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पाली में 'चुप्पी तोड़ो-आवाज करो' कार्यक्रम का आयोजन

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Published : Jan 30, 2021, 12:04 AM IST

पाली में महिला अधिकारिता विभाग एवं नूतन पहल महिला संगठन की ओर से चुप्पी तोड़ो-आवाज करो कार्यक्रम को लेकर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया. इस मौके पर बालक-बालिकाओं पर होने वाले लैंगिक अपराधों को रोकने की दिशा में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई.

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पाली में चुप्पी तोड़ो-आवाज करो कार्यक्रम का हुआ आयोजन

पाली. शहर के हाउसिंग बोर्ड स्थित राजकीय माध्यमिक विधालय आवासन मंडल में शुक्रवार को महिला अधिकारिता विभाग एवं नूतन पहल महिला संगठन की ओर से चुप्पी तोड़ो आवाज करो कार्यक्रम को लेकर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया. इस मौके पर वरिष्ठ साहित्यकार एवं पदमश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले पाली के गौरव अर्जुन सिंह शेखावत ने विधार्थियों से कहा कि वे राजस्थान की आन-बान और शान राजस्थानी भाषा को बढ़ावा दे और इसे मान्यता दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दे.

नूतन पहल महिला संगठन की नूतनबाला कपिला ने मेरा मान-आपका सम्मान अभियान के तहत बालक-बालिकाओं पर होने वाले लैंगिक अपराधों को रोकने की दिशा में महत्वपूर्ण जानकारी दी. उन्होंने लैंगिक अपराधों से बालिकाओं का संरक्षण अधिनियम की जानकारी देते हुए कहा कि 18 वर्ष से कम उम्र के बालक-बालिकाओं के साथ किसी व्यक्ति की ओर से लैंगिक इच्छाओं की पूर्ति के उद्देश्य से किया गया व्यवहार बाल लैंगिक दुर्व्यवहार कहलाता हैं.

पढ़ें- पाली में नगर निकाय चुनाव की मतगणना से पहले प्रत्याशियों की बाड़ेबंदी शुरू

विधिक सेवा प्रतिनिधि ज्योति श्रीवास्तव ने महिलाओं और बालिकाओं के प्रति होने वाले अपराध का विवरण एवं उनके भारतीय दण्ड संहिता के तहत दंडात्मक प्रावधान के बारे में जानकारी दी. इस मौके पर अर्जुन सिंह शेखावत का सम्मान भी किया गया.

पाली. शहर के हाउसिंग बोर्ड स्थित राजकीय माध्यमिक विधालय आवासन मंडल में शुक्रवार को महिला अधिकारिता विभाग एवं नूतन पहल महिला संगठन की ओर से चुप्पी तोड़ो आवाज करो कार्यक्रम को लेकर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया. इस मौके पर वरिष्ठ साहित्यकार एवं पदमश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले पाली के गौरव अर्जुन सिंह शेखावत ने विधार्थियों से कहा कि वे राजस्थान की आन-बान और शान राजस्थानी भाषा को बढ़ावा दे और इसे मान्यता दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दे.

नूतन पहल महिला संगठन की नूतनबाला कपिला ने मेरा मान-आपका सम्मान अभियान के तहत बालक-बालिकाओं पर होने वाले लैंगिक अपराधों को रोकने की दिशा में महत्वपूर्ण जानकारी दी. उन्होंने लैंगिक अपराधों से बालिकाओं का संरक्षण अधिनियम की जानकारी देते हुए कहा कि 18 वर्ष से कम उम्र के बालक-बालिकाओं के साथ किसी व्यक्ति की ओर से लैंगिक इच्छाओं की पूर्ति के उद्देश्य से किया गया व्यवहार बाल लैंगिक दुर्व्यवहार कहलाता हैं.

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विधिक सेवा प्रतिनिधि ज्योति श्रीवास्तव ने महिलाओं और बालिकाओं के प्रति होने वाले अपराध का विवरण एवं उनके भारतीय दण्ड संहिता के तहत दंडात्मक प्रावधान के बारे में जानकारी दी. इस मौके पर अर्जुन सिंह शेखावत का सम्मान भी किया गया.

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