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फतेहपुर: भ्रष्टाचार के आरोप में VDO निलंबित, प्रधान के खिलाफ FIR

यूपी के फतेहपुर जिले में मनरेगा में भ्रष्ट्राचार के आरोप में एक वीडीओ को निलंबित किया गया है. साथ ही ग्राम प्रधान पर एफआईआर दर्ज की गई है. इन लोगों पर मनरेगा मजदूरों से काम न कराकर जेसीबी मशीन से तालाब खुदवाने का आरोप है.

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मनरेगा में भ्रष्टाचार पर वीडीओ निलंबित, प्रधान के खिलाफ दर्ज हुई FIR
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Published : May 29, 2020, 6:18 AM IST

फतेहपुर: देश में अचानक घोषित हुए लॉकडाउन से बड़ी संख्या में मजदूर बेरोजगार हो गए थे. जिसके बाद मजदूरों की समस्यायों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सभी को मनरेगा के तहत रोजगार देने का खाका तैयार किया. साथ ही इसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन के माध्यम से ग्राम प्रधानों को सौंपी गयी. वहीं घर वापसी कर रहे मजदूरों के नाम मनरेगा जॉबकार्ड में शामिल करने के निर्देश देते हुए कार्य शुरू करने के निर्देश दिए थे.

जिले के विकास खंड अमौली की नोनारा ग्राम पंचायत में भी मनरेगा के अंतर्गत ब्रह्मदेव तालाब की खुदाई का प्राक्कलन बनाकर जॉबकार्ड धारक श्रमिकों से खुदाई कराया जाना बताया गया. साथ ही इसके लिए 5.11 रुपए लाख की स्वीकृति खंड विकास अधिकारी, अमौली द्वारा प्रदान की गई.

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मनरेगा में भ्रष्टाचार पर वीडीओ निलंबित, प्रधान के खिलाफ दर्ज हुई FIR

जेसीबी मशीन द्वारा कराई गई खुदाई
यह कार्य श्रमिकों द्वारा 22 मई से 4 जून तक कराए जाने का खाका बनाया गया था. इसी बीच किसी व्यक्ति ने फ़ोन से इस तालाब की खुदाईरात्रि में जेसीबी मशीन से कराने की सूचना दी. जिसके बाद शिकायत पर खंड विकास अधिकारी व टीम ने जांच की. इसमें जेसीबी मशीन से कार्य कराया जाना सत्य पाया गया है. जिसके तहत ग्राम प्रधान माया देवी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है.

ग्राम विकास अधिकारी सस्पेंड
प्रशासन ने ग्राम विकास अधिकारी अंशू पांडेय को तत्काल प्रभाव से निलबिंत करते हुए विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी है. वहीं मनरेगा के तहत हो रहे कार्य पर तुरंत रोक लगाकर मूल्यांकन के लिए तकनीकी समिति गठित कर दी गई है. साथ ही साथ मनरेगा अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत ग्राम प्रधान माया देवी, ग्राम पंचायत सचिव अंशू पांडेय, ग्राम रोजगार सेवक राजेश कुमार के ऊपर एक-एक हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है. मामले में डीएम ने पंचायती राज अधिनियम की धारा 95जी के अंतर्गत नोटिस जारी की है.

फतेहपुर: देश में अचानक घोषित हुए लॉकडाउन से बड़ी संख्या में मजदूर बेरोजगार हो गए थे. जिसके बाद मजदूरों की समस्यायों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सभी को मनरेगा के तहत रोजगार देने का खाका तैयार किया. साथ ही इसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन के माध्यम से ग्राम प्रधानों को सौंपी गयी. वहीं घर वापसी कर रहे मजदूरों के नाम मनरेगा जॉबकार्ड में शामिल करने के निर्देश देते हुए कार्य शुरू करने के निर्देश दिए थे.

जिले के विकास खंड अमौली की नोनारा ग्राम पंचायत में भी मनरेगा के अंतर्गत ब्रह्मदेव तालाब की खुदाई का प्राक्कलन बनाकर जॉबकार्ड धारक श्रमिकों से खुदाई कराया जाना बताया गया. साथ ही इसके लिए 5.11 रुपए लाख की स्वीकृति खंड विकास अधिकारी, अमौली द्वारा प्रदान की गई.

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मनरेगा में भ्रष्टाचार पर वीडीओ निलंबित, प्रधान के खिलाफ दर्ज हुई FIR

जेसीबी मशीन द्वारा कराई गई खुदाई
यह कार्य श्रमिकों द्वारा 22 मई से 4 जून तक कराए जाने का खाका बनाया गया था. इसी बीच किसी व्यक्ति ने फ़ोन से इस तालाब की खुदाईरात्रि में जेसीबी मशीन से कराने की सूचना दी. जिसके बाद शिकायत पर खंड विकास अधिकारी व टीम ने जांच की. इसमें जेसीबी मशीन से कार्य कराया जाना सत्य पाया गया है. जिसके तहत ग्राम प्रधान माया देवी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है.

ग्राम विकास अधिकारी सस्पेंड
प्रशासन ने ग्राम विकास अधिकारी अंशू पांडेय को तत्काल प्रभाव से निलबिंत करते हुए विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी है. वहीं मनरेगा के तहत हो रहे कार्य पर तुरंत रोक लगाकर मूल्यांकन के लिए तकनीकी समिति गठित कर दी गई है. साथ ही साथ मनरेगा अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत ग्राम प्रधान माया देवी, ग्राम पंचायत सचिव अंशू पांडेय, ग्राम रोजगार सेवक राजेश कुमार के ऊपर एक-एक हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है. मामले में डीएम ने पंचायती राज अधिनियम की धारा 95जी के अंतर्गत नोटिस जारी की है.

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