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महाराष्ट्र के 4 मौलवियों के खिलाफ मामला, भड़काऊ भाषण देने का आरोप - Mumbai Police

महाराष्ट्र के डोंगरी इलाके में एक कार्यक्रम के दौरान भड़काऊ भाषण देते समय धार्मिक भावनाओं को भड़काने के मामले में विभिन्न राज्यों के चार मुस्लिम मौलवियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 153 और 295 के तहत मामला दर्ज किया गया है. मुंबई पुलिस ने जानकारी दी.

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Published : Nov 2, 2022, 2:55 PM IST

Updated : Nov 2, 2022, 7:55 PM IST

मुंबई : मुंबई पुलिस ने शिया समुदाय की भावनाएं आहत करने के आरोप में चार मुस्लिम धर्मगुरुओं के खिलाफ प्राथमिकी (FIR against Muslim religious leaders) दर्ज की है. एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि जे.जे. मार्ग थाना पुलिस ने मुंबई में रहने वाले व्यक्ति की शिकायत पर मंगलवार को लखनऊ, हैदराबाद, चेन्नई और कश्मीर के निवासी चार आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया.

जे.जे. मार्ग थाने के अधिकारी ने बताया, "हमने कई शिकायतें मिलने के बाद प्राथमिकी दर्ज की. हमने शिकायतकर्ता से ऑडियो/वीडियो साक्ष्य जमा करने को कहा है. अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है. मामले की जांच जारी है." अधिकारी ने कहा कि शिकायतकर्ता ने दावा किया है कि एक आरोपी ने सितंबर में पाकिस्तान में रहने वाले एक मौलवी का समर्थन किया था और साथ ही शिया समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाई थी.

उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता ने अन्य तीन आरोपियों पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने और राष्ट्र विरोधी बात करने का आरोप लगाया है. अधिकारी ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 153-ए, 153-बी और 295 के तहत मामला दर्ज किया गया है.

मुंबई : मुंबई पुलिस ने शिया समुदाय की भावनाएं आहत करने के आरोप में चार मुस्लिम धर्मगुरुओं के खिलाफ प्राथमिकी (FIR against Muslim religious leaders) दर्ज की है. एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि जे.जे. मार्ग थाना पुलिस ने मुंबई में रहने वाले व्यक्ति की शिकायत पर मंगलवार को लखनऊ, हैदराबाद, चेन्नई और कश्मीर के निवासी चार आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया.

जे.जे. मार्ग थाने के अधिकारी ने बताया, "हमने कई शिकायतें मिलने के बाद प्राथमिकी दर्ज की. हमने शिकायतकर्ता से ऑडियो/वीडियो साक्ष्य जमा करने को कहा है. अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है. मामले की जांच जारी है." अधिकारी ने कहा कि शिकायतकर्ता ने दावा किया है कि एक आरोपी ने सितंबर में पाकिस्तान में रहने वाले एक मौलवी का समर्थन किया था और साथ ही शिया समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाई थी.

उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता ने अन्य तीन आरोपियों पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने और राष्ट्र विरोधी बात करने का आरोप लगाया है. अधिकारी ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 153-ए, 153-बी और 295 के तहत मामला दर्ज किया गया है.

Last Updated : Nov 2, 2022, 7:55 PM IST
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