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मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, गुजरात HC के आदेश को दी चुनौती - मोदी सरनेम मामला

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी (Former Congress president Rahul Gandhi) ने मोदी सरनेम मामले में गुजरात हाई कोर्ट फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है.

मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी पहुंचे सुप्रीम कोर्ट
Rahul Gandhi Moves Supreme Court
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Published : Jul 15, 2023, 5:31 PM IST

Updated : Jul 15, 2023, 5:45 PM IST

नई दिल्ली : कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी (Former Congress president Rahul Gandhi) ने मोदी सरनेम मामले में गुजरात हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. इसी सिलसिले में राहुल गांधी ने गुजरात हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ एक याचिका दाखिल की है. बता दें कि 7 जुलाई को गुजरात हाई कोर्ट ने राहुल गांधी की उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें उन्होंने मोदी उपनाम को लेकर मानहानि के मामले में अपनी सजा पर रोक लगाने की मांग की थी.

फैसले में गुजरात हाई कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा बरकरार रखी थी. साथ ही गुजरात हाई कोर्ट ने कहा था कि ट्रायल कोर्ट का दोषी ठहराने का आदेश उचित है, उक्त आदेश में हस्तक्षेप करने की कोई जरूरत नहीं है. इसलिए आवेदन खारिज किया जाता है.

गौरतलब है कि 13 अप्रैल 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक रैली में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा था, 'सभी चोरों का सामान्य उपनाम मोदी कैसे है ?' इस दौरान राहुल गांधी ने कहा, 'नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी का सरनेम कॉमन क्यों है?' राहुल गांधी के इसी बयान को आधार बनाकर भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का केस दर्ज कराया था. इसी मामले में राहुल गांधी को सजा सुनाई गई थी.

इस मामले में सूरत की एक कोर्ट ने 23 मार्च, 2023 को राहुल गांधी को दोषी ठहराते हुए 2 साल कैद की सजा सुनाई थी. इसके बाद राहुल गांधी को लोकसभा के सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था. हालांकि उन्हें उसी दिन जमानते दे दी थी, जिससे वह 30 दिन के अंदर इसके खिलाफ अपील कर सकें.

फलस्वरूप इसके बाद राहुल गांधी सूरत सेशन कोर्ट का रुख पहुंचे थे. कोर्ट में उन्होंने अपनी दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग की थी, जिसे 20 अप्रैल को खारिज कर दिया गया था. इसके बाद गुजरात हाई कोर्ट द्वारा भी उनकी पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी गई थी.

ये भी पढ़ें - मोदी उपनाम मानहानि मामले में राहुल गांधी की सजा बरकरार, गुजरात HC ने खारिज की याचिका

नई दिल्ली : कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी (Former Congress president Rahul Gandhi) ने मोदी सरनेम मामले में गुजरात हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. इसी सिलसिले में राहुल गांधी ने गुजरात हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ एक याचिका दाखिल की है. बता दें कि 7 जुलाई को गुजरात हाई कोर्ट ने राहुल गांधी की उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें उन्होंने मोदी उपनाम को लेकर मानहानि के मामले में अपनी सजा पर रोक लगाने की मांग की थी.

फैसले में गुजरात हाई कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा बरकरार रखी थी. साथ ही गुजरात हाई कोर्ट ने कहा था कि ट्रायल कोर्ट का दोषी ठहराने का आदेश उचित है, उक्त आदेश में हस्तक्षेप करने की कोई जरूरत नहीं है. इसलिए आवेदन खारिज किया जाता है.

गौरतलब है कि 13 अप्रैल 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक रैली में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा था, 'सभी चोरों का सामान्य उपनाम मोदी कैसे है ?' इस दौरान राहुल गांधी ने कहा, 'नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी का सरनेम कॉमन क्यों है?' राहुल गांधी के इसी बयान को आधार बनाकर भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का केस दर्ज कराया था. इसी मामले में राहुल गांधी को सजा सुनाई गई थी.

इस मामले में सूरत की एक कोर्ट ने 23 मार्च, 2023 को राहुल गांधी को दोषी ठहराते हुए 2 साल कैद की सजा सुनाई थी. इसके बाद राहुल गांधी को लोकसभा के सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था. हालांकि उन्हें उसी दिन जमानते दे दी थी, जिससे वह 30 दिन के अंदर इसके खिलाफ अपील कर सकें.

फलस्वरूप इसके बाद राहुल गांधी सूरत सेशन कोर्ट का रुख पहुंचे थे. कोर्ट में उन्होंने अपनी दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग की थी, जिसे 20 अप्रैल को खारिज कर दिया गया था. इसके बाद गुजरात हाई कोर्ट द्वारा भी उनकी पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी गई थी.

ये भी पढ़ें - मोदी उपनाम मानहानि मामले में राहुल गांधी की सजा बरकरार, गुजरात HC ने खारिज की याचिका

Last Updated : Jul 15, 2023, 5:45 PM IST
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