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श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद : हिंदू संगठन ने सर्वसम्मत समाधान के लिए अदालत का रुख किया

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Published : Jun 23, 2021, 3:29 AM IST

श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद (SriKrishna Janmabhumi dispute) मामले में एक हिंदू संगठन ने मथुरा की अदालत (Mathura court ) में याचिका दायर की है. याचिका में वह मंदिर शहर के 'चौरासी कोस परिक्रमा' क्षेत्र के बाहर मस्जिद प्रबंधन समिति को एक बड़ा भूखंड देगी.

श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद
श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद

मथुरा : एक हिंदू संगठन (Hindu outfit ) ने मंगलवार को मथुरा की एक अदालत (Mathura court ) में याचिका दायर कर कटरा केशव देव मंदिर में कथित तौर पर स्थित 17वीं सदी की शाही मस्जिद (shahi Masjid) से बड़ा भूखंड देने की पेशकश की, अगर मस्जिद प्रबंधन समिति स्वेच्छा से मुगल काल की मस्जिद को खुद से ध्वस्त करने के लिए सहमत हो जाती है.

श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन समिति 9Sri Krishna Janmabhumi Mukti Aandolan Samiti) ने मथुरा के वरिष्ठ सिविल जज की अदालत में दायर अपनी अर्जी में कहा कि वह मंदिर शहर के 'चौरासी कोस परिक्रमा' क्षेत्र के बाहर मस्जिद प्रबंधन समिति को एक बड़ा भूखंड देगी.

श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन समिति के अध्यक्ष अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने कहा, 'इंतजामिया समिति (प्रबंधन समिति) को शाही मस्जिद ईदगाह की जमीन से अधिक जमीन दी जाएगी.'

संगठन ने कहा कि अगर मस्जिद की प्रबंधन समिति स्वेच्छा से मौजूदा शाही मस्जिद ईदगाह को ध्वस्त कर देती है और जमीन समिति को सौंप दी जाती है तो वह 'चौरासी कोस परिक्रमा' की परिधि के बाहर कुछ और जमीन भी देगी.

यह भी पढ़ें- श्रीकृष्ण जन्मभूमि के मालिकाना हक मामले में कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला

वरिष्ठ दीवानी न्यायाधीश के अवकाश पर होने के कारण आवेदन सिविल न्यायाधीश द्वितीय अनुपम सिंह को सौंपा गया.

(पीटीआई भाषा)

मथुरा : एक हिंदू संगठन (Hindu outfit ) ने मंगलवार को मथुरा की एक अदालत (Mathura court ) में याचिका दायर कर कटरा केशव देव मंदिर में कथित तौर पर स्थित 17वीं सदी की शाही मस्जिद (shahi Masjid) से बड़ा भूखंड देने की पेशकश की, अगर मस्जिद प्रबंधन समिति स्वेच्छा से मुगल काल की मस्जिद को खुद से ध्वस्त करने के लिए सहमत हो जाती है.

श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन समिति 9Sri Krishna Janmabhumi Mukti Aandolan Samiti) ने मथुरा के वरिष्ठ सिविल जज की अदालत में दायर अपनी अर्जी में कहा कि वह मंदिर शहर के 'चौरासी कोस परिक्रमा' क्षेत्र के बाहर मस्जिद प्रबंधन समिति को एक बड़ा भूखंड देगी.

श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन समिति के अध्यक्ष अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने कहा, 'इंतजामिया समिति (प्रबंधन समिति) को शाही मस्जिद ईदगाह की जमीन से अधिक जमीन दी जाएगी.'

संगठन ने कहा कि अगर मस्जिद की प्रबंधन समिति स्वेच्छा से मौजूदा शाही मस्जिद ईदगाह को ध्वस्त कर देती है और जमीन समिति को सौंप दी जाती है तो वह 'चौरासी कोस परिक्रमा' की परिधि के बाहर कुछ और जमीन भी देगी.

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वरिष्ठ दीवानी न्यायाधीश के अवकाश पर होने के कारण आवेदन सिविल न्यायाधीश द्वितीय अनुपम सिंह को सौंपा गया.

(पीटीआई भाषा)

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