नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली के कैंट स्थित बेस अस्पताल (Base Hospital Delhi Cant) को निर्देश दिए हैं कि वह पूर्व सैनिक का इलाज करे. पूर्व सैनिक को एड्स है. उसे हर सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है.
सीजेआई यूयू ललित और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी (CJI UU Lalit and Justice Bela M Trivedi) की पीठ पूर्व सैनिक की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसने आरोप लगाया था कि उसे एक सैन्य अस्पताल में खून चढ़ाने के दौरान एड्स हुआ था.
आज अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होकर उन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की और कहा कि नाको (NACO) गाइडलाइन के अनुसार उन्हें एड्स है. पूर्व सैनिक ने कहा, 'पहले मेरी सीडी4 की संख्या 324 थी, अब कल यह 196 थी. 200 से नीचे ... इसलिए अब मैं एड्स का मरीज हूं, मेरा इलाज नहीं हो रहा है.'
उन्होंने अदालत से यह भी कहा कि जब दिल्ली कैंट में इलाज की सुविधा मांगी तो ऐसा नहीं किया गया. याचिकाकर्ता के अनुसार 2002 में खून चढ़ाया गया था. 2014 में उनका एचआईवी के लिए परीक्षण किया गया जिसके परिणाम नकारात्मक थे, लेकिन जब दोबारा जांच की गई तो जांच पॉजिटिव निकली.
कोर्ट ने उन्हें जांच और इलाज के लिए कल दिल्ली कैंट अस्पताल जाने को कहा. साथ ही उनका खर्चे की प्रतिपूर्ति करने का भी निर्देश दिया. अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख तक टेस्ट रिपोर्ट मांगी है. मामले की सुनवाई 22 नवंबर को होगी.