टोंक. कोरोना वायरस पर अलर्ट और प्रधानमंत्री की 22 मार्च को जनता कर्फ्यू की अपील के साथ ही टोंक जिला कलेक्टर ने आदेश जारी कर 21 मार्च की रात 9 बजे से 23 मार्च की रात 9 बजे तक अगले 48 घंटो तक बाजार को बंद रखने के आदेश जारी कर दिए है. इस दौरान आवश्यक सेवाओं और आवश्यक वस्तुओं की बिक्री को बंद से दूर रखा गया है.
बता दें कि इसको लेकर शनिवार को दिनभर टोंक जिला मुख्यालय पर बैठकों का दौर जारी रहा. इसी के साथ भीलवाड़ा जिले में कोरोना के पॉजिटिव मरीजों की संख्या में बढ़ोत्तरी को देखते हुए भीलवाड़ा टोंक की सीमाओं को सीज करने के आदेश जारी किए है.
टोंक में अगले 48 घंटो तक चाय दुकान, पान की दुकान, कचोरी की दुकान, रेस्टोरेंट और अन्य खाद्य पदार्थों सहित अन्य दुकानों को बंद रखने के आदेश जिला कलेक्टर टोंक के.के.शर्मा ने जारी किये है. इस दौरान आवश्यक सेवाओं मेडिकल, राशन/किराना, दूध, सब्जी, पैक्ड खाद्य सामग्री, एलपीजी गैस, पेट्रोल पंप और रिटेल आउट लेट, पानी सप्लाई, बैंक और एटीएम खुले रहेंगे.
साथ ही जिले की भीलवाड़ा से जुड़ी सीमाओं को सीज करने के आदेश भी अगले 48 घंटो में प्रभावित रहेंगे. इसके साथ ही कोरोना को लेकर जाग्रति के लिए भी टोंक जिला मुख्यालय से पंचायतों के लिए वाहन रथ भेजे गए हैं.
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टोंक में कोरोना को लेकर फिलहाल हालात सामान्य है. पर विदेश से आये 40 से अधिक लोगो पर भी लगातार नजर रखी जा रही है और चिकित्सा विभाग ने भी आइसोलेशन वार्ड सहित सभी तरह की तैयारियां पूरी कर रखी है. वहीं, भीलवाड़ा में कोरोना पॉजिटिव आए डॉक्टर्स को दिखाकर लौटे मरीजों पर भी निगरानी रखी जा रही है.