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कोरोना को लेकर दिशा-निर्देश, दुकानदार के मास्क नहीं पहनने पर दुकान होगी सील

अरनोद में उपखंड अधिकारी ने उपखंड कार्यालय सभागार में विभागीय कर्मचारियों की बैठक ली. बैठक में कर्मचारियों को कोरोना को लेकर दिशा निर्देश दिए गए.

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अरनोद में विभागीय कर्मचारियों की बैठक आयोजित.
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Published : Dec 5, 2020, 1:29 PM IST

प्रतापगढ़. अरनोद में उपखंड अधिकारी ने उपखंड कार्यालय सभागार में विभागीय कर्मचारियों की बैठक ली. बैठक में कर्मचारियों को कोरोना को लेकर दिशा निर्देश दिए गए. उपखंड अधिकारी प्रकाश चंद्र रेंगर ने बताया कि उपखण्ड क्षेत्र में बिना मास्क घूमने वाले लोगों पर समय-समय पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं. कोविड 19 की गाइडलाइन की पालना को लेकर सभी अधिकारियों को चालान की प्रक्रिया के बारे में अवगत कराया. उपखण्ड अधिकारी ने बताया कि दुकानदार पर मास्क नहीं होने पर 500 रूपये का चालान बनाया जाए. नहीं मानने पर दुकान को पूरी तरह सील करने का प्रावधान भी है.

बैठक में कर्मचारियों को समय.समय पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं.

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शादी ब्याह में 100 व्यक्ति का प्रवेश ही है, जहां पर अधिक भीड़ हो वहां पर विभागीय कर्मचारी उचित कार्रवाई करें. उपखण्ड में हो रहे सावो में बिना मास्क पर 5 हजार व 100 से अधिक अतिथियों के होने पर 25 हजार का जुर्माना है. शादियों की जगह कोविड-19 के बैनर लगवाना, शादी कार्ड पर भी दर्शना इसको लेकर सभी विभागीय अधिकारी सतर्क होकर कार्य करें.

यह भी पढ़ें: LIVE : जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य चुनाव का अंतिम चरण, दोपहर 12 बजे तक हुआ 28% मतदान

वहीं, रोज की रिपोर्ट कार्यलय में पेश करे. इस दौरान उपखण्ड अधिकारी प्रकाश चन्द्र रेंगर, तहसीलदार मनोहर लाल कुमावत, विकास अधिकारी धनसिंह राठोर, चिकित्सा विभाग से ब्लाक सीएमएचओ चंद्रशेखर वर्मा, अरनोद द्वितीय थानाधिकारी महावीर सिंह सहित कई विभागीय कर्मचारी मौजूद रहे.

प्रतापगढ़. अरनोद में उपखंड अधिकारी ने उपखंड कार्यालय सभागार में विभागीय कर्मचारियों की बैठक ली. बैठक में कर्मचारियों को कोरोना को लेकर दिशा निर्देश दिए गए. उपखंड अधिकारी प्रकाश चंद्र रेंगर ने बताया कि उपखण्ड क्षेत्र में बिना मास्क घूमने वाले लोगों पर समय-समय पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं. कोविड 19 की गाइडलाइन की पालना को लेकर सभी अधिकारियों को चालान की प्रक्रिया के बारे में अवगत कराया. उपखण्ड अधिकारी ने बताया कि दुकानदार पर मास्क नहीं होने पर 500 रूपये का चालान बनाया जाए. नहीं मानने पर दुकान को पूरी तरह सील करने का प्रावधान भी है.

बैठक में कर्मचारियों को समय.समय पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं.

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शादी ब्याह में 100 व्यक्ति का प्रवेश ही है, जहां पर अधिक भीड़ हो वहां पर विभागीय कर्मचारी उचित कार्रवाई करें. उपखण्ड में हो रहे सावो में बिना मास्क पर 5 हजार व 100 से अधिक अतिथियों के होने पर 25 हजार का जुर्माना है. शादियों की जगह कोविड-19 के बैनर लगवाना, शादी कार्ड पर भी दर्शना इसको लेकर सभी विभागीय अधिकारी सतर्क होकर कार्य करें.

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वहीं, रोज की रिपोर्ट कार्यलय में पेश करे. इस दौरान उपखण्ड अधिकारी प्रकाश चन्द्र रेंगर, तहसीलदार मनोहर लाल कुमावत, विकास अधिकारी धनसिंह राठोर, चिकित्सा विभाग से ब्लाक सीएमएचओ चंद्रशेखर वर्मा, अरनोद द्वितीय थानाधिकारी महावीर सिंह सहित कई विभागीय कर्मचारी मौजूद रहे.

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