नई दिल्ली : ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (ओसीआई) कार्ड दोबारा बनाने के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र को अहम निर्देश दिया है. एक भारतीय नागरिक के ओसीआई कार्ड आवेदन पर पुनर्विचार करने का निर्देश देते हुए हाईकोर्ट ने केंद्र से का कि आवेदक की शैक्षिक योग्यता और साख को ध्यान में रखा जाए. हाईकोर्ट ने कहा है कि पुराना ओसीआई कार्ड कैंसल न किया जाए.
दिल्ली उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह की पीठ ने ओसीआई कार्ड आवेदन करने वाले व्यक्ति को 22 अगस्त तक ओसीआई कार्ड के लिए दोबारा अप्लाई करने की अनुमति दे दी. कोर्ट ने कहा कि ओसीआई कार्ड के लिए आवेदक अमेरिका में अपने आवास के निकटतम भारतीय वाणिज्य दूतावास या किसी अन्य प्रसंस्करण एजेंसी के साथ नए सिरे से आवेदन कर सकता है.
25 सितंबर से पहले करें फैसला
अदालत ने ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (Overseas Citizen of India) कार्ड को लेकर कहा कि याचिकाकर्ता के आवेदन पर फैसला 25 सितंबर, 2021 या उससे पहले लिया जाए. अब आवेदन पर दोबारा विचार किया जाएगा और कानून के अनुसार ओसीआई कार्ड निर्गत करने पर फैसला लिया जाएगा.
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दरअसल, अदालत आसिफ हकीम आदिल (Asif Hakim Adil) की याचिका पर सुनवाई कर रही थी. ओसीआई कार्ड को लेकर आसिफ की याचिका पर अधिवक्ता फेबिन एम वर्गीस और धीरज ए फिलिप ने पैरवी की. याचिका में में गृह मंत्रालय द्वारा आसिफ के ओसीआई कार्ड को रद्द करने के 7 फरवरी, 2020 के आदेश को रद्द करने की मांग की गई थी.
(पीटीआई-भाषा)