बलिया: जनपद की महिला कल्याण अधिकारी पूजा सिंह ने ग्राम रक्सा में हो रहे बाल विवाह को रोक दिया. बाल विवाह होने की उनको जैसे ही सूचना मिली वे तुरंत वहां पहुंचीं और लड़की और उसके परिजनों को बाल विवाह से होने वाले तनाव को समझाया.
जिले के ग्राम रक्सा पोस्ट रतसर थाना पकड़ी में महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित महिला शक्ति केंद्र की महिला कल्याण अधिकारी पूजा सिंह, जिला समन्वयक पूनम राजभर, जिला बाल संरक्षण अधिकारी कार्यालय के विनोद सिंह और अन्य कर्मचारी, बाल कल्याण समिति, चाइल्ड लाइन के संयुक्त प्रयास से मंगलवार को होने वाले एक बाल विवाह को रोक दिया गया.
महिला कल्याण अधिकारी पूजा सिंह ने लड़की के अभिभावकों को सख्त लहजे में समझाया गया कि 18 साल से कम उम्र की लड़की की शादी करना गैरकानूनी व दंडनीय अपराध है. साथ ही अभिभावकों से यह लिखित लिया कि जबतक लड़की 18 साल की नहीं होगी शादी नहीं करेंगे. वहीं पूजा सिंह ने नाबालिग लड़की से भी व्यक्तिगत रूप से बात कर बताया कि बाल विवाह से तनाव उत्पन्न होते हैं. इसके साथ ही उन्होंने बताया कि 18 साल से कम उम्र में शादी करना शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से लड़की के लिए घातक है.
उन्होंने उपस्थित लोगों और लड़की के अभिभावक को समझाते हुए कहा कि जब आप लोग ही अपनी संतान के प्रति सौतेलेपन का व्यवहार करेंगे तो क्या नाबालिग लड़की ससुराल में जाकर प्रताड़ना का शिकार नहीं होगी, क्या एक बार भी आप इसकी तरफ या इसको होने वाले दुख की तरफ सोचा है. यही नहीं उपस्थित लोगों से भी उन्होंने कहा कि लड़की जब तक 18 वर्ष की नहीं हो जाती, उसकी शादी करना दंडनीय अपराध है. यदि कोई ऐसा करते हुए पाया जाता है तो उसके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.