श्रीगंगानगर. नाबालिक से बलात्कार के मामले में पॉक्सो न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को दस साल का कठोर कारावास और बीस हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. जुर्माना नहीं देने पर एक साल का अतिरिक्त कारावास रहेगा.
लालगढ़ थाना क्षेत्र के स्यागावाली गांव में 2015 में नाबालिक के साथ हुई बलात्कार की घटना के अंतिम निर्णय में पॉक्सो न्यायालय ने आरोपी को जुर्म धारा 376 घ,363, 366 क में दोषी मानते हुए 10 साल की सजा सुनाई है. पॉक्सो न्यायालय के न्यायधीश अमित कडवासरा ने सजा सुनाते हुए पीड़िता के साथ न्याय और समाज में अपराधियों को संदेश देने के लिए कठोर सजा सुनाई है तांकि नाबालिगों के साथ तेजी से बढ़ रहे अपराधों पर रोक लग सके.
3 जुलाई 2015 की घटना के मुताबिक आरोपी ने नाबालिग पीड़िता को जान से मारने की धमकी देकर घर से बाहर बुलाकर जबरदस्ती मोटरसाइकिल पर बैठाकर ले गया और बाद में डरा धमका कर गलत काम किया. वहीं, आरोपी का साथ उसके एक साथी ने भी दिया. घटना के बाद पीड़िता के पिता की रिपोर्ट पर लालगढ़ पुलिस ने धारा 376 और पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया.
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न्यायालय में लगभग पांच साल तक चले ट्रायल में न्यायालय ने विभिन्न गवाहों और पीड़िता के बयान को आधार मानते हुए फैसला सुनाया है. जिसमें आरोपी को दस साल की सजा और 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है. मामले में सहभियुक्त को संदेह का लाभ देते हुए बरी किया है.