ETV Bharat / bharat

आजम खान और बेटे को एक मामले में राहत व दूसरे में आफतः जानलेवा हमले में बरी, जन्म प्रमाण पत्र मामले में अपील खारिज - रामपुर न्यूज

रामपुर कोर्ट में आज आजम खान, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान पेश होने पहुंचे. कोर्ट ने पड़ोसी को धमकाने और रंगदारी मांगने के मामले में चारों आरोपियों को बड़ी राहत दी.

Etv Bharat
Etv Bharat
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : Dec 23, 2023, 10:20 AM IST

Updated : Dec 23, 2023, 6:45 PM IST

आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम के मामले में हुए फैसले की जानकारी देते अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी

रामपुरः सपा के पूर्व वरिष्ठ मंत्री मोहम्मद बेटे अब्दुल्लाह आजम खान, आजम खान के बड़े भाई शरीफ अहमद और शरीफ अहमद खान का बेटा बिलाल इन चारों पर पड़ोसी को धमकाने और रंगदारी मांगने के आरोप में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया. कोर्ट ने चारों आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया. इस मामले पर 18 अगस्त 2019 को थाना गंज में मामला दर्ज हुआ था ओर चारों लोग आज कोर्ट में पेश हुए थे.

वहीं, आजम खान के बेटे अब्दुल्लाह आजम खान के दो अलग-अलग जन्म प्रमाण पत्र में हुई 7 साल की सजा को खारिज करने की अपील को लेकर भी आज कोर्ट ने फैसला सुनाया. इस मामले में कोर्ट ने आजम खान की अपील को खारिज कर दिया और जो पहले कोर्ट ने सजा सुनाई थी, उसको बरकरार रखा.

आजम खान और अब्दुल्लाह आजम खान को व्यक्तिगत कोर्ट में पेश होने के लिए कोर्ट ने आदेश दिया था. दोनों लोग अलग-अलग जेल से रामपुर के एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश होने पहुंचे. बता दें कि आजम खान सीतापुर की जेल में हैं तो वहीं उनका बेटा अब्दुल्लाह आजम खान हरदोई की जेल में बंद है.

दअसल, मोहम्मद अहमद खान निवासी जेल रोड टंकी नंबर 5 ने 18 अगस्त 2019 को थाना गंज में एक मुकदमा दर्ज कराया था. उनका आरोप था कि सपा नेता आज़म खान, उनके बेटे अब्दुल्लाह आजम खान, उनके भाई शरीफ अहमद और उनके भतीजे बिलाल अहमद ने उन पर जानलेवा हमला किया. साथ ही रंगदारी भी मांगी. इस मामले में पुलिस ने मामले की जांच की और चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी. पड़ोसी पर जानलेवा हमले में 4 लोग आरोपी हैं.

वहीं, आजम खान के बेटे अब्दुल्लाह आजम खान के दो अलग-अलग जन्म प्रमाण पत्र के मामले में आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और अब्दुल्लाह आज़म खान आरोपी हैं. तीनों इस मामले में 7 साल की सजा अलग-अलग जेल में काट रहे हैं. आज़म खान सीतापुर की जेल में है आज़म खान की पत्नी डॉ तंजीन फातिमा रामपुर जेल में बंद है और अब्दुल्ला आज़म खान हरदोई की जेल में बंद है. आजम खान द्वारा इस सजा के खिलाफ अपील एप्लीकेशन कोर्ट में डाली थी, जिस एप्लीकेशन पर कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना था और उसके बाद आज कोर्ट इन तीनों के खिलाफ फैसला सुनाया.

अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया कि आजम खान के आज दो मामलों में कोर्ट के फैसले का दिन था. एक मामला पड़ोसी से मारपीट और रंगदारी का था, जिसमें चार लोग आजम खान, उनका बेटा अब्दुल्लाह आजम, आजम खान के बड़े भाई शरीफ अहमद और उनका बेटा बिलाल मुख्य आरोपी थे. कोर्ट ने चारों को दोष मुक्त करार दिया. वहीं, दूसरा मामला अब्दुल्लाह आजम खान के दो जन्म प्रमाण पत्र से जुड़ा है. इसमें तीन लोगों आजम खान, तंजीन फातिमा और अब्दुल्ला अज़ान खान को 7 वर्ष की सजा सुनाई गई थी, इस सजा को लेकर अपील दायर की गई थी. इस अपील को आज कोर्ट ने खारिज कर दिया और जो सजा है वह बरकरार रहेगी.

सपा नेता आजम खान को देखने और उनसे मिलने के लिए उनके समर्थक भी काफी तादाद में कलेक्ट्रेट के बाहर खड़े थे. लेकिन, पुलिस के कड़े इंतजाम के कारण किसी को भी उनके करीब नहीं आने दिया गया. मीडिया को भी आजम खान से दूर रखा गया. आजम खान और उनके परिवार पर लगभग 200 से ज्यादा मामले दर्ज हैं. इसमें लगभग 100 मामले आजम खान पर हैं और लगभग 100 मामले उनकी पत्नी ताज़ीन फातिमा, उनके बेटे अब्दुल्लाह आजम और उनके बड़े बेटे अदीब आज़म खान पर हैं. बरहाल, सत्ता परिवर्तन के बाद से आजम खान का परिवार मुश्किलों में है.

ये भी पढ़ेंः हाईकोर्ट ने कहा- शवदाह स्थलों की दुर्दशा सुधारने के लिए कदम उठाए यूपी सरकार, 18 जनवरी को अगली सुनवाई

ये भी पढ़ेंः खेलते-खलते कुएं में गिरे दो बच्चे, बचाने के लिए नवजात को गोद में लेकर मां भी कूदी, 3 की मौत

आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम के मामले में हुए फैसले की जानकारी देते अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी

रामपुरः सपा के पूर्व वरिष्ठ मंत्री मोहम्मद बेटे अब्दुल्लाह आजम खान, आजम खान के बड़े भाई शरीफ अहमद और शरीफ अहमद खान का बेटा बिलाल इन चारों पर पड़ोसी को धमकाने और रंगदारी मांगने के आरोप में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया. कोर्ट ने चारों आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया. इस मामले पर 18 अगस्त 2019 को थाना गंज में मामला दर्ज हुआ था ओर चारों लोग आज कोर्ट में पेश हुए थे.

वहीं, आजम खान के बेटे अब्दुल्लाह आजम खान के दो अलग-अलग जन्म प्रमाण पत्र में हुई 7 साल की सजा को खारिज करने की अपील को लेकर भी आज कोर्ट ने फैसला सुनाया. इस मामले में कोर्ट ने आजम खान की अपील को खारिज कर दिया और जो पहले कोर्ट ने सजा सुनाई थी, उसको बरकरार रखा.

आजम खान और अब्दुल्लाह आजम खान को व्यक्तिगत कोर्ट में पेश होने के लिए कोर्ट ने आदेश दिया था. दोनों लोग अलग-अलग जेल से रामपुर के एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश होने पहुंचे. बता दें कि आजम खान सीतापुर की जेल में हैं तो वहीं उनका बेटा अब्दुल्लाह आजम खान हरदोई की जेल में बंद है.

दअसल, मोहम्मद अहमद खान निवासी जेल रोड टंकी नंबर 5 ने 18 अगस्त 2019 को थाना गंज में एक मुकदमा दर्ज कराया था. उनका आरोप था कि सपा नेता आज़म खान, उनके बेटे अब्दुल्लाह आजम खान, उनके भाई शरीफ अहमद और उनके भतीजे बिलाल अहमद ने उन पर जानलेवा हमला किया. साथ ही रंगदारी भी मांगी. इस मामले में पुलिस ने मामले की जांच की और चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी. पड़ोसी पर जानलेवा हमले में 4 लोग आरोपी हैं.

वहीं, आजम खान के बेटे अब्दुल्लाह आजम खान के दो अलग-अलग जन्म प्रमाण पत्र के मामले में आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और अब्दुल्लाह आज़म खान आरोपी हैं. तीनों इस मामले में 7 साल की सजा अलग-अलग जेल में काट रहे हैं. आज़म खान सीतापुर की जेल में है आज़म खान की पत्नी डॉ तंजीन फातिमा रामपुर जेल में बंद है और अब्दुल्ला आज़म खान हरदोई की जेल में बंद है. आजम खान द्वारा इस सजा के खिलाफ अपील एप्लीकेशन कोर्ट में डाली थी, जिस एप्लीकेशन पर कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना था और उसके बाद आज कोर्ट इन तीनों के खिलाफ फैसला सुनाया.

अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया कि आजम खान के आज दो मामलों में कोर्ट के फैसले का दिन था. एक मामला पड़ोसी से मारपीट और रंगदारी का था, जिसमें चार लोग आजम खान, उनका बेटा अब्दुल्लाह आजम, आजम खान के बड़े भाई शरीफ अहमद और उनका बेटा बिलाल मुख्य आरोपी थे. कोर्ट ने चारों को दोष मुक्त करार दिया. वहीं, दूसरा मामला अब्दुल्लाह आजम खान के दो जन्म प्रमाण पत्र से जुड़ा है. इसमें तीन लोगों आजम खान, तंजीन फातिमा और अब्दुल्ला अज़ान खान को 7 वर्ष की सजा सुनाई गई थी, इस सजा को लेकर अपील दायर की गई थी. इस अपील को आज कोर्ट ने खारिज कर दिया और जो सजा है वह बरकरार रहेगी.

सपा नेता आजम खान को देखने और उनसे मिलने के लिए उनके समर्थक भी काफी तादाद में कलेक्ट्रेट के बाहर खड़े थे. लेकिन, पुलिस के कड़े इंतजाम के कारण किसी को भी उनके करीब नहीं आने दिया गया. मीडिया को भी आजम खान से दूर रखा गया. आजम खान और उनके परिवार पर लगभग 200 से ज्यादा मामले दर्ज हैं. इसमें लगभग 100 मामले आजम खान पर हैं और लगभग 100 मामले उनकी पत्नी ताज़ीन फातिमा, उनके बेटे अब्दुल्लाह आजम और उनके बड़े बेटे अदीब आज़म खान पर हैं. बरहाल, सत्ता परिवर्तन के बाद से आजम खान का परिवार मुश्किलों में है.

ये भी पढ़ेंः हाईकोर्ट ने कहा- शवदाह स्थलों की दुर्दशा सुधारने के लिए कदम उठाए यूपी सरकार, 18 जनवरी को अगली सुनवाई

ये भी पढ़ेंः खेलते-खलते कुएं में गिरे दो बच्चे, बचाने के लिए नवजात को गोद में लेकर मां भी कूदी, 3 की मौत

Last Updated : Dec 23, 2023, 6:45 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.