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विमानन मंत्रालय ने विमान विधेयक 2023 का मसौदा जारी किया, 30 दिनों के भीतर हितधारकों की राय मांगी

विमानन मंत्रालय ने विमान विधेयक 2023 का मसौदा जारी करने के साथ ही 30 दिनों के भीतर हितधारकों की राय मांगी है. यह विधेयक भारत के प्रत्येक नागरिक और भारत में पंजीकृत विमान पर व्यक्तियों और भारत के बाहर पंजीकृत विमान पर व्यक्तियों और ऐसे व्यक्ति द्वारा संचालित विमान पर लागू होता है जो भारत का नागरिक नहीं है, लेकिन उसके व्यवसाय का मुख्य स्थान भारत में होना चाहिए.

aircraft bill 2023 draft releases
विमान विधेयक 2023 का मसौदा जारी
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Published : May 31, 2023, 4:15 PM IST

नई दिल्ली : नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बुधवार को सार्वजनिक परामर्श के लिए विमान विधेयक 2023 का मसौदा साझा किया है. इसको लेकर मंत्रालय की वेबसाइट पर आम जनता, हितधारकों या प्रभावित होने वाले व्यक्तियों से 30 दिन के अंदर सुझाव देने के लिए कहा गया है. बता दें कि यह विधेयक पूरे भारत में देश के नागरिकों पर लागू होता है, चाहे वे कहीं भी हों. इतना ही नहीं भारत में पंजीकृत विमान पर व्यक्तियों पर, भारत के बाहर पंजीकृत विमान पर व्यक्तियों पर के अलावा एक ऐसे व्यक्ति द्वारा संचालित विमान के लिए जो भारत का नागरिक नहीं है लेकिन भारत में उसका व्यवसाय या स्थायी निवास का मुख्य स्थान है. उस पर भी यह विधेयक लागू होगा.

विधेयक के तहत विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो के लिए कई प्रावधान निर्धारित किए गए हैं, जिसके मुताबिक केंद्र सरकार विमान दुर्घटना जांच ब्यरो के रूप में जाने वाले एक निकाय का गठन कर सकती है. इसका नेतृत्व एक अधिकारी द्वारा किया जाएगा जिसे महानिदेशक के रूप में नामित किया जाएगा. इसके अलावा सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा केंद्र सरकार इस संबंध में ब्यूरो नियुक्त किया जाएगा. वहीं विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो इस अधिनियम या इसके तहत बनाए गए नियमों में निर्दिष्ट विमान दुर्घटनाओं या घटनाओं की जांच से संबंधित मामलों के संबंध में कार्य करने के लिए जिम्मेदार होगा.

इतना ही नहीं सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए केंद्र सरकार की आपातकालीन शक्तियों पर धारा 12 प्रकाशन के बाद बनाए जाने वाले नियमों की शर्त के बिना अस्थायी नियमों सहित नियम बनाकर सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए केंद्र सरकार की आपातकालीन शक्तियों का प्रावधान करती है. यह माना जाता है कि विमान की एजेंसी द्वारा बीमारी के परिचय या प्रसार के माध्यम से सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए उत्पन्न होने वाले खतरे की रोकथाम के लिए कानून के सामान्य प्रावधान अपर्याप्त हैं. इसमें यह भी जोड़ा गया है कि इस तरह के नियम/अस्थायी नियम तीन महीने से अधिक समय तक लागू नहीं रहेंगे और केंद्र सरकार द्वारा तीन महीने से अधिक की अवधि के लिए विस्तार नहीं किया जा सकता है.

विधेयक में धारा 14 सुरक्षित सुरक्षा के लिए नियम बनाने के लिए केंद्र सरकार की शक्ति प्रदान करती है. इसमें दावा न की गई संपत्ति की अभिरक्षा और पुनः सुपुर्दगी जो किसी हवाईअड्डे पर या किसी हवाईअड्डे पर किसी भी विमान में पाई जाती है, जिसमें पुनर्वितरण से पहले ऐसी किसी संपत्ति के संबंध में शुल्क का भुगतान शामिल है. वहीं धारा 16 अन्य बातों के अलावा संचालित या संचालित किए जाने वाले विमान की प्रकृति और अंतरराष्ट्रीय मानकों और अन्य बातों पर विचार करते हुए भवनों के निर्माण, पेड़ लगाने आदि को प्रतिबंधित या विनियमित करने के लिए केंद्र सरकार को शक्ति प्रदान करती है. जबकि, धारा 17 किसी भी व्यक्ति को मुआवजे का भुगतान करने का प्रावधान करती है जिसे कोई नुकसान होता है या धारा 16 के तहत जारी किसी भी दिशा या अधिसूचना के परिणामस्वरूप क्षति और मध्यस्थता के लिए प्रावधान भी प्रदान करता है जिसमें मध्यस्थ की नियुक्ति शामिल है जहां समझौते द्वारा मुआवजे की राशि तय नहीं की जा सकती है.

ये भी पढ़ें - देश के 121 हवाई अड्डों को 2025 तक कार्बन मुक्त करने का लक्ष्य: सिंधिया

नई दिल्ली : नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बुधवार को सार्वजनिक परामर्श के लिए विमान विधेयक 2023 का मसौदा साझा किया है. इसको लेकर मंत्रालय की वेबसाइट पर आम जनता, हितधारकों या प्रभावित होने वाले व्यक्तियों से 30 दिन के अंदर सुझाव देने के लिए कहा गया है. बता दें कि यह विधेयक पूरे भारत में देश के नागरिकों पर लागू होता है, चाहे वे कहीं भी हों. इतना ही नहीं भारत में पंजीकृत विमान पर व्यक्तियों पर, भारत के बाहर पंजीकृत विमान पर व्यक्तियों पर के अलावा एक ऐसे व्यक्ति द्वारा संचालित विमान के लिए जो भारत का नागरिक नहीं है लेकिन भारत में उसका व्यवसाय या स्थायी निवास का मुख्य स्थान है. उस पर भी यह विधेयक लागू होगा.

विधेयक के तहत विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो के लिए कई प्रावधान निर्धारित किए गए हैं, जिसके मुताबिक केंद्र सरकार विमान दुर्घटना जांच ब्यरो के रूप में जाने वाले एक निकाय का गठन कर सकती है. इसका नेतृत्व एक अधिकारी द्वारा किया जाएगा जिसे महानिदेशक के रूप में नामित किया जाएगा. इसके अलावा सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा केंद्र सरकार इस संबंध में ब्यूरो नियुक्त किया जाएगा. वहीं विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो इस अधिनियम या इसके तहत बनाए गए नियमों में निर्दिष्ट विमान दुर्घटनाओं या घटनाओं की जांच से संबंधित मामलों के संबंध में कार्य करने के लिए जिम्मेदार होगा.

इतना ही नहीं सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए केंद्र सरकार की आपातकालीन शक्तियों पर धारा 12 प्रकाशन के बाद बनाए जाने वाले नियमों की शर्त के बिना अस्थायी नियमों सहित नियम बनाकर सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए केंद्र सरकार की आपातकालीन शक्तियों का प्रावधान करती है. यह माना जाता है कि विमान की एजेंसी द्वारा बीमारी के परिचय या प्रसार के माध्यम से सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए उत्पन्न होने वाले खतरे की रोकथाम के लिए कानून के सामान्य प्रावधान अपर्याप्त हैं. इसमें यह भी जोड़ा गया है कि इस तरह के नियम/अस्थायी नियम तीन महीने से अधिक समय तक लागू नहीं रहेंगे और केंद्र सरकार द्वारा तीन महीने से अधिक की अवधि के लिए विस्तार नहीं किया जा सकता है.

विधेयक में धारा 14 सुरक्षित सुरक्षा के लिए नियम बनाने के लिए केंद्र सरकार की शक्ति प्रदान करती है. इसमें दावा न की गई संपत्ति की अभिरक्षा और पुनः सुपुर्दगी जो किसी हवाईअड्डे पर या किसी हवाईअड्डे पर किसी भी विमान में पाई जाती है, जिसमें पुनर्वितरण से पहले ऐसी किसी संपत्ति के संबंध में शुल्क का भुगतान शामिल है. वहीं धारा 16 अन्य बातों के अलावा संचालित या संचालित किए जाने वाले विमान की प्रकृति और अंतरराष्ट्रीय मानकों और अन्य बातों पर विचार करते हुए भवनों के निर्माण, पेड़ लगाने आदि को प्रतिबंधित या विनियमित करने के लिए केंद्र सरकार को शक्ति प्रदान करती है. जबकि, धारा 17 किसी भी व्यक्ति को मुआवजे का भुगतान करने का प्रावधान करती है जिसे कोई नुकसान होता है या धारा 16 के तहत जारी किसी भी दिशा या अधिसूचना के परिणामस्वरूप क्षति और मध्यस्थता के लिए प्रावधान भी प्रदान करता है जिसमें मध्यस्थ की नियुक्ति शामिल है जहां समझौते द्वारा मुआवजे की राशि तय नहीं की जा सकती है.

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