कोलकाता: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल पुलिस को आईआईटी-खड़गपुर के तीसरे वर्ष के छात्र की मौत की जांच को लेकर एक रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया. असम निवासी यह छात्र छात्रावास में अपने कमरे में मृत पाया गया था. न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा ने पुलिस को सुनवाई की अगली तारीख को केस डायरी पेश करने का निर्देश दिया. उच्च न्यायालय मृतक छात्र फैजान अहमद के पिता की याचिका पर सुनवाई कर रहा है. अहमद के पिता ने बेटे की मौत की विशेष जांच दल (SIT) से जांच कराने का अनुरोध किया है.
न्यायमूर्ति मंथा ने पश्चिम मेदिनीपुर के पुलिस अधीक्षक को इस मामले की चल रही जांच को लेकर एक रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया. अदालत ने उन्हें अहमद की मौत की जांच की निगरानी के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी को नियुक्त करने को कहा था. अदालत ने मृतक के शव के विसरा नमूने की जांच रिपोर्ट संभालकर रखने का आदेश दिया है.
असम के तिनसुकिया जिले का रहने वाला अहमद 14 अक्टूबर को आईआईटी-खड़गपुर के छात्रावास में मृत पाया गया था. असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने 20 अक्टूबर को पश्चिम बंगाल की अपनी समकक्ष ममता बनर्जी को पत्र लिखकर उनसे अहमद की मौत से जुड़ी परिस्थितियों की गहन जांच सुनिश्चित कराने का अनुरोध किया था. (पीटीआई-भाषा)