मुरैना। मध्यप्रदेश रेल विभाग का एक अजीबो गरीब कारनामा सामने आया है. विभाग द्वारा एक नोटिस बजरंग बली को जारी की गई है. हैरत की बात यह है कि, रेलवे ने इस नोटिस में बजरंग बली को ही अतिक्रमणकारी बताते हुए 7 दिन में अतिक्रमण हटाने को कहा है. रेलवे की तरफ से यह भी चेतावनी दी गई है कि, अतिक्रमण नहीं हटाने पर रेलवे कार्रवाई करेगा और जेसीबी के खर्च की वसूली बजरंग बली से होगी.
रेलवे की जमीन पर है मंदिर: ग्वालियर-श्योपुर ब्रॉडगेज लाइन का काम चल रहा है. मुरैना जिले की सबलगढ़ तहसील में एक हनुमान जी का मंदिर ब्रॉडगेज लाइन के बीच में है. यह भी बताया जा रहा है कि, यह मंदिर रेलवे की जमीन पर है. इसलिए रेल विभाग ने यह अजीबोगरीब नोटिस बजरंग बली को जारी कर दिया है. रेल विभाग ने इस नोटिस में बजरंग बली को अतिक्रमणकारी बताते हुए लिखा है कि, आपने रेलवे की जमीन पर में मकान बनाकर अतिक्रमण किया है.
7 दिन की मोहलत: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे रेलवे के इस पत्र में लिखा है कि, आपके द्वारा सबलगढ़ के मध्य किलोमीटर में मकान बनाकर रेलवे भूमि पर अतिक्रमण कर लिया गया है. आप इस नोटिस के 7 दिन के अंदर रेलवे भूमि पर किया गया अतिक्रमण हटाकर रेलवे भूमि को खाली करें अन्यथा आपके द्वारा किए गए अतिक्रमण को प्रशासन द्वारा हटाने की कार्रवाई की जाएगी. जिसका हर्जाना एवं खर्च की जिम्मेदारी स्वयं आपकी ( भगवान बजरंग बली की) होगी. बजरंग बली को दिए गए इस नोटिस की प्रति सहायक मंडल अभियंता ग्वालियर और जीआरपी थाना प्रभारी ग्वालियर को भी भेजी गई है.
अधिकारी ने बताई नोटिस की सच्चाई: यह रेलवे का नोटिस झांसी रेल मण्डल के वरिष्ठ खण्ड अभियंता, जौरा अलापुर की ओर से 8 फरवरी को सबलगढ़ में स्थित बजरंग बली के नाम जारी किया गया है. जो इस समय इंटरनेट मीडिया पर खूब वायरल हाे रहा है. इस नोटिस की सच्चाई झांसी रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी मनोज माथुर ने फोन पर बताया कि ''यह नोटिस पूरी तरह सही है. साथ ही उन्होंने कहा त्रुटिवश मंदिर मालिक की जगह भगवान बजरंग बली का नाम नोटिस में लिख गया है, इसे सुधारा जा रहा है''.