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तेलंगाना : सुप्रीम कोर्ट ने दीपावली पर दो घंटे ग्रीन पटाखे जलाने की दी अनुमति - उच्च न्यायालय के आदेश

तेलंगाना फायर वर्क्स डीलर्स एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय के आदेश को संशोधित किया और राज्य में दीपावली के दिन दो घंटे के लिए ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति प्रदान कर दी.

सु्प्रीम कोर्ट
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Published : Nov 13, 2020, 4:22 PM IST

Updated : Nov 13, 2020, 5:07 PM IST

नई दिल्ली : तेलंगाना फायर वर्क्स डीलर्स एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में दीपावली के दौरान दो घंटे के लिए ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दे दी.

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए तेलंगाना उच्च न्यायालय के आदेश को संशोधित किया और तेलंगाना फायर वर्क्स डीलर्स एसोसिएशन (TFWDA) को आंशिक राहत देते हुए दीपावली के दौरान दो घंटे के लिए ग्रीन पटाखे की बिक्री और उसे जलाने की अनुमति दी.

बता दें कि तेलंगाना फायर वर्क्स डीलर्स एसोसिएशन (TFWDA) द्वारा तेलंगाना उच्च न्यायालय के 12 नवंबर के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिस पर आज कोर्ट ने सुनवाई की.

पढ़ें- अयोध्या दीपोत्सव 2020ः दुल्हन की तरह सजी रामनगरी

उल्लेखनीय है कि 12 नवंबर को तेलंगाना उच्च न्यायलय ने राज्य को दीपावली के दौरान लोगों और संगठनों द्वारा आतिशबाजी की बिक्री और उपयोग पर तुरंत प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था.

नई दिल्ली : तेलंगाना फायर वर्क्स डीलर्स एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में दीपावली के दौरान दो घंटे के लिए ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दे दी.

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए तेलंगाना उच्च न्यायालय के आदेश को संशोधित किया और तेलंगाना फायर वर्क्स डीलर्स एसोसिएशन (TFWDA) को आंशिक राहत देते हुए दीपावली के दौरान दो घंटे के लिए ग्रीन पटाखे की बिक्री और उसे जलाने की अनुमति दी.

बता दें कि तेलंगाना फायर वर्क्स डीलर्स एसोसिएशन (TFWDA) द्वारा तेलंगाना उच्च न्यायालय के 12 नवंबर के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिस पर आज कोर्ट ने सुनवाई की.

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उल्लेखनीय है कि 12 नवंबर को तेलंगाना उच्च न्यायलय ने राज्य को दीपावली के दौरान लोगों और संगठनों द्वारा आतिशबाजी की बिक्री और उपयोग पर तुरंत प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था.

Last Updated : Nov 13, 2020, 5:07 PM IST
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