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निर्भया केस : पटियाला हाउस कोर्ट ने नया डेथ वारंट जारी करने से किया इनकार

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पटियाला हाउस कोर्ट
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Published : Feb 7, 2020, 3:11 PM IST

Updated : Feb 29, 2020, 12:53 PM IST

15:09 February 07

निर्भया केस : पटियाला हाउस कोर्ट ने नया डेथ वारंट जारी करने से किया इनकार

नई दिल्ली : निर्भया केस में पटियाला हाउस कोर्ट ने दोषियों को नया डेथ वारंट जारी करने से इनकार कर दिया है. पटियाला हाउस कोर्ट ने तिहाड़ जेल अधिकारियों की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने दोषियों को फांसी देने के लिए नयी तारीख की मांग की थी.

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धमेंद्र राणा ने दिल्ली उच्च न्यायालय के पांच फरवरी के उस आदेश पर गौर किया, जिसमें चारों दोषियों को एक सप्ताह के भीतर कानूनी विकल्पों का उपयोग करने की अनुमति दी गई थी.

अदालत ने कहा, 'जब दोषियों को कानून जीवित रहने की इजाजत देता है, तब उन्हें फांसी पर चढ़ाना पाप है. उच्च न्यायालय ने पांच फरवरी को न्याय के हित में दोषियों को इस आदेश के एक सप्ताह के अंदर अपने कानूनी विकल्पों का उपयोग करने की इजाजत दी थी.'

न्यायाधीश ने कहा, 'मैं दोषियों के वकील की इस दलील से सहमत हूं कि महज संदेह और अटकलबाजी के आधार पर मौत के वांरट को तामील नहीं किया जा सकता है. इस तरह, यह याचिका खारिज की जाती है. जब भी जरूरी हो तो सरकार उपयुक्त अर्जी देने के लिए स्वतंत्र है.'

अदालत तिहाड़ जेल प्रशासन की याचिका पर सुनवाई कर रही है जिसमें दोषियों के खिलाफ मौत का नया वारंट जारी करने की मांग की गयी है.

निचली अदालत ने 31 जनवरी को इस मामले के चार दोषियों-- मुकेश कुमार सिंह (32), पवन गुप्ता (25) , विनय कुमार शर्मा (26) और अक्षय कुमार (31) को अगले आदेश तक फांसी पर चढ़ाने से रोक दिया था. ये चारों तिहाड़ जेल में कैद हैं.

घटनाक्रम पर एक नजर :

  •     16 दिसंबर 2012: वसंत विहार इलाके में चलती बस में निर्भया के साथ जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया.
  •     17 दिसंबर 2012: पुलिस ने वारदात में शामिल बस बरामद की और एक आरोपी राम सिंह को गिरफ्तार कर लिया.
  •     18 दिसंबर 2012: विनय शर्मा, मुकेश और पवन को पुलिस ने गिरफ्तार किया.
  •     21 दिसंबर 2012: एक नाबालिग आरोपी को आईएसबीटी से पकड़ा गया. वहीं औरंगाबाद से अक्षय को गिरफ्तार किया गया.
  •     25 दिसंबर 2012: मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने निर्भया का बयान दर्ज किया.
  •     26 दिसंबर 2012: निर्भया को इलाज के लिए सिंगापुर के अस्पताल भेजा गया.
  •     29 दिसंबर 2012: सिंगापुर के अस्पताल में निर्भया ने दम तोड़ा.
  •     11 मार्च 2013: तिहाड़ जेल में राम सिंह ने फांसी लगाकर की खुदकुशी.
  •     13 सितंबर 2013: निचली अदालत ने चारों दोषियों को फांसी की सजा सुनाई.
  •     13 मार्च 2014: दिल्ली हाईकोर्ट ने निचली अदालत की सजा को बरकरार रखा.
  •     5 मई 2017: सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों की याचिका को खारिज करते हुए उनकी सजा को बरकरार रखा.
  •     9 जुलाई 2018: सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों की रिव्यू पेटिशन को खारिज कर दिया.
  •     7 जनवरी 2020: निर्भया के चारों दोषियों की फांसी के लिए 22 जनवरी सुबह 7 बजे का समय अदालत ने तय किया.
  •     17 जनवरी 2020: अदालत ने एक फरवरी के लिए नया डेथ वारेंट जारी किया.
  •     31 जनवरी 2020: अदालत ने दोषियों की फांसी के लिए जारी डेथ वारेंट को रद्द कर दिया.
     

15:09 February 07

निर्भया केस : पटियाला हाउस कोर्ट ने नया डेथ वारंट जारी करने से किया इनकार

नई दिल्ली : निर्भया केस में पटियाला हाउस कोर्ट ने दोषियों को नया डेथ वारंट जारी करने से इनकार कर दिया है. पटियाला हाउस कोर्ट ने तिहाड़ जेल अधिकारियों की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने दोषियों को फांसी देने के लिए नयी तारीख की मांग की थी.

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धमेंद्र राणा ने दिल्ली उच्च न्यायालय के पांच फरवरी के उस आदेश पर गौर किया, जिसमें चारों दोषियों को एक सप्ताह के भीतर कानूनी विकल्पों का उपयोग करने की अनुमति दी गई थी.

अदालत ने कहा, 'जब दोषियों को कानून जीवित रहने की इजाजत देता है, तब उन्हें फांसी पर चढ़ाना पाप है. उच्च न्यायालय ने पांच फरवरी को न्याय के हित में दोषियों को इस आदेश के एक सप्ताह के अंदर अपने कानूनी विकल्पों का उपयोग करने की इजाजत दी थी.'

न्यायाधीश ने कहा, 'मैं दोषियों के वकील की इस दलील से सहमत हूं कि महज संदेह और अटकलबाजी के आधार पर मौत के वांरट को तामील नहीं किया जा सकता है. इस तरह, यह याचिका खारिज की जाती है. जब भी जरूरी हो तो सरकार उपयुक्त अर्जी देने के लिए स्वतंत्र है.'

अदालत तिहाड़ जेल प्रशासन की याचिका पर सुनवाई कर रही है जिसमें दोषियों के खिलाफ मौत का नया वारंट जारी करने की मांग की गयी है.

निचली अदालत ने 31 जनवरी को इस मामले के चार दोषियों-- मुकेश कुमार सिंह (32), पवन गुप्ता (25) , विनय कुमार शर्मा (26) और अक्षय कुमार (31) को अगले आदेश तक फांसी पर चढ़ाने से रोक दिया था. ये चारों तिहाड़ जेल में कैद हैं.

घटनाक्रम पर एक नजर :

  •     16 दिसंबर 2012: वसंत विहार इलाके में चलती बस में निर्भया के साथ जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया.
  •     17 दिसंबर 2012: पुलिस ने वारदात में शामिल बस बरामद की और एक आरोपी राम सिंह को गिरफ्तार कर लिया.
  •     18 दिसंबर 2012: विनय शर्मा, मुकेश और पवन को पुलिस ने गिरफ्तार किया.
  •     21 दिसंबर 2012: एक नाबालिग आरोपी को आईएसबीटी से पकड़ा गया. वहीं औरंगाबाद से अक्षय को गिरफ्तार किया गया.
  •     25 दिसंबर 2012: मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने निर्भया का बयान दर्ज किया.
  •     26 दिसंबर 2012: निर्भया को इलाज के लिए सिंगापुर के अस्पताल भेजा गया.
  •     29 दिसंबर 2012: सिंगापुर के अस्पताल में निर्भया ने दम तोड़ा.
  •     11 मार्च 2013: तिहाड़ जेल में राम सिंह ने फांसी लगाकर की खुदकुशी.
  •     13 सितंबर 2013: निचली अदालत ने चारों दोषियों को फांसी की सजा सुनाई.
  •     13 मार्च 2014: दिल्ली हाईकोर्ट ने निचली अदालत की सजा को बरकरार रखा.
  •     5 मई 2017: सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों की याचिका को खारिज करते हुए उनकी सजा को बरकरार रखा.
  •     9 जुलाई 2018: सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों की रिव्यू पेटिशन को खारिज कर दिया.
  •     7 जनवरी 2020: निर्भया के चारों दोषियों की फांसी के लिए 22 जनवरी सुबह 7 बजे का समय अदालत ने तय किया.
  •     17 जनवरी 2020: अदालत ने एक फरवरी के लिए नया डेथ वारेंट जारी किया.
  •     31 जनवरी 2020: अदालत ने दोषियों की फांसी के लिए जारी डेथ वारेंट को रद्द कर दिया.
     
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Last Updated : Feb 29, 2020, 12:53 PM IST

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