रामपुरः जेल में बंद समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. आज़म खान की जौहर यूनिवर्सिटी को दी गई जमीन की लीज रद्द करने के यूपी सरकार के फैसले को दी गई चुनौती पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी करने से इंकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से इस मामले में प्राथमिकता के आधार पर जल्द सुनवाई करने का आग्रह किया है. मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिली की थी.
100 करोड़ रुपये की जमीन का सालाना किराया सौ रुपये
बता दें कि आजम खान ने रामपुर के मुर्तजा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के भवन समेत पूरा कैंपस 99 साल की लीज़ पर मौलाना मोहम्मद जौहर ट्रस्ट को दिलाया था. करीब 100 करोड़ रुपये की इस 41181 वर्ग मीटर संपत्ति के लिए मात्र 100 रुपए सालाना किराया तय किया गया था. इसके लिए आजम खान ने माध्यमिक शिक्षा विभाग के साथ MOU के जरिए एक करार भी किया था. लेकिन अब सरकार ने इसी करार की शर्तों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए लीज कैंसिल कर दी है.
निजी स्कूल और सपा कार्यालय को प्रशासन ने कर दिया है सील
सपा सरकार में आजम खान ने मुर्तुजा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की भूमि और जमीन को 100 सालाना की लीज पर मौलाना मुहम्मद अली जोहर ट्रस्ट के नाम कर लिया था. इसके बाद इस भवन को जमीन को समाजवादी पार्टी के कार्यालय के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था. कुछ दिन तक समाजवादी पार्टी का दफ्तर रहा. इसके बाद 41181 वर्ग मीटर जगह में से लगभग 70% भाग में आजम खान ने अपना निजी रामपुर पब्लिक स्कूल शुरू कर दी. बाकी 30% भाग में आजम खान का समाजवादी पार्टी का जिला कार्यालय दारुल आवाम संचालित था. बरहाल इस इमारत को लेकर भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने शासन से शिकायत की थी. जिस पर कैबिनेट की बैठक में आजम खान की लीज को निरस्त कर दिया गया था. इसके बाद पूरी इमारत को जिला प्रशासन ने खाली कराकर स्कूल और सपा कार्यालय को सील कर दिया था.
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