सुलतानपुर: किसान खून पसीना एक कर फसल उगाता है, लेकिन ट्रैक्टर दिलाने के नाम पर एक फाइनेंस कंपनी के स्टेट हेड और प्रबंधक ने उनके साथ संवेदनहीनता की हदें पार कर दी. इन पर किसान की पत्नी से सादे पेपर पर हस्ताक्षर कराने और 4 लाख 74 हजार रुपये ठगने का आरोप है.
पीड़ित किसान थाने से लेकर पुलिस अधीक्षक तक दौड़ता रहा, लेकिन कहीं भी उसकी सुनवाई नहीं हुई. इसके बाद पीड़ित ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. न्यायालय ने स्टेट हेड और प्रबंधक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर विवेचना करने के आदेश दिए हैं.
यह पूरा मामला सुलतानपुर के पंत स्पोर्ट्स स्टेडियम के पास स्थित रोहित ट्रैक्टर एजेंसी से जुड़ा हुआ है. पीड़ित किसान उमेश यहां ट्रैक्टर लेने पहुंचे थे. 6 लाख में 15 जून 2018 को एजेंट संदीप सिंह के माध्यम से उन्होंने आयशर ट्रैक्टर खरीदा. आरोप है कि महिंद्रा कोटक बैंक के स्टेट हेड अनुपम शुक्ला और ट्रैक्टर एजेंसी के प्रबंधक राजेश कुमार चतुर्वेदी ने उमेश को फर्जी ढंग से ट्रैक्टर फाइनेंस कराया. आरोप है कि कुछ सादे कागज पर दस्तखत करा लिए गए. इसके बाद 4 लाख 74 हजार रुपये गोपनीय ढंग से निकलवा लिया गया.
पीड़ित उमेश को जानकारी मिली तो वह स्थानीय थाने पहुंचा, लेकिन कहीं भी उसकी सुनवाई नहीं की गई. मामले में यह भी बताया जा रहा है कि बीते 15 नवंबर को इन लोगों ने मिलकर कागज पर हस्ताक्षर कराते हुए ट्रैक्टर किसान के घर से लेकर चले गए. उमेश ने जब पूछा तो उसे गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी दी गई.
पूरे मामले को स्पेशल जज एससी-एसटी एक्ट श्याम जीत यादव ने संज्ञान में लिया है. उन्होंने थाने से रिपोर्ट मंगवाई. पता चला कि अभी तक मुकदमा नहीं दर्ज किया गया है. 6 माह बाद भी पीड़ित को न्याय नहीं मिलने पर कोर्ट ने तत्काल प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के लिए लंभुआ थाना क्षेत्र के प्रभारी निरीक्षक को आदेश दिया है. मामले की विवेचना कर कोर्ट को अवगत कराने के लिए भी कहा गया है.