पाली. जिले के सांसद पीपी चौधरी ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर व केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष शिवदास मीना से मुलाकात की. इसके बाद उन्होंने सीईटीपी फाउंडेशन पाली को बैंक गारंटी से मुक्त करने के लिए अनुरोध पत्र सौंपा है.
सांसद ने पत्र में सीईटीपी फाउंडेशन पाली की ओर से प्राप्त उल्लेख में बताया कि पाली के पुनायता औद्योगिक क्षेत्र में सीईटीपी संख्या-6 को जेडएलडी तकनीक पर अपग्रेड करने के संबंध में राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेशानुसार परफॉरमेंस गारंटी देने के निर्देश दिए गए थे.
जिसके बाद परफॉरमेंस गारंटी के लिए ट्रस्ट की ओर से सीईटीपी प्लांट नंबर-6 पर जेडएलडी का कार्य प्रारम्भ कर दिया. इसके लिए 99 करोड़ का वर्क आर्डर भी जारी किए जा चुका है. इस संबंध में फाउंडेशन की ओर से स्टाम्प पेपर पर लिखित गारंटी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दे दी गई है. इसके बाद भी बोर्ड की तरफ से बैंक गारंटी की मांग की जा रही है जो कि वर्तमान परिस्थिति में संभव नहीं है.
साथ ही उन्होंने कहा कि वस्त्र से जुड़े उद्योगों से निकलने वाले प्रदूषित पानी को उपचारित करने की अपनी अलग लागत आती है और प्रतिस्पर्धा के युग में लघु उद्यमी का टिक पाना मुश्किल होता है. ऐसे में कुछ इकाइयों के भारत से बाहर बांग्लादेश जैसे देशों में जाने की सूचनाएं भी प्राप्त हो रही हैं.
वहीं पत्र में पाली सीईटीपी फाउंडेशन को बैंक गारंटी से मुक्त और संरक्षण प्रदान करने का अनुरोध किया गया है. साथ ही सांसद चौधरी ने बताया कि उनकी मांग पर पूर्व में वित्त मंत्रालय की ओर से 18 जनवरी 2018 को जीएसटी कौंसिल की 25वीं बैठक में एचएसएन कोड 1404 के तहत मेंहदी पाउडर को 5 फीसदी जीएसटी रेट पर रखने का निर्णय लिया गया था.
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जिसकी अधिसूचना 25 जनवरी 2018 को जारी की गई थी. उक्त अधिसूचना को राजस्थान अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग गुड्स एंड सर्विस टैक्स को नजर अंदाज करते हुए दिनांक 6 मई 2020 को दी गई है. जिसके बाद रूलिंग के कारण मेहंदी-हीना पाउडर को चैप्टर 18 फीसदी की दर से टैक्स वसूली की जा रही है.
साथ ही विभाग की ओर से निरंतर मेहदी पाउडर पर 18 फीसदी की दर से टैक्स के साथ-साथ बकाया पर ब्याज सहित चुकान का नोटिस जारी कर व्यवसायियों पर दबाव दिया जा रहा है, जो कि जीएसटी कौंसिल की अधिसूचना के अनुसार न्यायसंगत नहीं है. सांसद ने वित्तराज्य मंत्री ठाकुर से इस विवाद के जल्द निस्तारण हेतु मेहदी पाउडर और मेहदी पत्तों को एचएनएन वर्गीकरण कोड 1404 के अंतर्गत रखते हुए 5 फीसदी जीएसटी की श्रेणी में किए जाने हेतु स्पष्टीकरण संबंधी दिशा-निर्देश जारी करने का आग्रह किया है.