वाराणसी: विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए अवनीश गौतम की अदालत ने जैतपुरा थाना क्षेत्र में रेप पीड़िता गायिका मामले में गवाही नहीं देने के लिए जानलेवा हमले, मारपीट व धमकाने के मामले में पूर्व विधायक विजय मिश्रा, उसके पुत्र विष्णु मिश्रा, भतीजे मनीष व विकास मिश्रा और दामाद मुकेश तिवारी पर आरोप निर्धारित किए. अब मुकदमे में अगली सुनवाई के लिए 9 अक्टूबर की तारीख तय कर है.
इस मामले में आरोपी पूर्व विधायक विजय मिश्र को पुलिस कस्टडी में आगरा जेल से लाकर कोर्ट में पेश किया गया. मनीष मिश्रा को बुलंदशहर जेल और विष्णु मिश्रा को लखीमपुर जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया. विजय मिश्रा की बेटी गरिमा तिवारी की तरफ से अत्यधिक बीमार होने के कारण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए स्थगन की मांग की गई. इसे स्वीकार करते हुए न्यायालय द्वारा 9 अक्टूबर को उसे उपस्थित होने का निर्देश दिया गया.
आरोप तय किए जाते समय एडीजीसी विनय कुमार सिंह अभियोजन की तरफ से कोर्ट में मौजूद रहे. प्रकरण के मुताबिक, भदोही में गायिका के साथ सामूहिक रेप किया गया था. इसमें पूर्व विधायक विजय मिश्रा व अन्य आरोपी हैं. इसी मामले में गवाही नहीं देने के लिए उसके जैतपुरा क्षेत्र स्थित आवास पर जानलेवा हमला कर धमकाया गया था. इसी मामले में पूर्व विधायक सहित अन्य के खिलाफ कोर्ट ने आरोप तय किया.
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