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टीका लगाए छात्र को कॉलेज में प्रवेश करने पर रोका गया

कर्नाटक के विजयपुरा में कॉलेज में शुक्रवार को एक व्यक्ति को अपने माथे पर टीका लगाए रखने के कारण परिसर में प्रवेश करने से रोक दिया गया. इसके बाद शिक्षक व छात्र के बीच जमकर मारपीट हुई.

Student stopped at college entrance
टीका लगाए छात्र को कॉलेज में प्रवेश करने पर रोका
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Published : Feb 19, 2022, 2:03 PM IST

Updated : Feb 20, 2022, 9:24 AM IST

विजयपुरा: कर्नाटक के विजयपुरा में एक कॉलेज में शुक्रवार को एक व्यक्ति को अपने माथे पर टीका लगाए रखने के कारण परिसर में प्रवेश करने से रोक दिया गया और छात्र को इसे हटाने के लिए कहा गया. लेक्चरर ने छात्र को गेट पर रोककर कहा की कॉलेज में प्रवेश करने के लिए पहले सिंदूर का टीका हटा दो क्योंकि हिजाब और भगवा स्कार्फ की ही तरह कैंपस में टीका भी लगाकर नहीं आया जा सकता. इसके बाद शिक्षक व छात्र के बीच जमकर मारपीट हुई.

यह भी पढ़ें- Karnataka Hijab Row: प्रदेश सरकार ने HC से कहा, हिजाब इस्लामी धार्मिक प्रथा का आवश्यक अंग नहीं

गौरतलब है कि राज्य में हिजाब विवाद को देखते हुए कर्नाटक उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश और राज्य सरकार के आदेश ने हिजाब और भगवा स्कार्फ के उपयोग को प्रतिबंधित कर दिया है लेकिन आदेश में किसी को भी माथे पर टीका लगाने से प्रतिबंधित करने की बात नहीं की गई है. इससे पहले उच्च न्यायालय में बहस हुई थी, जहाँ राज्य सरकार के आदेश को चुनौती देने वाली मुस्लिम लड़कियों के वकील ने तर्क दिया कि हिजाब, माथे पर सिंदूर लगाना, टीका लगाना, चूड़ियाँ, सिखों द्वारा पहनी जाने वाली पगड़ी और रुद्राक्ष पहनना जैसी एक धार्मिक प्रथा है.

विजयपुरा: कर्नाटक के विजयपुरा में एक कॉलेज में शुक्रवार को एक व्यक्ति को अपने माथे पर टीका लगाए रखने के कारण परिसर में प्रवेश करने से रोक दिया गया और छात्र को इसे हटाने के लिए कहा गया. लेक्चरर ने छात्र को गेट पर रोककर कहा की कॉलेज में प्रवेश करने के लिए पहले सिंदूर का टीका हटा दो क्योंकि हिजाब और भगवा स्कार्फ की ही तरह कैंपस में टीका भी लगाकर नहीं आया जा सकता. इसके बाद शिक्षक व छात्र के बीच जमकर मारपीट हुई.

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गौरतलब है कि राज्य में हिजाब विवाद को देखते हुए कर्नाटक उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश और राज्य सरकार के आदेश ने हिजाब और भगवा स्कार्फ के उपयोग को प्रतिबंधित कर दिया है लेकिन आदेश में किसी को भी माथे पर टीका लगाने से प्रतिबंधित करने की बात नहीं की गई है. इससे पहले उच्च न्यायालय में बहस हुई थी, जहाँ राज्य सरकार के आदेश को चुनौती देने वाली मुस्लिम लड़कियों के वकील ने तर्क दिया कि हिजाब, माथे पर सिंदूर लगाना, टीका लगाना, चूड़ियाँ, सिखों द्वारा पहनी जाने वाली पगड़ी और रुद्राक्ष पहनना जैसी एक धार्मिक प्रथा है.

Last Updated : Feb 20, 2022, 9:24 AM IST
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