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सीकर: 10 साल पहले हुई हत्या में 2 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा

सीकर के फतेहपुर में दस साल पहले गांव के लोगों द्वारा की गई हत्या के मामले में एजीडे कोर्ट ने दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही मामले में एक अन्य आरोपी की मौत हो चुकी है, और एक आरोपी अभी भी फरार चल रहा है. जिसकी जांच पड़ताल पुलिस की ओर से जारी है.

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Published : Sep 12, 2020, 4:21 AM IST

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दो आरोपियों को आजीवन कारावास

फतेहपुर (सीकर). जिले में निकटवर्ती गांव गांगियासर के एक व्यक्ति की दस साल पहले गांव के लोगों द्वारा की गई हत्या के मामले में एजीडे कोर्ट ने दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. मामले में एक अन्य आरोपी की मौत हो चुकी है, और एक आरोपी अभी भी फरार चल रहा है.

जानकारी के अनुसार 23 जुलाई 2010 को कंट्रोल रूम के जरिए सदर थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि, ताजसर व उदनसर गांव के बीच सड़क पर एक व्यक्ति घायला अवस्था में पड़ा मिला है. मृतक के चाचा श्रवण कुमार की तहरीर पर मृतक अपनी बहन के ससुराल जा रहा था, जिसके बाद शाम को नहीं लौटा.

मृतक के चाचा की तहरीर पर पुलिस ने राजपाल, महावीर, रमेश, राजू व अन्य के खिलाफ FIR दर्ज कर जांच शुरू की दी. पुलिस ने जांच में गांगियासर निवासी राकेश कुमार उर्फ राकूड़ा, राजपाल उर्फ राचल, महावीर प्रसाद व प्यारेलाल को आरोपी मानकर कोर्ट में चालान पेश किया है.

पढ़ें: जमानत पर जेल से बाहर आए युवक की सनसनीखेज हत्या, पैरों के नाखून उखाड़े और उधेड़ी चमड़ी

गुरुवार को हुई बहस में एडीजे शिवप्रसाद तंबोली ने आरोपी राकेश कुमार व राजपाल को दोषी माना है. एडीजे शिवप्रसाद तंबोली ने फैसले में लिखा है कि आरोपियों ने योजना बनाकर ओमप्रकाश की हत्या की है.

वहीं मृतक के शरीर पर 30 जगहों पर चोटे लगी हैं, जो कि एक अपराध है. जिसके बाद आरोपियों को धारा 302 के तहत दोषी मानते हुए आजीवन कारावास व दस हजार रुपये का आर्थिक दंड दिया गया है. साथ ही फरार आरोपी की पुलिस की ओर से पड़ताल की जा रही है.

फतेहपुर (सीकर). जिले में निकटवर्ती गांव गांगियासर के एक व्यक्ति की दस साल पहले गांव के लोगों द्वारा की गई हत्या के मामले में एजीडे कोर्ट ने दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. मामले में एक अन्य आरोपी की मौत हो चुकी है, और एक आरोपी अभी भी फरार चल रहा है.

जानकारी के अनुसार 23 जुलाई 2010 को कंट्रोल रूम के जरिए सदर थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि, ताजसर व उदनसर गांव के बीच सड़क पर एक व्यक्ति घायला अवस्था में पड़ा मिला है. मृतक के चाचा श्रवण कुमार की तहरीर पर मृतक अपनी बहन के ससुराल जा रहा था, जिसके बाद शाम को नहीं लौटा.

मृतक के चाचा की तहरीर पर पुलिस ने राजपाल, महावीर, रमेश, राजू व अन्य के खिलाफ FIR दर्ज कर जांच शुरू की दी. पुलिस ने जांच में गांगियासर निवासी राकेश कुमार उर्फ राकूड़ा, राजपाल उर्फ राचल, महावीर प्रसाद व प्यारेलाल को आरोपी मानकर कोर्ट में चालान पेश किया है.

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गुरुवार को हुई बहस में एडीजे शिवप्रसाद तंबोली ने आरोपी राकेश कुमार व राजपाल को दोषी माना है. एडीजे शिवप्रसाद तंबोली ने फैसले में लिखा है कि आरोपियों ने योजना बनाकर ओमप्रकाश की हत्या की है.

वहीं मृतक के शरीर पर 30 जगहों पर चोटे लगी हैं, जो कि एक अपराध है. जिसके बाद आरोपियों को धारा 302 के तहत दोषी मानते हुए आजीवन कारावास व दस हजार रुपये का आर्थिक दंड दिया गया है. साथ ही फरार आरोपी की पुलिस की ओर से पड़ताल की जा रही है.

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