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Adani-Hindenburg Row: सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस नेता की जनहित याचिका पर 17 फरवरी को सुनवाई - सुप्रीम कोर्ट न्यूज

कांग्रेस नेता जया ठाकुर ने मंगलवार को उच्चतम न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की थी, जिसमें अडाणी समूह द्वारा अपने शेयरों की कीमतों में हेरफेर करने के लिए उसके खिलाफ जारी की गई हिडेनबर्ग रिपोर्ट के मद्देनजर जांच की मांग की गई है. बुधवार को उच्चतम न्यायालय इस याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है. इस जनहित याचिका की सुनवाई 17 फरवरी के लिए सुचिबद्ध कर ली गई है.

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Published : Feb 15, 2023, 12:29 PM IST

नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय अमेरिका स्थित 'हिंडनबर्ग रिसर्च' द्वारा लगाए गए आरोपों के मद्देनजर अडाणी समूह की कंपनियों के खिलाफ एक कांग्रेस नेता की याचिका पर 17 फरवरी को सुनवाई करने पर बुधवार को सहमत हो गया है. याचिका में शीर्ष अदालत के किसी मौजूदा न्यायाधीश की देखरेख में जांच कराने का अनुरोध किया गया है. प्रधान न्यायाधीश जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस पी. एस. नरसिम्हा की पीठ ने कांग्रेस नेता जया ठाकुर की तरफ से पैरवी कर रहे वकील के इन प्रतिवेदनों पर गौर किया कि याचिका पर तत्काल सुनवाई की आवश्यकता है.

पीठ शुरुआत में याचिका को 24 फरवरी को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमत हुई थी, लेकिन बाद में जब वकील ने कहा कि 17 फरवरी को दो अन्य जनहित याचिका सूचीबद्ध हैं, तो न्यायालय ने इसे भी 17 फरवरी के लिए सूचीबद्ध कर दिया. जया ठाकुर की याचिका में बड़ी मात्रा में लोगों का धन अडाणी उपक्रमों में निवेश करने में भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) और भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की भूमिका की जांच के लिए दिशानिर्देश देने का भी अनुरोध किया गया है.

पढ़ें : Adani Group Crisis: कांग्रेस नेता डॉ जया ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका, जेपीसी जांच की मांग

हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा लगाए गए धोखाधड़ी के आरोपों से हाल में अडाणी समूह के शेयरों में गिरावट के बाद शेयर बाजार के लिए नियामक तंत्र को मजबूत करने की खातिर विशेषज्ञों की एक समिति गठित करने के शीर्ष अदालत के प्रस्ताव पर केंद्र ने सोमवार को सहमति व्यक्त की थी. शीर्ष अदालत अडाणी समूह के खिलाफ दो और याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है.

(पीटीआई-भाषा)

नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय अमेरिका स्थित 'हिंडनबर्ग रिसर्च' द्वारा लगाए गए आरोपों के मद्देनजर अडाणी समूह की कंपनियों के खिलाफ एक कांग्रेस नेता की याचिका पर 17 फरवरी को सुनवाई करने पर बुधवार को सहमत हो गया है. याचिका में शीर्ष अदालत के किसी मौजूदा न्यायाधीश की देखरेख में जांच कराने का अनुरोध किया गया है. प्रधान न्यायाधीश जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस पी. एस. नरसिम्हा की पीठ ने कांग्रेस नेता जया ठाकुर की तरफ से पैरवी कर रहे वकील के इन प्रतिवेदनों पर गौर किया कि याचिका पर तत्काल सुनवाई की आवश्यकता है.

पीठ शुरुआत में याचिका को 24 फरवरी को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमत हुई थी, लेकिन बाद में जब वकील ने कहा कि 17 फरवरी को दो अन्य जनहित याचिका सूचीबद्ध हैं, तो न्यायालय ने इसे भी 17 फरवरी के लिए सूचीबद्ध कर दिया. जया ठाकुर की याचिका में बड़ी मात्रा में लोगों का धन अडाणी उपक्रमों में निवेश करने में भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) और भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की भूमिका की जांच के लिए दिशानिर्देश देने का भी अनुरोध किया गया है.

पढ़ें : Adani Group Crisis: कांग्रेस नेता डॉ जया ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका, जेपीसी जांच की मांग

हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा लगाए गए धोखाधड़ी के आरोपों से हाल में अडाणी समूह के शेयरों में गिरावट के बाद शेयर बाजार के लिए नियामक तंत्र को मजबूत करने की खातिर विशेषज्ञों की एक समिति गठित करने के शीर्ष अदालत के प्रस्ताव पर केंद्र ने सोमवार को सहमति व्यक्त की थी. शीर्ष अदालत अडाणी समूह के खिलाफ दो और याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है.

(पीटीआई-भाषा)

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