वाराणसी: जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने कैंप कार्यालय पर आईजीआरएस, कोर्ट केस, विभागीय कार्रवाई, मजिस्ट्रियल जांच और आयोग के लंबित प्रकरणों की समीक्षा की. इस दौरान उन्होंने विभिन्न आयोगों की ओर से प्राप्त 19 प्रकरणों को लंबित रखने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि कोई भी प्रकरण एक माह से अधिक लंबित नहीं होना चाहिए.
समीक्षा के दौरान गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई, नगर निगम और जिला पंचायत राज विभाग के अधिकारियों के अनुपस्थिति रहने पर एक दिन का वेतन रोकने का निर्देश दिया. महिला आयोग के प्रकरण की समीक्षा के दौरान विद्युत विभाग से संबंधित एक प्रकरण काफी दिनों से लंबित होने पर उन्होंने कहा कि अगर 31 अगस्त 2020 तक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की जाती है तो संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध शासन को कार्रवाई हेतु अवगत कराया जाएगा.
डीएम ने बताया कि शुक्रवार को समीक्षा के दौरान कुछ विभागों की लापरवाही सामने आई है, जिसके बाद आई.जी.आर.एस पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण समय से न करने और शिकायतों के डिफाल्टर की संख्या जनपद में अधिक होने पर तहसीलदार राजातालाब, अधिशासी अभियंता जल निगम, चिकित्सा प्रभारी. साथ ही आराजीलाईन, वाणिज्य कर अधिकारी और मण्डी परिषद के अधिकारियों को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया गया है. साथ ही सिंचाई विभाग और पीसीएफ से संबंधित प्रकरण में अभी तक कोई कार्रवाई न होने पर वेतन रोकने का निर्देश दिया गया है. जिलाधिकारी ने बताया कि सभी को निर्देशित किया गया हैं कि 31 अगस्त 2020 को जिन विभागों के लम्बित प्रकरणों की संख्या शून्य नहीं होगी, उनका वेतन नहीं जारी किया जाएगा.
वाराणसी: मजिस्ट्रियल जांच के साथ ही लंबित पड़े मामलों की डीएम ने की समीक्षा - dm kaushal raj sharma
उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में डीएम ने विभागीय कार्रवाई, मजिस्ट्रियल जांच समेत लंबित पड़े मामलों के निस्तारण का आदेश दिया है. वहीं विभागीय कार्रवाई करते हुए 31 अगस्त तर सभी कार्यों को निपटाने की बात कही है.
वाराणसी: जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने कैंप कार्यालय पर आईजीआरएस, कोर्ट केस, विभागीय कार्रवाई, मजिस्ट्रियल जांच और आयोग के लंबित प्रकरणों की समीक्षा की. इस दौरान उन्होंने विभिन्न आयोगों की ओर से प्राप्त 19 प्रकरणों को लंबित रखने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि कोई भी प्रकरण एक माह से अधिक लंबित नहीं होना चाहिए.
समीक्षा के दौरान गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई, नगर निगम और जिला पंचायत राज विभाग के अधिकारियों के अनुपस्थिति रहने पर एक दिन का वेतन रोकने का निर्देश दिया. महिला आयोग के प्रकरण की समीक्षा के दौरान विद्युत विभाग से संबंधित एक प्रकरण काफी दिनों से लंबित होने पर उन्होंने कहा कि अगर 31 अगस्त 2020 तक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की जाती है तो संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध शासन को कार्रवाई हेतु अवगत कराया जाएगा.
डीएम ने बताया कि शुक्रवार को समीक्षा के दौरान कुछ विभागों की लापरवाही सामने आई है, जिसके बाद आई.जी.आर.एस पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण समय से न करने और शिकायतों के डिफाल्टर की संख्या जनपद में अधिक होने पर तहसीलदार राजातालाब, अधिशासी अभियंता जल निगम, चिकित्सा प्रभारी. साथ ही आराजीलाईन, वाणिज्य कर अधिकारी और मण्डी परिषद के अधिकारियों को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया गया है. साथ ही सिंचाई विभाग और पीसीएफ से संबंधित प्रकरण में अभी तक कोई कार्रवाई न होने पर वेतन रोकने का निर्देश दिया गया है. जिलाधिकारी ने बताया कि सभी को निर्देशित किया गया हैं कि 31 अगस्त 2020 को जिन विभागों के लम्बित प्रकरणों की संख्या शून्य नहीं होगी, उनका वेतन नहीं जारी किया जाएगा.