श्रीगंगानगर. किसानों के सौर ऊर्जा संयंत्रों के आवेदन मंजूरी को लेकर एक सौर ऊर्जा संयंत्र विक्रेता पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए उधान विभाग ने कोतवाली थाने में मामला दर्ज करवाया है. उधान विभाग के सहायक निदेशक प्रीति बाला गर्ग ने बताया कि पदमपुर निवासी एक शख्स गलत सूचनाओं के साथ वीडियो वायरल कर किसानों को ठगने का प्रयास कर रहा है.
बता दें कि पदमपुर के इस सौर ऊर्जा संयंत्र वाले शख्स ने एक वीडियो वायरल किया है, जिसमें वह किसानों को प्रलोभन दे रहा है कि 31अगस्त 2019 तक जिन किसानों ने आवेदन ऑनलाइन किया है. केंद्र सरकार उन्हें सब्सिडी पर सौर ऊर्जा संयंत्र देगी.
आरोपी के अनुसार जिन किसानों ने 31 अगस्त के बाद ऑनलाइन आवेदन किया है उनके लिए केंद्र सरकार की तरफ से प्रति एचपी 12 हजार रुपए अनुदान दिया जाएगा. इसके लिए संबंधित फर्म किसानों से 5 हजार का डीडी/चेक/नगद फार्म फीस के रूप में और किसान की हिस्सा राशि का 10 हजार रुपए का डीडी चेक लेकर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का दावा कर रही है.
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सहायक निदेशक ने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार ने अभी तक किसान की हिस्सा राशि तय नहीं की है. सरकार के जारी दिशा-निर्देशों में सामान्य श्रेणी के वे किसान जिन्होंने 31 अगस्त तक ऑनलाइन फॉर्म जमा करवा दिए हैं और एससी/एसटी के किसानों ने अगर 15 नवंबर तक ऑनलाइन फार्म जमा करवा दिए हैं. तो ऐसे फार्म की पात्रता जांच करने के लिए दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं. अभी तक ना तो सब्सिडी संबंधी दिशा-निर्देश आए हैं और न ही विभाग ने ऐसे डीडी/चेक अथवा नगद राशि की मांग की है.
सहायक निदेशक प्रीति बाला गर्ग ने कहा है कि किसान संबंधित आरोपी के बहकावे में आकर किसी प्रकार की ठगी का शिकार होने से बचे. उद्यान विभाग की ओर से कोतवाली थाना में मुकदमा दर्ज करवाने के बाद आरोपी युवक ने सोशल मीडिया से वीडियो हटा लिया है, वहीं कोतवाली पुलिस मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच में जुटी है.
ऐसे में यह तो साफ है कि उद्यान विभाग की सहायक निदेशक की ओर से मामले में गंभीरता दिखाने के बाद न जाने कितने किसानों को ठगी का शिकार होने से बचा लिया है. उद्यान विभाग सहायक निदेशक ने किसानों से अपील की है कि किसान भाई इस तरह किसी के बहकावे में आकर रुपए जमा ना करवाएं बल्कि विभाग में आकर सीधे जानकारी ले.