नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि आयकर विभाग एक अभियान के दौरान समाचार पोर्टल न्यूजलॉन्ड्री के परिसर से जब्त सामग्री की गोपनीयता बनाए रखने और उसके लीक नहीं होने को सुनिश्चित करने के अपने आश्वासन को पूरा करने के लिए बाध्य है.
समाचार पोर्टल और उसके सह-संस्थापक अभिनंदन सेखरी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही अदालत ने कहा कि तलाशी अभियान को चुनौती देने से संबंधित किसी भी शिकायत पर जरुरत के आधार पर आगे सुनवाई की जा सकती है. पीठ ने कहा कि सभी पक्षों के अधिकारों और असहमति प्रकट करने के अधिकार को बरकरार रखा गया है.
आयकर विभाग के वकील ने न्यायमूर्ति मनमोहन और न्यायमूर्ति नवीन चावला की पीठ को आश्वस्त किया कि प्रशासन द्वारा जब्त सामग्री का उपयोग कानून के अनुसार किया जाएगा, जिसमें सूचनाएं/दस्तावेज अन्य सरकारी एजेंसियों के साथ साझा करना शामिल है, और इसे किसी तीसरे पक्ष को लीक नहीं किया जाएगा.
आयकर विभाग के वकील अजित शर्मा ने कहा, 'जब्त सामग्री आयकर विभाग के पास सुरक्षित है। जब्त सामग्री लीक नहीं की जाएगी। ऐसी सामग्री को लीक करना गैरकानूनी होगा.'
अदालत ने कहा, 'प्रतिवादी ने आश्वस्त किया है और अदालत से वादा किया है कि जब्त की गयी सामग्री लीक नहीं होगी और आयकर अधिनियम में लिखित गोपनीयता के सिद्धांत का पालन किया जाएगा. प्रतिवादी द्वारा दिए गए हलफनामे को अदालत ने स्वीकार किया है और प्रतिवादी इसके अनुपालन के लिए बाध्य है.'
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याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे ने कहा कि आयकर विभाग ने सूचना एकत्र करने से पहले अगर निजी जानकारी विलोपित करने का अवसर दिया होता तो लीक होने की चिंता ही नहीं होती.
उन्होंने कहा कि विभाग के आश्वासन देने के बाद वह फिलहाल अभियान के संबंध में इस समय कोई अर्जी नहीं देंगे.
उल्लेखनीय है कि 10 सितंबर को न्यूज पोर्टल के परिसरों में तलाशी ली गई थी, जिस दौरान आयकर विभाग के अधिकारियों ने याचिकाकर्ता का एक मोबाइल फोन और लैपटॉप जब्त किया था.
(पीटीआई-भाषा )