नई दिल्ली : पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों (Assembly elections to be held in five states) के लिए चुनाव आयोग ने 15 जनवरी तक जनसभाओं और रोडशो पर रोक (Ban on public meetings and roadshows) लगा दी है.
मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा (Chief Election Commissioner Sushil Chandra) ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि 15 जनवरी के बाद स्थिति का जायजा लेने के उपरांत आयोग आगे का निर्णय लेगा. उन्होंने कहा कि आयोग ने फैसला किया है कि 15 जनवरी तक लोगों की शारीरिक रूप से मौजूदगी वाली कोई जनसभा (फिजिकल रैली), पदयात्रा, साइकिल रैली, बाइक रैली रोडशो की अनुमति नहीं होगी.
आगे चुनाव आयोग कोविड महामारी की स्थिति की समीक्षा करेगा और इसके मुताबिक निर्देश जारी करेगा. चंद्रा ने कहा कि रात आठ बजे से सुबह बजे के बीच कोई सभा नहीं होगी. सार्वजनिक सड़कों पर कोई नुक्कड़ सभा नहीं होगी. चुनाव नतीजों के बाद कोई विजय जुलूस नहीं निकाला जाएगा.
उन्होंने कहा कि आगे स्थिति की समीक्षा के बाद ही चुनाव प्रचार के लिये राज्यों में कोविड से संबंधित दिशानिर्देश के अनुसार कार्यक्रमों की अनुमति दी जाएगी. चंद्रा ने बताया कि सभी राज्यों को यह हलफनामा देना होगा कि वे सभी दिशा-निर्देशों का पालन करेंगे. कोविड दिशानिर्देशों का पालन नहीं करने वाले कानूनी कार्रवाई के भागी होंगे.
मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करते हुए राजनीतिक दलों से आग्रह किया कि वे डिजिटल माध्यम से प्रचार करें. उन्होंने यह भी कहा कि सरकारी प्रसारक दूरदर्शन के माध्यम से चुनाव प्रचार के लिए राजनीतिक दलों को मिलने वाले समय को दोगुना किया जाएगा.
पिछले साल मार्च-अप्रैल में कोरोना महामारी की दूसरी लहर के समय पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी के विधानसभा चुनाव कराने को लेकर कई लोगों ने निर्वाचन आयोग की आलोचना की थी.
निर्वाचन आयोग ने शनिवार को 16 सूत्री दिशानिर्देश जारी किए. उसने सार्वजनिक सड़कों और चौराहों पर नुक्कड़ सभा करने पर रोक लगाई है. हालांकि सीमित संख्या में लोगों के घर-घर पहुंचकर प्रचार करने की अनुमति दी है. चुनाव नतीजों के बाद विजय जुलूस निकालने पर भी रोक होगी.
चंद्रा ने बताया कि सभी राज्यों को यह हलफनामा देना होगा कि वे सभी दिशा-निर्देशों का पालन करेंगे. कोविड दिशा-निर्देशों का पालन नहीं करने वाले कानूनी कार्रवाई के भागी होंगे. मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि सभी मतदान केंद्रों पर सैनिटाइजर और मास्क जैसी कोविड से बचाव की सुविधाएं उपलब्ध होंगी और कोविड की स्थिति को देखते हुए मतदाता केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाएगी.
आयोग ने राष्ट्रीय और राज्य स्तर की पार्टियों के स्टार प्रचारकों की सूची को भी 40 से घटाकर 30 कर दिया है. छोटे और गैर पंजीकृत दलों के लिए स्टार प्रचारकों की संख्या अब 20 की जगह 15 होगी. यह भी कहा कि कोविड संक्रमित लोग और पृथक-वास में रहने वाले लोग मतदान के आखिरी घंटों में अपने मतदान केंद्रों पर मतदान कर सकेंगे तथा इस दौरान कोविड से सुरक्षा के पूरे एहतियाती उपाय किए जाएंगे.
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उन्होंने कहा कि हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा डिटिजल चुनाव प्रचार हो. मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि सभी मतदान केंद्रों पर सैनिटाइजर और मास्क जैसी कोविड से बचाव की सुविधाएं उपलब्ध होंगी और कोविड की स्थिति को देखते हुए मतदाता केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाएगी.