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एनजीटी का फरमान- दिल्ली-एनसीआर में 30 नवंबर तक नहीं बिकेंगे पटाखे

राजधानी में लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण के मद्देनजर नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल (एनजीटी) ने दिल्ली और एनसीआर में 30 नवंबर तक पटाखों की बिक्री व जलाने पर रोक लगा दी है.

एनजीटी ने देशभर में पटाखों की बिक्री पर लगाई रोक
एनजीटी ने देशभर में पटाखों की बिक्री पर लगाई रोक
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Published : Nov 9, 2020, 11:31 AM IST

Updated : Nov 9, 2020, 12:00 PM IST

नई दिल्ली : राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) ने दिल्ली-एनसीआर में नौ नवंबर मध्यरात्रि से लेकर 30 नवंबर को आधी रात तक सभी प्रकार के पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर पूर्णत: प्रतिबंध लगा दिया है.

एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल के नेतृत्व वाली एक पीठ ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि यह प्रतिबंध देश के हर उस शहर और कस्बे पर लागू होगा जहां नवंबर के महीने (पिछले साल के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार) में वायु गुणवत्ता खराब या उससे ऊपर की श्रेणियों में दर्ज की गई थी.

पीठ ने कहा कि वैसे शहर या कस्बे जहां वायु गणवत्ता मध्यम या उसके नीचे दर्ज की गई, वहां सिर्फ हरित पटाखों की बिक्री हो सकती है और दिवाली, छठ, नया साल/क्रिसमस की पूर्व संध्या जैसे अन्य मौकों पर पटाखों के इस्तेमाल और उन्हें फोड़ने की समय सीमा को दो घंटे तक ही सीमित रखी जा सकती है, जैसा कि संबंधित राज्य इसको तय कर सकते हैं.

पीठ ने कहा कि वहीं अन्य स्थानों पर प्रतिबंध/रोक अधिकारियों के लिए वैकल्पिक है और अगर अधिकारियों के आदेश में इस संबंध में कड़े कदम हैं, तो वे लागू होंगे.

इसके अलावा एनजीटी ने सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को सभी स्रोतों से होने वाले वायु प्रदूषण को नियंत्रण में करने के लिए पहल शुरू करने का निर्देश दिया क्योंकि प्रदूषण से संभावित रूप से कोविड-19 के मामले बढ़ सकते हैं.

नई दिल्ली : राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) ने दिल्ली-एनसीआर में नौ नवंबर मध्यरात्रि से लेकर 30 नवंबर को आधी रात तक सभी प्रकार के पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर पूर्णत: प्रतिबंध लगा दिया है.

एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल के नेतृत्व वाली एक पीठ ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि यह प्रतिबंध देश के हर उस शहर और कस्बे पर लागू होगा जहां नवंबर के महीने (पिछले साल के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार) में वायु गुणवत्ता खराब या उससे ऊपर की श्रेणियों में दर्ज की गई थी.

पीठ ने कहा कि वैसे शहर या कस्बे जहां वायु गणवत्ता मध्यम या उसके नीचे दर्ज की गई, वहां सिर्फ हरित पटाखों की बिक्री हो सकती है और दिवाली, छठ, नया साल/क्रिसमस की पूर्व संध्या जैसे अन्य मौकों पर पटाखों के इस्तेमाल और उन्हें फोड़ने की समय सीमा को दो घंटे तक ही सीमित रखी जा सकती है, जैसा कि संबंधित राज्य इसको तय कर सकते हैं.

पीठ ने कहा कि वहीं अन्य स्थानों पर प्रतिबंध/रोक अधिकारियों के लिए वैकल्पिक है और अगर अधिकारियों के आदेश में इस संबंध में कड़े कदम हैं, तो वे लागू होंगे.

इसके अलावा एनजीटी ने सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को सभी स्रोतों से होने वाले वायु प्रदूषण को नियंत्रण में करने के लिए पहल शुरू करने का निर्देश दिया क्योंकि प्रदूषण से संभावित रूप से कोविड-19 के मामले बढ़ सकते हैं.

Last Updated : Nov 9, 2020, 12:00 PM IST
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