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कुलपति आरबी लाल के मामले में हाईकोर्ट ने दिए निर्देश - कुलपति आरबी लाल

कुलपति आरबी लाल के मामले में इलाहाबाद हाइकोर्ट ने सुनवाई की.

हाईकोर्ट
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Published : Apr 7, 2019, 2:39 PM IST


प्रयागराज: शुआट्स के कुलपति आरबी लाल को सुप्रीम कोर्ट ने 15 अप्रैल को लोक अभियोजक को दो दिन पूर्व सूचना देकर विचरण न्यायालय प्रयागराज में समर्पण करने का निर्देश दिया है. चार्जसीट को रद्द करने की याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा खारिज करने के आदेश पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है.

इसके साथ ही हाईकोर्ट ने विचारण न्यायालय को चार्ज निर्मित करने या अन्य मुद्दों पर सुनवाई करने का आदेश दिया है. वहीं लाल को जमानत मिले या नहीं तय करें. कोर्ट ने कहा कि समर्पण के समय तक ही राहत रहेगी. यह आदेश न्यायमूर्ति यू एस ललित तथा न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा की खंडपीठ ने आर बी लाल की एस एल पी को निस्तारित करते हुए दिया है.


प्रयागराज: शुआट्स के कुलपति आरबी लाल को सुप्रीम कोर्ट ने 15 अप्रैल को लोक अभियोजक को दो दिन पूर्व सूचना देकर विचरण न्यायालय प्रयागराज में समर्पण करने का निर्देश दिया है. चार्जसीट को रद्द करने की याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा खारिज करने के आदेश पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है.

इसके साथ ही हाईकोर्ट ने विचारण न्यायालय को चार्ज निर्मित करने या अन्य मुद्दों पर सुनवाई करने का आदेश दिया है. वहीं लाल को जमानत मिले या नहीं तय करें. कोर्ट ने कहा कि समर्पण के समय तक ही राहत रहेगी. यह आदेश न्यायमूर्ति यू एस ललित तथा न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा की खंडपीठ ने आर बी लाल की एस एल पी को निस्तारित करते हुए दिया है.

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