बदायूं : जिले में साल 2022 में नवंबर महीने में एक व्यक्ति ने क्रूरता के साथ एक चूहे की हत्या कर दी थी. मामले से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया था. पशु प्रेमी ने आरोपी पर मुकदमा दर्ज कराया था. पुलिस मामले की जांच कर रही थी. पुलिस ने जांच के आधार पर 30 पेज की चार्जशीट दाखिल की है. इसे कोर्ट में दाखिल भी कर दिया है. इसमें कई बिदुंओं पर आरोपी को दोषी ठहराया गया है.
शहर के कल्याण नगर निवासी पशु प्रेमी विकेन्द्र कुमार ने बताया कि पिछले साल 2022 में 24 नवंबर को वह पनवड़ीया मोहल्ले से होकर गुजर रहे थे. इस दौरान मनोज कुमार एक चूहे की पूंछ में पत्थर बांधकर उसे नाले में डुबो रहा था. टोकने पर भी वह नहीं माना. उल्टा झगड़ने पर आमादा हो गया. बाद में चूहे काे नाले से निकाला गया था. हालांकि तब तक उसकी मौत हो गई थी. पुलिस से मामले की शिकायत की गई थी. काफी दौड़भाग करने के बाद कोतवाली पुलिस ने आरोपी पर मुकदमा दर्ज किया था.
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बरेली आईवीआरआई में चूहे का पोस्टमार्टम कराया गया था. पुलिस ने मामले में संबंधित लोगों के बयान भी दर्ज किए थे. चूहे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को भी जांच प्रक्रिया में शामिल किया गया. पुलिस ने जांच के बाद मामले में 30 पेज की चार्जशीट तैयार की है. स्थानीय पशु अधिकार कार्यकर्ता विकेन्द्र शर्मा ने बताया कि चूहे कई लोगों के लिए सिर्फ एक जानवर हो सकते हैं, लेकिन जिस तरह से इसे मारा गया, वह क्रूरता की श्रेणी में आता है, इसलिए मैंने इस मामले काे उठाया. आगे भी वह पशुओं के हित में आवाज उठाते रहेंगे. पुलिस के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट, वीडियो, साक्ष्य और स्थानीय लोगों के बयान के आधार पर जांच अधिकारी ने मनोज कुमार के खिलाफ चार्जशीट दायर की है.
वरिष्ठ अधिवक्ता स्वतंत्र प्रकाश गुप्ता का कहना है कि इस मामले में 5 साल तक की सजा का प्रावधान है. फैसला साक्ष्य पर निर्भर करेगा. मेरे दृष्टिकोण से धारा 429 में जिन पशुओं का विवरण है, उसमें हाथी, घोड़ा, गाय, बैल या जिन पशुओं का मूल्य 50 रुपये से अधिक है, वे शामिल हैं. ऐसे में वादी पक्ष को यह भी दिखाना होगा कि जिस पशु के साथ क्रूरता हुई, उसका मूल्य क्या है. क्रूरता अधिनियम भी पालतू पशुओं पर लागू होता है. ऐसे में यह भी देखना पड़ेगा कि चूहा पालतू पशु की श्रेणी में आता है या नहीं.
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