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यूपी टेट के विवादित प्रश्नों को लेकर याचिका पर राज्य सरकार से जवाब तलब

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी टेट 2021 (Uttar Pradesh Teacher Eligibility Test 2021) के छह विवादित प्रश्नों को लेकर दाखिल याचिका पर राज्य सरकार से दो हफ्ते में जवाब मांगा है.

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Uttar Pradesh Teacher Eligibility Test 2021
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Published : Apr 21, 2022, 10:18 PM IST

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी टेट 2021 (Uttar Pradesh Teacher Eligibility Test) के छह विवादित प्रश्नों को लेकर दाखिल याचिका पर राज्य सरकार से दो हफ्ते में जवाब मांगा है. याचिका की अगली सुनवाई 12 मई को होगी. यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने सत्येंद्र कुमार यादव की याचिका पर दिया.

याचिका पर अधिवक्ता अनुराग अग्रहरी ने बहस की. याचिका में मांग की गई है कि विवादित सभी प्रश्नों के दो-दो सही उत्तर देने वाले अभ्यर्थियों को अंक दिए जाय. कहा गया है कि यूपी टेट 2021 का अंतिम परिणामगत 8 अप्रैल को जारी हुआ है. उसके बाद अभ्यर्थियों में छह प्रश्नों के उत्तर को लेकर संशय की स्थिति उत्पन्न हो गई है, क्योंकि इन सभी प्रश्नों के दो-दो उत्तर सही हैं.

ये भी पढ़ें- FBI की तरह बनेगी ATS, यूपी पुलिस में बड़ा बदलाव होगा

याचियों का दावा है कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने अंतिम उत्तर कुंजी में छह प्रश्नों के उत्तर गलत दिए हैं, जिससे कई अभ्यर्थी केवल 1-2 अंक से उत्तीर्ण नहीं हो सके. याचिका में इन छह प्रश्नों के सही उत्तर देने वाले अभ्यर्थियों को इनके अंक प्रदान कर नए सिरे से परिणाम घोषित किया जाए.

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प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी टेट 2021 (Uttar Pradesh Teacher Eligibility Test) के छह विवादित प्रश्नों को लेकर दाखिल याचिका पर राज्य सरकार से दो हफ्ते में जवाब मांगा है. याचिका की अगली सुनवाई 12 मई को होगी. यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने सत्येंद्र कुमार यादव की याचिका पर दिया.

याचिका पर अधिवक्ता अनुराग अग्रहरी ने बहस की. याचिका में मांग की गई है कि विवादित सभी प्रश्नों के दो-दो सही उत्तर देने वाले अभ्यर्थियों को अंक दिए जाय. कहा गया है कि यूपी टेट 2021 का अंतिम परिणामगत 8 अप्रैल को जारी हुआ है. उसके बाद अभ्यर्थियों में छह प्रश्नों के उत्तर को लेकर संशय की स्थिति उत्पन्न हो गई है, क्योंकि इन सभी प्रश्नों के दो-दो उत्तर सही हैं.

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याचियों का दावा है कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने अंतिम उत्तर कुंजी में छह प्रश्नों के उत्तर गलत दिए हैं, जिससे कई अभ्यर्थी केवल 1-2 अंक से उत्तीर्ण नहीं हो सके. याचिका में इन छह प्रश्नों के सही उत्तर देने वाले अभ्यर्थियों को इनके अंक प्रदान कर नए सिरे से परिणाम घोषित किया जाए.

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