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सहारनपुर: उपजिलाधिकारी ने जरूरी सामान की दुकानों को खोलने के दिए आदेश - सहारनपुर में दुकान खोलने का समय

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में उपजिलाधिकारी ने हॉटस्पॉट मोहल्ला किला को कंटेनमेंट जोन से बाहर कर दिया है. साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जरूरी सामान की दुकानों को खोलने का आदेश जारी किया है.

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जरूरी सामान की दुकानों को खोलने के दिए आदेश
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Published : May 26, 2020, 2:57 PM IST

सहारनपुर: उपजिलाधिकारी देवबंद ने नगर में आवश्यक और जरूरी समान की दुकानों को खोलने का आदेश दिया है. इन दुकानों के खुलने से नगर की जनता को काफी राहत मिलेगी. वहीं एकमात्र बचे हॉटस्पॉट के अंतर्गत आने वाला वार्ड अभी भी सील रहेगा. उस इलाके में किसी भी प्रकार की दुकान खोलने की इजाजत नहीं मिली है.

देवबन्द नगर के उपजिलाधिकारी ने देर रात नगर के हॉटस्पॉट मोहल्ला किला को कंटेनमेंट जोन से बाहर किया है. साथ ही नगर में आवश्यक और जरूरी सामान की दुकानों को खोलने का आदेश जारी किया है. इस आदेश से नगरवासियों को दो महीने बाद कुछ राहत मिलती दिख रही है, लेकिन ये राहत पूरे नगर के लिए नहीं है.

हॉटस्पॉट एरिया में नहीं है छूट
नगर में अभी भी मोहल्ला खानकाह हॉटस्पॉट बना हुआ है. उस इलाके के 500 मीटर की परिधि में आने वाले सभी वार्ड अभी सील ही रहेंगे. वहां के निवासियों को किसी प्रकार की दुकान खोलने की कोई भी छूट नहीं है.

आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुलेंगी
उपजिलाधिकारी देवेंद्र कुमार पाण्डेय ने बताया कि हॉटस्पॉट से मुक्त हुए इलाके में आने वाले बाजार की आवश्यक और जरूरी सामान की दुकानों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खोलने का आदेश दिया गया है. इस इलाके में रोस्टर के हिसाब से दुकानें खोली जाएंगी. जैसे दूध, फल, सब्जी, किराना आदि आवश्यक समान की दुकानें प्रतिदिन 10:00 बजे से 4:00 बजे तक खोली जाएंगी.

उपजिलाधिकारी कार्यालय से मिले सकेगी जानकारी
उन्होंने बताया कि इसकी जानकारी कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है. जो दुकानदार रोस्टर के हिसाब से दुकान नहीं खोलेगा या आदेशों का उल्लंघन करेगा. उसके खिलाफ आपदा अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.

सहारनपुर: उपजिलाधिकारी देवबंद ने नगर में आवश्यक और जरूरी समान की दुकानों को खोलने का आदेश दिया है. इन दुकानों के खुलने से नगर की जनता को काफी राहत मिलेगी. वहीं एकमात्र बचे हॉटस्पॉट के अंतर्गत आने वाला वार्ड अभी भी सील रहेगा. उस इलाके में किसी भी प्रकार की दुकान खोलने की इजाजत नहीं मिली है.

देवबन्द नगर के उपजिलाधिकारी ने देर रात नगर के हॉटस्पॉट मोहल्ला किला को कंटेनमेंट जोन से बाहर किया है. साथ ही नगर में आवश्यक और जरूरी सामान की दुकानों को खोलने का आदेश जारी किया है. इस आदेश से नगरवासियों को दो महीने बाद कुछ राहत मिलती दिख रही है, लेकिन ये राहत पूरे नगर के लिए नहीं है.

हॉटस्पॉट एरिया में नहीं है छूट
नगर में अभी भी मोहल्ला खानकाह हॉटस्पॉट बना हुआ है. उस इलाके के 500 मीटर की परिधि में आने वाले सभी वार्ड अभी सील ही रहेंगे. वहां के निवासियों को किसी प्रकार की दुकान खोलने की कोई भी छूट नहीं है.

आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुलेंगी
उपजिलाधिकारी देवेंद्र कुमार पाण्डेय ने बताया कि हॉटस्पॉट से मुक्त हुए इलाके में आने वाले बाजार की आवश्यक और जरूरी सामान की दुकानों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खोलने का आदेश दिया गया है. इस इलाके में रोस्टर के हिसाब से दुकानें खोली जाएंगी. जैसे दूध, फल, सब्जी, किराना आदि आवश्यक समान की दुकानें प्रतिदिन 10:00 बजे से 4:00 बजे तक खोली जाएंगी.

उपजिलाधिकारी कार्यालय से मिले सकेगी जानकारी
उन्होंने बताया कि इसकी जानकारी कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है. जो दुकानदार रोस्टर के हिसाब से दुकान नहीं खोलेगा या आदेशों का उल्लंघन करेगा. उसके खिलाफ आपदा अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.

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