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अंतरराष्ट्रीय पीड़ित दिवस : जानिए क्या होता है इनफ्रोर्समेंट डिसअपियरेंस - संयुक्त राष्ट्र कार्यदल

इनफ्रोर्समेंट डिसअपियरेंस अंतरराष्ट्रीय कानून के बावजूद दुनियाभर में सैंकड़ों लोग हर साल अचानक से गायब हो जाते हैं, जिनकी किसी को कोई सूचना नहीं मिलती. 30 अगस्त को ऐसे ही लोगों की याद में अंतरराष्ट्रीय पीड़ित दिवस मनाया जाता है. इस दिन लोग अपने उन रिश्तेदारों को याद करते हैं जिन्हें अगवा कर के अज्ञात स्थानों पर और खराब परिस्थितियों में कैद कर के रखा गया है.

इनफ्रोर्समेंट डिस अपियरेंस
इनफ्रोर्समेंट डिस अपियरेंस
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Published : Aug 30, 2020, 1:46 PM IST

हैदराबाद : प्रत्येक वर्ष के 30 अगस्त को पीड़ितों लोगों के लिए अंतरराष्ट्रीय पीड़ित दिवस मनाया जाता है. इस दिन लोग अपने उन रिश्तेदारों को याद करते हैं, जिन्हें अगवा कर के अज्ञात स्थानों पर और खराब परिस्थितियों में कैद कर के रखा गया है.

क्या है इनफ्रोर्समेंट डिसअपियरेंस (जबरन अगवा) करना?

जैसा कि नाम से पता चल रहा है, इनफ्रोर्समेंट डिसअपियरेंस होना किसी को उसकी इच्छा के विरुद्ध अचानक गायब करने होता है. इसलिए यह किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी, नजरबंदी या अपहरण को संदर्भित करता है.

इनफ्रोर्समेंट डिसअपियरेंस होने की अनिश्चितता हैा. यह एक अपराध है, जो कारावास या असाधारण निष्पादन से अलग है.यह एक ऐसी स्थिति है, जहां परिवारों की भावनाएं आशा और मायूसी के बीच झूलती रहती हैं, जो एक मनोवैज्ञानिक यातना के समान है.

इनफ्रोर्समेंट डिसअपियरेंस अंतरराष्ट्रीय कानून

इनफ्रोर्समेंट डिसअपियरेंस मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन है. इसे मानवता के खिलाफ अपराध माना जाता है.

अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन (2010) राज्यों को उनके संबंधित क्षेत्रों पर इनफ्रोर्समेंट डिसअपियरेंस से लोगों का बचाव करता है.विशेष रूप से, गायब होने वालों के रिश्तेदारों को न्याय और पुनर्मूल्यांकन प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों के अधिकार की पुष्टि करता है.

व्यक्तियों के गायब होने के विषय में अन्य प्रासंगिक अंतर्राष्ट्रीय उपकरण:-

संयुक्त राष्ट्र से सभी लोगों के संरक्षण पर संयुक्त घोषणा (1992)

इंटर-अमेरिकन कन्वेंशन ऑन फोर्स डिसपर्सन ऑफ पर्सन्स (1994)

अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का कानून (1998)

ट्रायल अंतरराष्ट्रीय पीड़ितों का बचाव करता है

अज्ञवा किए गए व्यक्तियों के रिश्तेदार आमतौर पर न्याय पाने के लिए अपने देश के अधिकारियों की ओर रुख करते हैं, लेकिन उनके प्रयास अक्सर व्यर्थ हो जाते हैं .

यह तब है जब TRIAL इंटरनेशनल उन्हें पूर्ण कानूनी सहायता प्रदान करता है और, यदि वह चाहें, तो अपने मामलों को निम्नलिखित अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार निकायों को सौंप सकते हैं.

संयुक्त राष्ट्र कार्यदल

  • संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार समिति
  • संयुक्त राष्ट्र की लागू विवादों पर समिति
  • मानव अधिकार का यूरोपीय न्यायालय
  • मानव और लोगों के अधिकारों पर अफ्रीकी आयोग
  • मानव अधिकारों पर अंतर-अमेरिकी आयोग
  • इनफ्रोर्समेंट डिसअपियरेंस की समस्या

आतंक का उपकरण

इनफ्रोर्समेंट डिसअपियरेंस अक्सर समाज के भीतर आतंक फैलाने की रणनीति के रूप में उपयोग किया जाता है.यह लोगों में असुरक्षा और भय की भावना उत्पन्न करता है, वह गायब होने वाले करीबी रिश्तेदारों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि समुदायों और समाज को भी प्रभावित करता है.

जोखिम में कौन है?

मानवाधिकारों के रक्षक, पहले से गायब लोगों के रिश्तेदार, प्रमुख गवाह और वकील विशेष रूप से निशाने पर रहते हैं.

इसके तहत सबसे अधिक पुरुष टारगेट किए जाते हैं. महिलाएं संघर्ष का नेतृत्व करती हैं - वैश्विक रूप से, लागू गायब होने के पीड़ितों में से अधिकांश पुरुष हैं.

मनमाने ढंग से हिरासत

गायब होने के वाले कई पीड़ितों को पहले मनमाने ढंग से गिरफ्तार या हिरासत में लिया जाता है . दूसरे शब्दों में, उन्हें गिरफ्तारी के वारंट के बिना गिरफ्तार या हिरासत में लिया जाता है.

यातना

एक गायब व्यक्ति को यातनाएं दी जाती हैं. क्योंकि वह कानून के संरक्षण से पूरी तरह बाहर होते हैं. कानूनी उपायों तक एक पीड़ित की कमी उन्हें भयावह स्थिति में डाल देती है. अगवा होने के शिकार अन्य मानव अधिकारों के उल्लंघन का सामना करते हैं, जैसे यौन हिंसा या यहां तक कि हत्या भी.

हैदराबाद : प्रत्येक वर्ष के 30 अगस्त को पीड़ितों लोगों के लिए अंतरराष्ट्रीय पीड़ित दिवस मनाया जाता है. इस दिन लोग अपने उन रिश्तेदारों को याद करते हैं, जिन्हें अगवा कर के अज्ञात स्थानों पर और खराब परिस्थितियों में कैद कर के रखा गया है.

क्या है इनफ्रोर्समेंट डिसअपियरेंस (जबरन अगवा) करना?

जैसा कि नाम से पता चल रहा है, इनफ्रोर्समेंट डिसअपियरेंस होना किसी को उसकी इच्छा के विरुद्ध अचानक गायब करने होता है. इसलिए यह किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी, नजरबंदी या अपहरण को संदर्भित करता है.

इनफ्रोर्समेंट डिसअपियरेंस होने की अनिश्चितता हैा. यह एक अपराध है, जो कारावास या असाधारण निष्पादन से अलग है.यह एक ऐसी स्थिति है, जहां परिवारों की भावनाएं आशा और मायूसी के बीच झूलती रहती हैं, जो एक मनोवैज्ञानिक यातना के समान है.

इनफ्रोर्समेंट डिसअपियरेंस अंतरराष्ट्रीय कानून

इनफ्रोर्समेंट डिसअपियरेंस मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन है. इसे मानवता के खिलाफ अपराध माना जाता है.

अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन (2010) राज्यों को उनके संबंधित क्षेत्रों पर इनफ्रोर्समेंट डिसअपियरेंस से लोगों का बचाव करता है.विशेष रूप से, गायब होने वालों के रिश्तेदारों को न्याय और पुनर्मूल्यांकन प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों के अधिकार की पुष्टि करता है.

व्यक्तियों के गायब होने के विषय में अन्य प्रासंगिक अंतर्राष्ट्रीय उपकरण:-

संयुक्त राष्ट्र से सभी लोगों के संरक्षण पर संयुक्त घोषणा (1992)

इंटर-अमेरिकन कन्वेंशन ऑन फोर्स डिसपर्सन ऑफ पर्सन्स (1994)

अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का कानून (1998)

ट्रायल अंतरराष्ट्रीय पीड़ितों का बचाव करता है

अज्ञवा किए गए व्यक्तियों के रिश्तेदार आमतौर पर न्याय पाने के लिए अपने देश के अधिकारियों की ओर रुख करते हैं, लेकिन उनके प्रयास अक्सर व्यर्थ हो जाते हैं .

यह तब है जब TRIAL इंटरनेशनल उन्हें पूर्ण कानूनी सहायता प्रदान करता है और, यदि वह चाहें, तो अपने मामलों को निम्नलिखित अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार निकायों को सौंप सकते हैं.

संयुक्त राष्ट्र कार्यदल

  • संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार समिति
  • संयुक्त राष्ट्र की लागू विवादों पर समिति
  • मानव अधिकार का यूरोपीय न्यायालय
  • मानव और लोगों के अधिकारों पर अफ्रीकी आयोग
  • मानव अधिकारों पर अंतर-अमेरिकी आयोग
  • इनफ्रोर्समेंट डिसअपियरेंस की समस्या

आतंक का उपकरण

इनफ्रोर्समेंट डिसअपियरेंस अक्सर समाज के भीतर आतंक फैलाने की रणनीति के रूप में उपयोग किया जाता है.यह लोगों में असुरक्षा और भय की भावना उत्पन्न करता है, वह गायब होने वाले करीबी रिश्तेदारों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि समुदायों और समाज को भी प्रभावित करता है.

जोखिम में कौन है?

मानवाधिकारों के रक्षक, पहले से गायब लोगों के रिश्तेदार, प्रमुख गवाह और वकील विशेष रूप से निशाने पर रहते हैं.

इसके तहत सबसे अधिक पुरुष टारगेट किए जाते हैं. महिलाएं संघर्ष का नेतृत्व करती हैं - वैश्विक रूप से, लागू गायब होने के पीड़ितों में से अधिकांश पुरुष हैं.

मनमाने ढंग से हिरासत

गायब होने के वाले कई पीड़ितों को पहले मनमाने ढंग से गिरफ्तार या हिरासत में लिया जाता है . दूसरे शब्दों में, उन्हें गिरफ्तारी के वारंट के बिना गिरफ्तार या हिरासत में लिया जाता है.

यातना

एक गायब व्यक्ति को यातनाएं दी जाती हैं. क्योंकि वह कानून के संरक्षण से पूरी तरह बाहर होते हैं. कानूनी उपायों तक एक पीड़ित की कमी उन्हें भयावह स्थिति में डाल देती है. अगवा होने के शिकार अन्य मानव अधिकारों के उल्लंघन का सामना करते हैं, जैसे यौन हिंसा या यहां तक कि हत्या भी.

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