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कोरोना के खिलाफ लड़ाई : जानें, लॉकडाउन के दौरान किन चीजों की छूट मिलेगी

भारत के 32 प्रदेशों में कोरोना संक्रमण को देखते हुए देशव्यापी लॉकडाउन की अवधि 19 दिनों के लिए बढ़ा दी गई है. पहले चरण में 21 दिनों के लॉकडाउन के बाद अब दूसरे चरण में तीन मई तक लॉकडाउन प्रभावी रहेगा. हालांकि, लॉकडाउन की अवधि में कुछ आर्थिक गतिविधियों को सीमित छूट दी गई है. जानें पूरा विवरण

lockdown in india
भारत में लॉकडाउन
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Published : Apr 15, 2020, 11:09 AM IST

नई दिल्ली : केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 15 अप्रैल से 3 मई तक के लॉकडाउन (लॉकडाउन-2) के संदर्भ में बुधवार को गाइडलाइन जारी कर दी. इसमें कृषि क्षेत्र को पूरी तरह छूट दी गई है. हालांकि, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी है.

बुधवार को जारी गाइडलाइन के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि लॉकडाउन 2 के दौरान कम जोखिम वाले क्षेत्रों में सशर्त छूट दी जाएगी. छूट संबंधी गाइलाइन के मुताबिक हालात की समीक्षा के बाद यह छूट 20 अप्रैल से लागू होगी.

गृह मंत्रालय ने कहा है कि कटाई और आने वाले दिनों में नए बुवाई सीजन के शुरू होने के मद्देनजर खेती-किसानी से जुड़े कामों को खास छूट दी गई है. हालांकि, इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का कड़ाई से पालन किया जाएगा.

15 अप्रैल से तीन मई तक के लॉकडाउन दौरान इन गतिविधियों पर छूट रहेगी-

  1. हेल्थ सर्विसेज चालू रहेंगी
  2. खेती से जुड़ी सभी गतिविधियां चालू रहेंगी, किसानों और कृषि मजदूरों को हार्वेस्टिंग से जुड़े काम करने की छूट रहेगी
  3. कृषि उपकरणों की दुकानें, उनके मरम्मत और स्पेयर पार्ट्स की दुकानें खुली रहेंगी
  4. खाद, बीज, कीटनाशकों के निर्माण और वितरण की गतिविधियां चालू रहेंगी, इनकी दुकानें खुली रहेंगी
  5. कटाई से जुड़ी मशीनों (कंपाइन) के एक राज्य से दूसरे राज्य में मूवमेंट पर कोई रोक नहीं रहेगी
  6. मछली पालन से जुड़ी गतिविधियां, ट्रांसपोर्ट चालू रहेंगी
  7. दूध और दुग्ध उत्पाद के प्लांट और इनकी सप्लाई चालू रहेगी
  8. मवेशियों के चारा से जुड़े प्लांट, रॉ मटिरिलय की सप्लाई चालू रहेगी
  9. ग्रामीण क्षेत्रों में (जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन या म्यूनिसिपलिटी के तहत न हों) काम करने वाले उद्योगों को छूट
  10. स्पेशल इकनॉमिक जोन में मैन्यूफैक्चरिंग और दूसरे औद्योगिक संस्थानों, निर्यात से जुड़ी इकाइयों को शर्तों के साथ छूट। यहां ये उद्योग अपना काम शुरू कर सकते हैं
  11. सड़क की मरम्मत और निर्माण को छूट, जहां भीड़ नहीं हो
  12. बैंक शाखाएं, एटीएम, पोस्टल सर्विसेज चालू रहेंगी
  13. ऑनलाइन टीचिंग और डिस्टेंस लर्निंग को प्रोत्साहित किया जाएगा
  14. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के काम की इजाजत रहेगी, सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करते हुए
  15. मनरेगा में सिंचाई और वॉटर कंजर्वेशन से जुड़े कामों को प्राथमिकता दी जाएगी
  16. इमरजेंसी के हालात में फोर वीलर में ड्राइवर के अलावा केवल एक ही रहेगा
  17. दुपहिया पर सिर्फ एक ही शख्स यानी उसका चालक सवार हो सकता है, उल्लंघन करने पर जुर्माना
  18. कोई शख्स क्वारंटीन किया गया है मगर नियमों का उल्लंघन करता है तो आईपीईस की धारा 188 के तहत कार्रवाई
  19. तेल और गैस सेक्टर का ऑपरेशन चलता रहेगा, इनसे जुड़ीं ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रिब्यूशन, स्टोरेज और रिटेल से जुड़ी गतिविधियां चलती रहेंगी
  20. गुड्स/कार्गो के लोडिंग-अनलोडिंग के काम को छूट
  21. जरूरी सामानों जैसे पेट्रोलियम और एलपीजी प्रोडक्ट्स, दवाओं, खाद्य सामग्रियों के ट्रांसपोर्टेशन को इजाजत रहेगी.

नई दिल्ली : केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 15 अप्रैल से 3 मई तक के लॉकडाउन (लॉकडाउन-2) के संदर्भ में बुधवार को गाइडलाइन जारी कर दी. इसमें कृषि क्षेत्र को पूरी तरह छूट दी गई है. हालांकि, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी है.

बुधवार को जारी गाइडलाइन के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि लॉकडाउन 2 के दौरान कम जोखिम वाले क्षेत्रों में सशर्त छूट दी जाएगी. छूट संबंधी गाइलाइन के मुताबिक हालात की समीक्षा के बाद यह छूट 20 अप्रैल से लागू होगी.

गृह मंत्रालय ने कहा है कि कटाई और आने वाले दिनों में नए बुवाई सीजन के शुरू होने के मद्देनजर खेती-किसानी से जुड़े कामों को खास छूट दी गई है. हालांकि, इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का कड़ाई से पालन किया जाएगा.

15 अप्रैल से तीन मई तक के लॉकडाउन दौरान इन गतिविधियों पर छूट रहेगी-

  1. हेल्थ सर्विसेज चालू रहेंगी
  2. खेती से जुड़ी सभी गतिविधियां चालू रहेंगी, किसानों और कृषि मजदूरों को हार्वेस्टिंग से जुड़े काम करने की छूट रहेगी
  3. कृषि उपकरणों की दुकानें, उनके मरम्मत और स्पेयर पार्ट्स की दुकानें खुली रहेंगी
  4. खाद, बीज, कीटनाशकों के निर्माण और वितरण की गतिविधियां चालू रहेंगी, इनकी दुकानें खुली रहेंगी
  5. कटाई से जुड़ी मशीनों (कंपाइन) के एक राज्य से दूसरे राज्य में मूवमेंट पर कोई रोक नहीं रहेगी
  6. मछली पालन से जुड़ी गतिविधियां, ट्रांसपोर्ट चालू रहेंगी
  7. दूध और दुग्ध उत्पाद के प्लांट और इनकी सप्लाई चालू रहेगी
  8. मवेशियों के चारा से जुड़े प्लांट, रॉ मटिरिलय की सप्लाई चालू रहेगी
  9. ग्रामीण क्षेत्रों में (जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन या म्यूनिसिपलिटी के तहत न हों) काम करने वाले उद्योगों को छूट
  10. स्पेशल इकनॉमिक जोन में मैन्यूफैक्चरिंग और दूसरे औद्योगिक संस्थानों, निर्यात से जुड़ी इकाइयों को शर्तों के साथ छूट। यहां ये उद्योग अपना काम शुरू कर सकते हैं
  11. सड़क की मरम्मत और निर्माण को छूट, जहां भीड़ नहीं हो
  12. बैंक शाखाएं, एटीएम, पोस्टल सर्विसेज चालू रहेंगी
  13. ऑनलाइन टीचिंग और डिस्टेंस लर्निंग को प्रोत्साहित किया जाएगा
  14. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के काम की इजाजत रहेगी, सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करते हुए
  15. मनरेगा में सिंचाई और वॉटर कंजर्वेशन से जुड़े कामों को प्राथमिकता दी जाएगी
  16. इमरजेंसी के हालात में फोर वीलर में ड्राइवर के अलावा केवल एक ही रहेगा
  17. दुपहिया पर सिर्फ एक ही शख्स यानी उसका चालक सवार हो सकता है, उल्लंघन करने पर जुर्माना
  18. कोई शख्स क्वारंटीन किया गया है मगर नियमों का उल्लंघन करता है तो आईपीईस की धारा 188 के तहत कार्रवाई
  19. तेल और गैस सेक्टर का ऑपरेशन चलता रहेगा, इनसे जुड़ीं ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रिब्यूशन, स्टोरेज और रिटेल से जुड़ी गतिविधियां चलती रहेंगी
  20. गुड्स/कार्गो के लोडिंग-अनलोडिंग के काम को छूट
  21. जरूरी सामानों जैसे पेट्रोलियम और एलपीजी प्रोडक्ट्स, दवाओं, खाद्य सामग्रियों के ट्रांसपोर्टेशन को इजाजत रहेगी.
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