नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र को 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने और स्मारक हॉल व संग्रहालय बनाने का निर्देश देने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी. प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला ने याचिकाकर्ता के वकील से कहा कि जश्न मनाने का सबसे अच्छा तरीका कड़ी मेहनत करना है, जैसे नेता जी ने कड़ी मेहनत की.
मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि यह भारत सरकार के विचार करने का मामला है. याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील के.के. रमेश से उन्होंने कहा कि अदालत के अधिकार क्षेत्र को गंभीरता से लें, आप एक वकील भी हैं.
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Supreme Court dismisses a PIL seeking direction to declare national holiday on the birth anniversary of Netaji Subhas Chandra Bose.
— ANI (@ANI) November 14, 2022 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
Court dismisses the PIL saying this is a matter for Government of India to decide.
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— ANI (@ANI) November 14, 2022
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— ANI (@ANI) November 14, 2022
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मुख्य न्यायाधीश ने वकील से जनहित याचिका का मजाक नहीं बनाने को कहा. याचिका को खारिज करते हुए पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा मांगे गए निर्देश स्पष्ट रूप से कार्यकारी नीति के दायरे में आते हैं. मदुरै के निवासी रमेश ने याचिका दाखिल कर नेती जी की जयंती पर छुट्टी घोषित करने की मांग की थी.