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सुलतानपुर: फाइनेंस कंपनी के स्टेट हेड और प्रबंधक पर ठगी का आरोप, FIR के आदेश

महिंद्रा कोटक बैंक के स्टेट हेड अनुपम शुक्ला और ट्रैक्टर एजेंसी के प्रबंधक राजेश कुमार चतुर्वेदी पर आरोप है कि इन्होंने किसान को फर्जी ढंग से ट्रैक्टर फाइनेंस कराया था और कुछ सादे कागज पर दस्तखत भी करा लिए थे. इसके बाद 4 लाख 74 हजार रुपये किसान के खाते से निकलवा लिया.

सुलतानपुर
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Published : Mar 12, 2019, 11:32 AM IST

सुलतानपुर: किसान खून पसीना एक कर फसल उगाता है, लेकिन ट्रैक्टर दिलाने के नाम पर एक फाइनेंस कंपनी के स्टेट हेड और प्रबंधक ने उनके साथ संवेदनहीनता की हदें पार कर दी. इन पर किसान की पत्नी से सादे पेपर पर हस्ताक्षर कराने और 4 लाख 74 हजार रुपये ठगने का आरोप है.

पीड़ित किसान थाने से लेकर पुलिस अधीक्षक तक दौड़ता रहा, लेकिन कहीं भी उसकी सुनवाई नहीं हुई. इसके बाद पीड़ित ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. न्यायालय ने स्टेट हेड और प्रबंधक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर विवेचना करने के आदेश दिए हैं.

यह पूरा मामला सुलतानपुर के पंत स्पोर्ट्स स्टेडियम के पास स्थित रोहित ट्रैक्टर एजेंसी से जुड़ा हुआ है. पीड़ित किसान उमेश यहां ट्रैक्टर लेने पहुंचे थे. 6 लाख में 15 जून 2018 को एजेंट संदीप सिंह के माध्यम से उन्होंने आयशर ट्रैक्टर खरीदा. आरोप है कि महिंद्रा कोटक बैंक के स्टेट हेड अनुपम शुक्ला और ट्रैक्टर एजेंसी के प्रबंधक राजेश कुमार चतुर्वेदी ने उमेश को फर्जी ढंग से ट्रैक्टर फाइनेंस कराया. आरोप है कि कुछ सादे कागज पर दस्तखत करा लिए गए. इसके बाद 4 लाख 74 हजार रुपये गोपनीय ढंग से निकलवा लिया गया.

पीड़ित उमेश को जानकारी मिली तो वह स्थानीय थाने पहुंचा, लेकिन कहीं भी उसकी सुनवाई नहीं की गई. मामले में यह भी बताया जा रहा है कि बीते 15 नवंबर को इन लोगों ने मिलकर कागज पर हस्ताक्षर कराते हुए ट्रैक्टर किसान के घर से लेकर चले गए. उमेश ने जब पूछा तो उसे गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी दी गई.

पूरे मामले को स्पेशल जज एससी-एसटी एक्ट श्याम जीत यादव ने संज्ञान में लिया है. उन्होंने थाने से रिपोर्ट मंगवाई. पता चला कि अभी तक मुकदमा नहीं दर्ज किया गया है. 6 माह बाद भी पीड़ित को न्याय नहीं मिलने पर कोर्ट ने तत्काल प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के लिए लंभुआ थाना क्षेत्र के प्रभारी निरीक्षक को आदेश दिया है. मामले की विवेचना कर कोर्ट को अवगत कराने के लिए भी कहा गया है.

सुलतानपुर: किसान खून पसीना एक कर फसल उगाता है, लेकिन ट्रैक्टर दिलाने के नाम पर एक फाइनेंस कंपनी के स्टेट हेड और प्रबंधक ने उनके साथ संवेदनहीनता की हदें पार कर दी. इन पर किसान की पत्नी से सादे पेपर पर हस्ताक्षर कराने और 4 लाख 74 हजार रुपये ठगने का आरोप है.

पीड़ित किसान थाने से लेकर पुलिस अधीक्षक तक दौड़ता रहा, लेकिन कहीं भी उसकी सुनवाई नहीं हुई. इसके बाद पीड़ित ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. न्यायालय ने स्टेट हेड और प्रबंधक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर विवेचना करने के आदेश दिए हैं.

यह पूरा मामला सुलतानपुर के पंत स्पोर्ट्स स्टेडियम के पास स्थित रोहित ट्रैक्टर एजेंसी से जुड़ा हुआ है. पीड़ित किसान उमेश यहां ट्रैक्टर लेने पहुंचे थे. 6 लाख में 15 जून 2018 को एजेंट संदीप सिंह के माध्यम से उन्होंने आयशर ट्रैक्टर खरीदा. आरोप है कि महिंद्रा कोटक बैंक के स्टेट हेड अनुपम शुक्ला और ट्रैक्टर एजेंसी के प्रबंधक राजेश कुमार चतुर्वेदी ने उमेश को फर्जी ढंग से ट्रैक्टर फाइनेंस कराया. आरोप है कि कुछ सादे कागज पर दस्तखत करा लिए गए. इसके बाद 4 लाख 74 हजार रुपये गोपनीय ढंग से निकलवा लिया गया.

पीड़ित उमेश को जानकारी मिली तो वह स्थानीय थाने पहुंचा, लेकिन कहीं भी उसकी सुनवाई नहीं की गई. मामले में यह भी बताया जा रहा है कि बीते 15 नवंबर को इन लोगों ने मिलकर कागज पर हस्ताक्षर कराते हुए ट्रैक्टर किसान के घर से लेकर चले गए. उमेश ने जब पूछा तो उसे गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी दी गई.

पूरे मामले को स्पेशल जज एससी-एसटी एक्ट श्याम जीत यादव ने संज्ञान में लिया है. उन्होंने थाने से रिपोर्ट मंगवाई. पता चला कि अभी तक मुकदमा नहीं दर्ज किया गया है. 6 माह बाद भी पीड़ित को न्याय नहीं मिलने पर कोर्ट ने तत्काल प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के लिए लंभुआ थाना क्षेत्र के प्रभारी निरीक्षक को आदेश दिया है. मामले की विवेचना कर कोर्ट को अवगत कराने के लिए भी कहा गया है.

Intro:शीर्षक : फाइनेंस कंपनी के स्टेट हेड व प्रबंधक ने ठगे 4.7 लाख, एफआईआर का आदेश।

सुलतानपुर :
अन्नदाता खून को पसीने की तरह निकाल कर फसल उगाता है। अन्य तैयार करता है। उससे हर वर्ग का पेट भरता है। लेकिन ट्रैक्टर दिलाने के नाम पर एक फाइनेंस कंपनी के स्टेट हेड और प्रबंधक ने संवेदनहीनता की हद पार कर दी। किसान की पत्नी से सादे पेपर पर हस्ताक्षर करा लिए। ₹474000 ऐठ लिए। पैसा और भी ठगा गया। लोन दिलाने के नाम पर सिर्फ पैसा उसके खाते में जमा करा दिया गया। किसान थाने से लेकर पुलिस अधीक्षक के पास तक दौड़ता है। लेकिन कहीं भी उसकी सुनवाई नहीं हुई । पीड़ित ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जिस पर न्यायालय ने स्टेट हेड और प्रबंधक के खिलाफ एफ आई आर दर्ज कर विवेचना करने का आदेश दिया है।


Body:मामला सुल्तानपुर शहर के पंत स्पोर्ट्स स्टेडियम के बगल स्थित रोहित ट्रैक्टर एजेंसी से जुड़ा हुआ है। पीड़ित उमेश यहां ट्रैक्टर लेने पहुंचा था। ₹6 लाख में 15 जून 2018 को एजेंट संदीप सिंह निवासी भदैंया के माध्यम से आयशर ट्रैक्टर दिया गया । आरोप के अनुसार महिंद्रा कोटक बैंक के स्टेट हेड अनुपम शुक्ला और ट्रैक्टर एजेंसी के प्रबंधक राजेश कुमार चतुर्वेदी ने अन्य आरोपी जितेंद्र तिवारी और संदीप को मिला कर फर्जी ढंग से फाइनेंस कराया। आरोप है कि कुछ सादे कागज पर दस्तखत करा लिए गए और ₹4,74000 गोपनीय ढंग से निकलवा लिया गया। पीड़ित की जानकारी मिली तो वह स्थानीय थाने पहुंचा। लेकिन कहीं भी उसकी सुनवाई नहीं की गई । मामले में यह भी बताया जा रहा है कि बीते 15 नवंबर को इन लोगों ने मिलकर कागज पर हस्ताक्षर कराते हुए ट्रैक्टर किसान के घर से खींच कर ले कर चले गए । उमेश ने जब पूछा तो उसे जातिसूचक गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी दी गई।


Conclusion:पूरे मामले को स्पेशल जज एससी एसटी एक्ट श्याम जीत यादव ने संज्ञान में लिया और उन्हें थाने से रिपोर्ट मंगवाई । पता चला कि अभी तक मुकदमा नहीं दर्ज किया गया है । 6 माह बाद भी पीड़ित को न्याय नहीं मिलने पर कोर्ट ने तत्काल प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के लिए लंभुआ थाना क्षेत्र के प्रभारी निरीक्षक को आदेश दिया है। मामले की विवेचना कर कोर्ट को अवगत कराने के लिए भी कहा गया है ।

आशुतोष मिश्रा 94 15049 256
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