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'इंटरनेशनल टूर्नामेंट में चयन के लिए नेशनल कैंप में शामिल होना जरूरी नहीं'

मनिका बत्रा की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र को अपना पक्ष रखने को कहा था. इसके जवाब में गुरुवार को केंद्र की तरफ से सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने अपना पक्ष रखा. इसमें कहा गया, 'उम्मीदवारों के चयन के लिए योग्यता ही एकमात्र मानदंड होना चाहिए और इससे किसी शिविर में भाग लेने/भाग नहीं लेने से कोई संबंध नहीं है. भारत अपने सर्वश्रेष्ठ एथलीटों को आगे भेजने से नहीं रोकेगा.'

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मनिका बत्रा
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Published : Sep 23, 2021, 5:15 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के उस प्रावधान पर रोक लगा दी है, जिसमें कहा गया है कि अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में चयन के लिए नेशनल कैंप में शामिल होना अनिवार्य है. जस्टिस रेखा पल्ली ने ये आदेश टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा की याचिका पर दिया.

सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश एएसजी चेतन शर्मा ने कहा, चयन का एकमात्र आधार मेरिट होना चाहिए. मामले में स्वतंत्र जांच कराई जाएगी. स्पोर्ट्स कोड में ऐसा कुछ नहीं है, जो किसी खिलाड़ी को इस आधार पर रोक लगाए कि उसने कैंप में हिस्सा नहीं लिया है. ऐसा होने से देश एक प्रतिभा से वंचित रह जाएगा.

यह भी पढ़ें: '2 दिन में बताएं मनिका मामले में क्‍या फैसला लिया', HC का मंत्रालय को निर्देश

20 सितंबर को कोर्ट ने केंद्र सरकार और टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया को नोटिस जारी किया था. टेबल टेनिस फेडरेशन ने हाल ही में एशियन चैंपियनशिप के लिए टीम का एलान किया था. इस टीम में मनिका बत्रा का नाम शामिल नहीं था. मनिका बत्रा ने इस फैसले के खिलाफ यचिका दायर की है.

यह भी पढ़ें: टेनिस स्टार मनिका बत्रा Asian TT Championships के लिए भारतीय टीम से बाहर

बत्रा की वर्ल्ड रैंकिंग 56वीं है, जबकि उसकी जगह 97वीं वर्ल्ड रैंकिंग की सुतीर्थ मुखर्जी को भेजा जा रहा है. फेडरेशन के मुताबिक मनिका ने सोनीपत में हुए नेशनल कैंप में हिस्सा नहीं लिया था, जिसकी वजह से उन्हें टीम में शामिल नहीं किया गया.

यह भी पढ़ें: स्टार खिलाड़ी मनिका बत्रा के मैच फिक्सिंग के आरोप पर TTFI ने बैठक बुलाई

एशियन चैंपियनशिप की शुरुआत दोहा में 28 सितंबर से शुरू होने वाली है. टोक्यो ओलंपिक के बाद से मनिका बत्रा और फेडरेशन के बीच संबंध खराब हैं. टोक्यो ओलंपिक में मनिका नेशनल कोच के बिना ही खेलने उतरी थीं, जिसकी वजह से फेडरेशन ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया था. मनिका ओलंपिक के सिंगल्स में तीसरे राउंड में पहुंची थीं. ऐसा करने वाली वह पहली भारतीय महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी थीं.

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के उस प्रावधान पर रोक लगा दी है, जिसमें कहा गया है कि अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में चयन के लिए नेशनल कैंप में शामिल होना अनिवार्य है. जस्टिस रेखा पल्ली ने ये आदेश टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा की याचिका पर दिया.

सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश एएसजी चेतन शर्मा ने कहा, चयन का एकमात्र आधार मेरिट होना चाहिए. मामले में स्वतंत्र जांच कराई जाएगी. स्पोर्ट्स कोड में ऐसा कुछ नहीं है, जो किसी खिलाड़ी को इस आधार पर रोक लगाए कि उसने कैंप में हिस्सा नहीं लिया है. ऐसा होने से देश एक प्रतिभा से वंचित रह जाएगा.

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20 सितंबर को कोर्ट ने केंद्र सरकार और टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया को नोटिस जारी किया था. टेबल टेनिस फेडरेशन ने हाल ही में एशियन चैंपियनशिप के लिए टीम का एलान किया था. इस टीम में मनिका बत्रा का नाम शामिल नहीं था. मनिका बत्रा ने इस फैसले के खिलाफ यचिका दायर की है.

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बत्रा की वर्ल्ड रैंकिंग 56वीं है, जबकि उसकी जगह 97वीं वर्ल्ड रैंकिंग की सुतीर्थ मुखर्जी को भेजा जा रहा है. फेडरेशन के मुताबिक मनिका ने सोनीपत में हुए नेशनल कैंप में हिस्सा नहीं लिया था, जिसकी वजह से उन्हें टीम में शामिल नहीं किया गया.

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एशियन चैंपियनशिप की शुरुआत दोहा में 28 सितंबर से शुरू होने वाली है. टोक्यो ओलंपिक के बाद से मनिका बत्रा और फेडरेशन के बीच संबंध खराब हैं. टोक्यो ओलंपिक में मनिका नेशनल कोच के बिना ही खेलने उतरी थीं, जिसकी वजह से फेडरेशन ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया था. मनिका ओलंपिक के सिंगल्स में तीसरे राउंड में पहुंची थीं. ऐसा करने वाली वह पहली भारतीय महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी थीं.

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