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सवाई माधोपुर जिला कोर्ट ने हत्या के आरोपियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा - imprisonment

2016 के एक मारपीट में हुई मौत के मामले में जिला सेशन कोर्ट ने तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही आरोपियों को 20-20 हजार रुपये के अर्थदण्ड से भी दंडित किया है...

आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा
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Published : Jun 19, 2019, 9:17 PM IST

सवाई माधोपुर. अपर सेशन न्यायालय सवाई माधोपुर के न्यायाधीश मनोज कुमार गोयल ने हत्या के एक मामले में गुढासी निवासी तीन आरोपियों को आजीवन कारावास एंव 20-20 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सज़ा सुनाई है . न्यायालय ने आरोपियों को अन्य धाराओं में भी दंडित किया है.

अपरलोक अभियोजक चम्पा लाल मीणा ने बताया कि गुढासी निवासी दो पक्षों में किसी बात को लेकर आपस में मारपीट हो गई थी, जिसमें एक पक्ष के नफीस नामक व्यक्ति को गम्भीर चोट आई थी. इलाज के दौरान नफीस की मौत हो गई. जिस पर नफीस के परिजनों ने 28 मई 2016 को मानटाउन थाने में दूसरे पक्ष के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करवाया था.

आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा

मामले पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी गुढासी निवासी मजीद, नादान और लतीफ को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र प्रस्तुत किया. जिस पर कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनते हुए आरोपी मजीद, नादान व लतीफ को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. न्यायालय ने आरोपियों को 20-20 हजार रुपए के अर्थदण्ड के साथ ही अन्य धाराओं में भी दंडित किया है.

सवाई माधोपुर. अपर सेशन न्यायालय सवाई माधोपुर के न्यायाधीश मनोज कुमार गोयल ने हत्या के एक मामले में गुढासी निवासी तीन आरोपियों को आजीवन कारावास एंव 20-20 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सज़ा सुनाई है . न्यायालय ने आरोपियों को अन्य धाराओं में भी दंडित किया है.

अपरलोक अभियोजक चम्पा लाल मीणा ने बताया कि गुढासी निवासी दो पक्षों में किसी बात को लेकर आपस में मारपीट हो गई थी, जिसमें एक पक्ष के नफीस नामक व्यक्ति को गम्भीर चोट आई थी. इलाज के दौरान नफीस की मौत हो गई. जिस पर नफीस के परिजनों ने 28 मई 2016 को मानटाउन थाने में दूसरे पक्ष के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करवाया था.

आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा

मामले पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी गुढासी निवासी मजीद, नादान और लतीफ को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र प्रस्तुत किया. जिस पर कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनते हुए आरोपी मजीद, नादान व लतीफ को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. न्यायालय ने आरोपियों को 20-20 हजार रुपए के अर्थदण्ड के साथ ही अन्य धाराओं में भी दंडित किया है.

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न्यायालय ने दो पक्षों के झगडे़ के मामले में तीन आरोपियों को आजीवन कारावास एंव 20-20 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सज़ा सुनाई है. 



सवाई माधोपुर. अपर सेशन न्यायालय सवाई माधोपुर के न्यायाधीश मनोज कुमार गोयल ने हत्या के एक मामले में गुढासी निवासी तीन आरोपियों को आजीवन कारावास एंव 20-20 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सज़ा सुनाई है . न्यायालय ने आरोपियों को अन्य धाराओं में भी दंडित किया है.

अपरलोक अभियोजक चम्पा लाल मीणा ने बताया कि गुढासी निवासी दो पक्षों में किसी बात को लेकर आपस में मारपीट हो गई थी, जिसमें एक पक्ष के नफीस नामक व्यक्ति को गम्भीर चोट आई थी. इलाज के दौरान नफीस की मौत हो गई . जिस पर नफीस के परिजनों ने  28 मई 2016 को मानटाउन थाने में दूसरे पक्ष के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करवाया था.

मामले पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी गुढासी निवासी मजीद , नादान और लतीफ को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र प्रस्तुत किया . जिस पर कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनते हुए आरोपी मजीद , नादान व लतीफ को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. न्यायालय ने आरोपियों को 20-20 हजार रुपए के अर्थदण्ड के साथ ही अन्य धाराओं में भी दंडित किया है.



चम्पा लाल मीणा अपर लोक अभियोजक


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