लखनऊ: उत्तर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते ग्राफ को देखते हुए परिवहन विभाग ने 23 अप्रैल से एक मई तक आरटीओ कार्यालयों में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है. इस संबंध में परिवहन आयुक्त धीरज साहू की तरफ से सभी आरटीओ कार्यालयों को सर्कुलर जारी कर दिया गया है.
यह भी पढ़ें: पिछले साल की तुलना में इस बार UP में गेहूं की रिकॉर्ड खरीद
रीशेड्यूल किए जाएंगे ड्राइविंग लाइसेंस के आवेदन
परिवहन आयुक्त धीरज साहू ने बताया कि प्रदेश के सभी आरटीओ कार्यालय में 23 अप्रैल से 1मई तक लाइसेंस बनाने का काम नहीं होगा. ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जिन आवेदकों ने इस अवधि के दौरान अपने स्लॉट बुक कराए थे, उन्हें 15 मई के बाद नया स्लॉट उपलब्ध कराया जाएगा. उन्होंने बताया कि जिन लोगों के लाइसेंस की वैधता 1 फरवरी 2020 के बाद समाप्त हो चुकी है या 30 जून 2021 तक समाप्त हो जाएगी, वह परेशान नहीं हो. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने फरवरी 2020 से जून 2021 के बीच खत्म हो रही ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता को 30 जून तक के लिए बढ़ा दिया है.
गौरतलब है कि ट्रांसपोर्ट नगर स्थित आरटीओ कार्यालय से रोजाना 450 लर्निंग लाइसेंस, 180 परमानेंट लाइसेंस और 100 रिन्युअल और डुप्लिकेट लाइसेंस जारी किए जाते हैं.