सवाईमाधोपुर. जिला विशेष पॉक्सो न्यायालय ने नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपी दिनेश गुर्जर उर्फ भोला पुत्र बृजमोहन को दोषी करार देते हुए 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने आरोपी पर 68 हजार का जुर्माना भी लगाया है.
विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने बताया कि मामला करौली जिले के चौड़ा गांव का है. जहां आरोपी एक नाबालिक लड़की को बहला-फुसलाकर ले गया और दुष्कर्म की वारदात को अंजाम की. जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को 1 नवंबर, 2020 को गिरफ्तार कर लिया था. तब से ही आरोपी दिनेश गुर्जर न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा था. आज पॉक्सो न्यायालय ने सुनवाई करते हुए आरोपी दिनेश गुर्जर को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई. साथ ही 68 हजार के जुर्माने से भी दंडित किया.
लोक अभियोजक ने बताया कि आरोपी को न्यायालय ने 363 आईपीसी के तहत 3 वर्ष का कठोर कारावास और 5 हजार का अर्थदंड, 366 आईपीसी के तहत 5 वर्ष का कठोर कारावास और 1 हजार का अर्थदंड, 346 आईपीसी के तहत 1 वर्ष का कठोर कारावास और 3 हजार का अर्थदंड दिया है. वहीं पॉक्सो एक्ट के तहत 20 वर्ष का कठोर कारावास के साथ 50 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है. पीड़िता पर राज्य सरकार की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने की पैरवी.