सवाई माधोपुर. जिला विशेष पॉक्सो न्यायालय ने सात वर्षीय नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपी को 1 लाख रुपए के अर्थदंड के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि घटना बोली थाना क्षेत्र की है. जिसमें मंगलवार को सवाई माधोपुर जिला विशेष पॉक्सो न्यायालय ने सात वर्षीय नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपी शंकर मीणा उर्फ कुंजी लाल निवासी हरशोती थाना बोली को आजीवन कारावास का दंड दिया है.
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नाबालिग से किया था दुष्कर्मः लोक अभियोजक ने बताया कि आरोपी शंकर मीणा ने 7 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था. जिसमें बोली थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को 8 जुलाई 2020 को गिरफ्तार कर लिया था. तब से ही आरोपी न्यायिक हिरासत में चल रहा है. जिस पर जिला विशेष पॉक्सो न्यायालय के विशेष न्यायाधीश दीपक पांडे ने सुनवाई करते हुए सजा सुनाई है. इस केस में पीड़िता की ओर से राज्य सरकार के विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने की पैरवी की थी.
श्रीगंगानगर में पॉस्को कोर्ट ने दुष्कर्मी को सुनाई 20 साल की सजाः श्रीगंगानगर से मिली एक अन्य खबर के अनुसार दस वर्षीय बालिका से दुष्कर्म करने के आरोपी को पॉक्सो कोर्ट ने बीस साल का कारावास और एक लाख रुपये के आर्थिक जुर्माने की सजा सुनाई है. जानकारी के मुताबिक पॉक्सो न्यायालय नंबर-दो के जज अरुण अग्रवाल ने पॉक्सो एक्ट एक प्रकरण की सुनवाई करते हुए आरोपी हनुमान नायक निवासी सलेमपुरा को दोषी करार दिया है. समेजा कोठी पुलिस के पास पीड़िता की मां की ओर से सलेमपुरा निवासी हनुमान नायक के खिलाफ दस वर्षीय बालिका से दुष्कर्म करने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया गया था. इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. जांच के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो न्यायालय में चालान पेश कर दिया था.