पाली. जिले में पॉक्सो कोर्ट संख्या 3 के स्पेशल जज सुरेंद्र कुमार ने 10 साल की बालिका से दुष्कर्म और उसकी हत्या (accused of rape and murder of girl) करके शव कुएं में डालने के मामले (POCSO Court sentenced hang till death) में शनिवार को आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है. कोर्ट ने आरोपी को हत्या, दुष्कर्म, किडनैपिंग, पॉक्सो एक्ट व सबूत नष्ट करने का दोषी करार देते हुए 1 लाख 30 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है.
मामले में पीड़ित पक्ष की ओर से सहायक लोक अभियोजक उपेंद्र शर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता कमलेश दवेरा व भागीरथ सिंह राजपुरोहित रुपावास ने पैरवी की. अदालत ने इस मामले में आरोपी को मौके से भगाने के आरोपी पिता मनोहर सिंह राजपूत को दोषमुक्त कर दिया है.
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वरिष्ठ अधिवक्ता कमलेश दवेरा ने बताया कि पुलिस ने इस केस में जांच महज 15 दिन में पूरी करते हुए कोर्ट में चालान पेश कर दिया था. उन्होंने बताया कि चार्जशीट में जिक्र है कि 24 जनवरी 2022 को आरोपी नरपत सिंह जोधा ने पीड़िता व उसकी हमउम्र के दो और बच्चों को पीड़िता के घर से कुछ दूरी पर स्थित अपने खेत पर बेर खाने के बहाने लेकर गया था. आरोपी ने पीड़िता के साथ आए दोनों बच्चों को वहां से भगा दिया.
आरोपी बालिका को लेकर अपने खेत के कुएं के पास ले गया. आरोपी ने बालिका से दुष्कर्म किया. इसके बाद आरोपी ने जो स्वेटर बालिका ने पहन रखा था उसी से उसका गला घोंट दिया. इसके बाद जब बच्ची की सांसें चल रही थी तो आरोपी ने लकड़ी के डंडे से उसके सिर पर वार किए, जिससे बालिका ने दम तोड़ दिया. इस हैवानियत के बाद भी आरोपी का दिल नहीं भरा तो वह शव को कंधे पर लादकर खेत में गेहूं की फसल के बीच में छिपाकर लौट आया.
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बाद में बालिका के दादा और उसकी माता वहां पहुंचे तो आरोपी के कपड़े पर खून देख संदेह में उससे पूछताछ की और पकड़ना चाहा. लेकिन आरोपी ने पीड़िता के दादा से मारपीट की. इस बीच आरोपी का पिता मनोहर सिंह भी वहां पहुंच गया, इस पर उसे घटनाक्रम के बारे में बताया. इस बीच आरोपी वृद्ध के चंगुल से भाग गया. इस बीच आरोपी ने अपने खेत से पीड़िता के शव को कंधे पर लादकर आधा किलोमीटर दूर पकाराम के खेत में बने कुएं में पटक दिया. कुएं से पीड़िता के शव को पुलिस और ग्रामीणों ने 25 जनवरी को बाहर निकलवाया. अधिवक्ता ने बताया कि आरोपी 22 वर्षीय आरोपी नरपत सिंह ने बालिका के साथ ज्यादती करने के बाद उसकी नृशंस तरीके से हत्या कर दी. मामले की सुनवाई करते हुए पॉक्सो कोर्ट संख्या 3 के स्पेशल जज सुरेंद्र कुमार ने आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है.