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रिजर्व बैंक ने TCPSL पर दो करोड़, ATPL पर 54.93 लाख रुपये का जुर्माना लगाया

आरबीआई ने टाटा कम्युनिकेशंस पेमेंट सॉल्यूशंस लिमिटेड (टीसीपीएसएल) और एपनिट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (एटीपीएल) पर जुर्माना लगाया है. टीसीपीएसएल पर दो करोड़ रुपये और एटीपीएल पर 54.93 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

रिजर्व बैंक
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Published : Nov 24, 2021, 8:06 PM IST

मुंबई : भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने नियामकीय नियमों का पालन नहीं करने पर टाटा कम्युनिकेशंस पेमेंट सॉल्यूशंस लिमिटेड (टीसीपीएसएल) और एपनिट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (एटीपीएल) पर जुर्माना लगाया है.

आरबीआई ने बुधवार को अपने एक बयान में इन दोनों कंपनियों पर अर्थदंड लगाने की जानकारी दी. इसके मुताबिक उसने टीसीपीएसएल पर दो करोड़ रुपये और एटीपीएल पर 54.93 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.

केंद्रीय बैंक ने कहा, 'यह पाया गया है कि टीसीपीएसएल ने व्हाइट लेबल एटीएम लगाने और नेटवर्थ संबंधी निर्देशों का पालन नहीं किया. वहीं एटीपीएल ने एस्क्रो खातों में शेष और नेटवर्थ संबंधी प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया.'

आरबीआई ने वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों पर भुगतान के लिए पीएसओ मशीनों लगाने वाली इन दोनों कंपनियों को नोटिस भी भेजा था. उनसे मिले जवाब की समीक्षा के बाद केंद्रीय बैंक ने उन पर जुर्माना लगाने का फैसला किया है.

आरबीआई ने कहा कि इन दोनों पीएसओ प्रदाताओं पर जुर्माना लगाने की वजह नियमों का पालन नहीं करना है और इसका उनके ग्राहकों के साथ हुए लेनदेन की वैधता से कोई संबंध नहीं है.

पढ़ें- निजी निवेश से ही आर्थिक पुनरुद्धार को मिलेगी रफ्तार : आरबीआई गवर्नर

एक अन्य बयान में आरबीआई ने केरल स्थित कंपनी मुलामुत्तिल फाइनेंसियर्स लिमिटेड पर भी 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाने की जानकारी दी है. उसे गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों के वर्गीकरण संबंधी मानकों का पालन नहीं करने का दोषी पाया गया है.

(पीटीआई-भाषा)

मुंबई : भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने नियामकीय नियमों का पालन नहीं करने पर टाटा कम्युनिकेशंस पेमेंट सॉल्यूशंस लिमिटेड (टीसीपीएसएल) और एपनिट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (एटीपीएल) पर जुर्माना लगाया है.

आरबीआई ने बुधवार को अपने एक बयान में इन दोनों कंपनियों पर अर्थदंड लगाने की जानकारी दी. इसके मुताबिक उसने टीसीपीएसएल पर दो करोड़ रुपये और एटीपीएल पर 54.93 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.

केंद्रीय बैंक ने कहा, 'यह पाया गया है कि टीसीपीएसएल ने व्हाइट लेबल एटीएम लगाने और नेटवर्थ संबंधी निर्देशों का पालन नहीं किया. वहीं एटीपीएल ने एस्क्रो खातों में शेष और नेटवर्थ संबंधी प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया.'

आरबीआई ने वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों पर भुगतान के लिए पीएसओ मशीनों लगाने वाली इन दोनों कंपनियों को नोटिस भी भेजा था. उनसे मिले जवाब की समीक्षा के बाद केंद्रीय बैंक ने उन पर जुर्माना लगाने का फैसला किया है.

आरबीआई ने कहा कि इन दोनों पीएसओ प्रदाताओं पर जुर्माना लगाने की वजह नियमों का पालन नहीं करना है और इसका उनके ग्राहकों के साथ हुए लेनदेन की वैधता से कोई संबंध नहीं है.

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एक अन्य बयान में आरबीआई ने केरल स्थित कंपनी मुलामुत्तिल फाइनेंसियर्स लिमिटेड पर भी 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाने की जानकारी दी है. उसे गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों के वर्गीकरण संबंधी मानकों का पालन नहीं करने का दोषी पाया गया है.

(पीटीआई-भाषा)

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