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वाराणसी: कोरोना पॉजिटिव केस बढ़े, जिलाधिकारी ने लागू किए नए नियम - वाराणसी में धारा 144 लागू

यूपी के वाराणसी जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है. इसे देखते हुए जिलाधिकारी ने जिले में नए नियम लागू किए हैं. साथ ही जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है.

वाराणसी जिलाधिकारी
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Published : Jul 2, 2020, 6:29 PM IST

Updated : Jul 2, 2020, 6:35 PM IST

वाराणसी: जिले में लगातार बढ़ रहे कोरोना केस की संख्या को देखते हुए जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने जिले में धारा 144 को 31 जुलाई तक लागू कर दिया है. साथ ही उन्होंने कुछ अन्य आदेशों को भी सम्मिलित किया है.

किसी भी व्यक्ति को बिना किसी ठोस कारण के घर से बाहर निकलना प्रतिबंधित किया गया है. सीनियर एवं जूनियर और सभी प्रकार के विद्यार्थियों के सारे स्कूल, कॉलेज, प्रशिक्षण या कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे. किसी भी विद्यार्थी को बिना किसी ठोस कारण के घर से बाहर निकलना प्रतिबंधित किया गया है.

10 वर्ष से कम की आयु के बच्चे बिना मेडिकल इमरजेंसी या तात्कालिक, आकस्मिकता के अलावा यदि घर से बाहर निकले तो उनके अभिभावक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

केवल आवश्यक गतिविधियों और ट्रांसपोर्ट वाहनों को छोड़कर रात्रि 09.00 बजे से प्रातः 05.00 बजे तक किसी भी व्यक्ति, वाहन आदि का आवागमन निषिद्ध रहेगा.

समस्त सिनेमा हॉल, जिम, तरण-ताल (स्विमिंग पूल), मनोरंजन पार्क, अन्य समस्त प्रकार के पार्क, बार एवं सभागार, एसेम्बली हॉल और स्पा बंद रहेंगे.

बारात घर, मैरेज हॉल एवं बैंक्वेट हॉल सभी प्रकार के सामाजिक समारोह के लिए बंद कर दिए गए हैं. व्यवसायिक कार्यक्रम जैसे बिजनेस मीटिंग आदि के लिए सम्बन्धित अपर नगर मजिस्ट्रेट की लिखित अनुमति के उपरांत आयोजित किये जा सकते हैं.

जनपद में सभी प्रकार के पान मसाला या गुटखा की बिक्री को प्रतिबंधित किया गया है. बेकरी के सभी उत्पादों के आउटलेट, दूध, खोये की वस्तुओं को निर्मित करने वाली दुकानें, मिठाई की दुकानें, ट्रांसपोर्ट, कोरियर की दुकानें और कम्पनियों के गोदाम व वेयर हाउस, रेस्टोरेन्ट व आइसक्रीम पार्लर, मल्टीब्रांड रिटेलिंग स्टोर्स यथा-बिग बाजार, स्पेंसर आदि जिसमें आवश्यक वस्तुएं बिक्री की जाती हो, वे सड़क के जिस ओर स्थित हैं, उनकी दैनिक बंदी के दौरान भी प्रातः 09 बजे से सायंकाल 07 बजे तक खोले जाने की अनुमति दी जाती है. इन दुकानों में रविवार को साप्ताहिक बंदी रहेगी.

जनपद में स्थित दवाई की दुकानें, नाई एवं सैलून की दुकानें जो सड़क के दोनों ओर स्थित है, को सप्ताह के सभी 07 दिन प्रातः 09 बजे से सायंकाल 07 बजे तक खोले जाने की अनुमति दी गयी है.

ग्रामीण क्षेत्रों की एकल दुकानें तथा मार्केट, कॉम्प्लेक्स, कतारबद्ध दुकानें रविवार साप्ताहिक बंदी के अलावा प्रतिदिन प्रातः 09 बजे से सायंकाल 07 बजे तक खुल सकती हैं. जनपद में कोई भी साप्ताहिक मण्डी, पैठ या मार्केट लगाना प्रतिबंधित किया गया है. सैलून एवं ब्यूटी पार्लर की दुकानों को सोशल डिस्टेंसिंग एवं प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजेशन की व्यवस्था करने के साथ खोलने की अनुमति होगी.

वेंडिंग जोन के अलावा अन्य कहीं ठेला लगा कर बिक्री नहीं की जाएगी. केवल गलियों में घूमकर बेचने के लिए ही ऐसे वेंडर्स को अनुमति होगी.

प्राइवेट शिक्षण संस्थान, कॉलेज, स्कूल अपने प्रधानाचार्य या मैनेजर के अतिरिक्त 10 अन्य कर्मचारियों, शिक्षकों के साथ प्रातः 09 बजे से सायंकाल 07 बजे तक विद्यालय, कॉलेज में आवश्यक कार्यों हेतु खोल सकते हैं.

स्टेडियम को केवल रजिस्टर्ड खिलाड़ियों के क्रीड़ा या अभ्यास हेतु खोलने की अनुमति होगी, किन्तु इनमें अन्य व्यक्तियों या वॉल्क करने वाले लोगों व दर्शकों की अनुमति नहीं होगी.

जो व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करेगा, उन्हें न्यूनतम 07 दिन अनिवार्य क्वारंटाइन करने का आदेश किया जायेगा. यह क्वारंटाइन, होम क्वारंटाइन के अलावा सरकारी क्वारंटाइन सेन्टर के लिए भी किया जा सकता है.

जिलाधिकारी ने कहा कि यदि इन निर्देशों का कोई भी व्यक्ति उल्लंघन करता हुआ पाया जाएगा, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. साथ ही साथ सभी से अपील भी है कि वो इस दौर में खुद को सुरक्षित रखें और सतर्क रहें.

वाराणसी: जिले में लगातार बढ़ रहे कोरोना केस की संख्या को देखते हुए जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने जिले में धारा 144 को 31 जुलाई तक लागू कर दिया है. साथ ही उन्होंने कुछ अन्य आदेशों को भी सम्मिलित किया है.

किसी भी व्यक्ति को बिना किसी ठोस कारण के घर से बाहर निकलना प्रतिबंधित किया गया है. सीनियर एवं जूनियर और सभी प्रकार के विद्यार्थियों के सारे स्कूल, कॉलेज, प्रशिक्षण या कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे. किसी भी विद्यार्थी को बिना किसी ठोस कारण के घर से बाहर निकलना प्रतिबंधित किया गया है.

10 वर्ष से कम की आयु के बच्चे बिना मेडिकल इमरजेंसी या तात्कालिक, आकस्मिकता के अलावा यदि घर से बाहर निकले तो उनके अभिभावक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

केवल आवश्यक गतिविधियों और ट्रांसपोर्ट वाहनों को छोड़कर रात्रि 09.00 बजे से प्रातः 05.00 बजे तक किसी भी व्यक्ति, वाहन आदि का आवागमन निषिद्ध रहेगा.

समस्त सिनेमा हॉल, जिम, तरण-ताल (स्विमिंग पूल), मनोरंजन पार्क, अन्य समस्त प्रकार के पार्क, बार एवं सभागार, एसेम्बली हॉल और स्पा बंद रहेंगे.

बारात घर, मैरेज हॉल एवं बैंक्वेट हॉल सभी प्रकार के सामाजिक समारोह के लिए बंद कर दिए गए हैं. व्यवसायिक कार्यक्रम जैसे बिजनेस मीटिंग आदि के लिए सम्बन्धित अपर नगर मजिस्ट्रेट की लिखित अनुमति के उपरांत आयोजित किये जा सकते हैं.

जनपद में सभी प्रकार के पान मसाला या गुटखा की बिक्री को प्रतिबंधित किया गया है. बेकरी के सभी उत्पादों के आउटलेट, दूध, खोये की वस्तुओं को निर्मित करने वाली दुकानें, मिठाई की दुकानें, ट्रांसपोर्ट, कोरियर की दुकानें और कम्पनियों के गोदाम व वेयर हाउस, रेस्टोरेन्ट व आइसक्रीम पार्लर, मल्टीब्रांड रिटेलिंग स्टोर्स यथा-बिग बाजार, स्पेंसर आदि जिसमें आवश्यक वस्तुएं बिक्री की जाती हो, वे सड़क के जिस ओर स्थित हैं, उनकी दैनिक बंदी के दौरान भी प्रातः 09 बजे से सायंकाल 07 बजे तक खोले जाने की अनुमति दी जाती है. इन दुकानों में रविवार को साप्ताहिक बंदी रहेगी.

जनपद में स्थित दवाई की दुकानें, नाई एवं सैलून की दुकानें जो सड़क के दोनों ओर स्थित है, को सप्ताह के सभी 07 दिन प्रातः 09 बजे से सायंकाल 07 बजे तक खोले जाने की अनुमति दी गयी है.

ग्रामीण क्षेत्रों की एकल दुकानें तथा मार्केट, कॉम्प्लेक्स, कतारबद्ध दुकानें रविवार साप्ताहिक बंदी के अलावा प्रतिदिन प्रातः 09 बजे से सायंकाल 07 बजे तक खुल सकती हैं. जनपद में कोई भी साप्ताहिक मण्डी, पैठ या मार्केट लगाना प्रतिबंधित किया गया है. सैलून एवं ब्यूटी पार्लर की दुकानों को सोशल डिस्टेंसिंग एवं प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजेशन की व्यवस्था करने के साथ खोलने की अनुमति होगी.

वेंडिंग जोन के अलावा अन्य कहीं ठेला लगा कर बिक्री नहीं की जाएगी. केवल गलियों में घूमकर बेचने के लिए ही ऐसे वेंडर्स को अनुमति होगी.

प्राइवेट शिक्षण संस्थान, कॉलेज, स्कूल अपने प्रधानाचार्य या मैनेजर के अतिरिक्त 10 अन्य कर्मचारियों, शिक्षकों के साथ प्रातः 09 बजे से सायंकाल 07 बजे तक विद्यालय, कॉलेज में आवश्यक कार्यों हेतु खोल सकते हैं.

स्टेडियम को केवल रजिस्टर्ड खिलाड़ियों के क्रीड़ा या अभ्यास हेतु खोलने की अनुमति होगी, किन्तु इनमें अन्य व्यक्तियों या वॉल्क करने वाले लोगों व दर्शकों की अनुमति नहीं होगी.

जो व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करेगा, उन्हें न्यूनतम 07 दिन अनिवार्य क्वारंटाइन करने का आदेश किया जायेगा. यह क्वारंटाइन, होम क्वारंटाइन के अलावा सरकारी क्वारंटाइन सेन्टर के लिए भी किया जा सकता है.

जिलाधिकारी ने कहा कि यदि इन निर्देशों का कोई भी व्यक्ति उल्लंघन करता हुआ पाया जाएगा, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. साथ ही साथ सभी से अपील भी है कि वो इस दौर में खुद को सुरक्षित रखें और सतर्क रहें.

Last Updated : Jul 2, 2020, 6:35 PM IST
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