नई दिल्ली : साल 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा (northeast delhi February 2020 riots) के मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने आरोपी दिनेश यादव को दोषी (delhi riot dinesh yadav karkardooma court) करार दिया. एडिशनल सेशंस जज वीरेंद्र भट्ट (Additional Sessions Judge Virender Bhat) ने दोषी दिनेश को पांच साल जेल की सजा सुनाई.
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र भट ने पिछले महीने अपने फैसले में दिनेश यादव को एक घर को आग लगाने वाली दंगाई भीड़ में शामिल होने का दोषी पाया था. इन दंगों के मामलों में पहली बार किसी व्यक्ति को सजा सुनाई गई है. मामले की सुनाई के दौरान यादव की अधिवक्ता शिखा गर्ग ने बताया कि अदालत ने उनके मुवक्किल पर 12 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. विस्तृत आदेश की प्रतीक्षा की जा रही है.
दंगाइयों की भीड़ ने घर पर हमला किया
अभियोजन पक्ष के अनुसार यादव 'दंगाई भीड़ का सक्रिय सदस्य था' और वह 25 फरवरी की रात मनोरी नामक 73 वर्षीय महिला के घर में तोड़फोड़ करने और आग लगाने वालों में शामिल था. मनोरी ने आरोप लगाया था कि करीब 150-200 दंगाइयों की भीड़ ने उनके घर पर हमला किया था, जब उनका परिवार घर पर नहीं था. इस दौरान दंगाइयों ने सारा सामान लूट लिया और भैंस तक भी अपने साथ ले गए.
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53 लोगों की मौत, 700 से अधिक घायल
दिनेश यादव (25) को आठ जून 2020 को गिरफ्तार किया गया था. अदालत ने तीन अगस्त, 2021 को उसपर आरोप तय किये . छह दिसंबर को उसे दोषी करार दिया गया. उत्तर-पूर्वी दिल्ली में फरवरी 2020 में नागरिकता (संशोधन) कानून के समर्थकों और विरोधियों के बीच हिंसा के बाद सांप्रदायिक झड़पें हुई थीं, जिसमें कम से कम 53 लोगों की मौत हो गई थी और 700 से अधिक लोग घायल हुए थे.