नई दिल्ली : सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक, पर्यटक और चिकित्सा श्रेणियों को छोड़कर सभी मौजूदा वीजा को तत्काल प्रभाव से बहाल करने का फैसला किया है. कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए किए गए लॉकडाउन के आठ महीने बाद वीजा को बहाल किया जा रहा है.
गृह मंत्रालय ने भारत के सभी प्रवासी नागरिकों (OCI) और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजन (PIO) कार्ड धारकों के साथ अन्य सभी विदेशी नागरिकों को पर्यटक वीजा छोड़कर किसी भी उद्देश्य से भारत आने की अनुमति देने की घोषणा की.
मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि कोविड -19 महामारी से उत्पन्न स्थिति को देखते हुए सरकार ने फरवरी 2020 से अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के आने-जाने पर रोक लगा दी था. अब सरकार ने इन्हें बहाल करने का फैसला किया है.
इस छूट के तहत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक वीजा, टूरिस्ट वीजा और मेडिकल वीजा को छोड़कर सभी मौजूदा वीजा को तत्काल प्रभाव से बहाल करने का फैसला किया है.
यदि ऐसे वीजा की वैधता समाप्त हो गई है, तो उपयुक्त श्रेणियों के नए वीजा भारतीय मिशन या संबंधित पोस्ट से प्राप्त किए जा सकते हैं.
चिकित्सा उपचार के लिए भारत आने के इच्छुक विदेशी नागरिक अपने चिकित्सा परिचारकों सहित एक चिकित्सा वीजा के लिए नए सिरे से आवेदन कर सकते हैं.
यह निर्णय विदेशी नागरिकों को विभिन्न उद्देश्यों जैसे व्यवसाय, सम्मेलन, रोजगार, अध्ययन, अनुसंधान, चिकित्सा आदि के लिए भारत आने की अनुमति देगा.
सरकार ने सभी ओसीआई और पीआईओ कार्ड धारकों और अन्य सभी विदेशी नागरिकों को अधिकृत करने की अनुमति देने का फैसला किया है. ओसीआई और पीआईओ कार्ड धारक पर्यटन छोड़ अन्य किसी भी उद्देश्य से अधिकृत हवाई अड्डों और सीपोर्ट इमिग्रेशन चेक पोस्ट के माध्यम से भारत आ सकते हैं.
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इसमें वंदे भारत मिशन के तहत संचालित उड़ानें या अन्य परिवहन व्यवस्था के साथ जिन उड़ानों को नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा अनुमति दी गई है, को शामिल किया गया है.
कोरोना महामारी को देखते हुए सभी यात्रियों को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशानिर्देशों का पालन करना होगा.
बता दें कि फरवरी में कोरोना वायरस महामारी के प्रकोप के बाद वीजा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था जबकि 25 मार्च को देशव्यापी लॉकडाउन लागू होने के बाद से उड़ान संचालन निलंबित कर दिया गया था.