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नागौर नगर परिषद सभापति मितू बोथरा निलंबित, नियम विरुद्ध जारी किए थे पट्टे

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Published : May 16, 2023, 10:35 PM IST

नागौर नगर परिषद की सभापति मितू बोथरा को स्वायत शासन विभाग के निदेशक व विशिष्ट सचिव हृदेश शर्मा ने निलंबित कर दिया है. उनके खिलाफ नियम विरुद्ध पट्टा जारी करने आरोप लगे थे. जिसकी जांच के बाद यह निर्णय लिया गया.

nagaur municipal council chairman Mitu Bothra
नागौर नगर परिषद सभापति मितू बोथरा निलंबित

नागौर. नगर परिषद नागौर की सभापति मीतू बोथरा को राज्य सरकार ने निलंबित कर दिया है. उन्हें सभापति व सदस्य दोनों पदों से निलंबित किया गया है. स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक हृदेश कुमार शर्मा ने मंगलवार को इस आशय के आदेश जारी किए हैं. उन्हें गलत तरीके से पट्टे जारी करने के प्रकरण में जांच के बाद दोषी मानते हुए निलंबित किया गया. उनके निलंबन की सूचना आते ही शहर में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया. इसके साथ ही शहर में नए सभापति को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गईं हैं.

ये भी पढ़ेंः रामप्रसाद आत्महत्या मामला : सतर्कता शाखा के CI नीरज तिवाड़ी निलंबित, मृतक की पत्नी को डेयरी बूथ और एक सदस्य को नौकरी

कोर्ट में विचाराधीन जमीन पर जारी किए थे पट्टेः सभापति मीतू बोथरा पर आरोप है कि उन्होंने धारा 69-ए के तहत दो पट़टे जारी किए. जिस जमीन पर पट्‌टे जारी किए उनकी अपील हाईकोर्ट में लंबित थी. उच्च न्यायालय में प्रस्तुत अपील संख्या 20/2017 सपू वगैरहा बनाम राजस्थान सरकार एवं अन्य में स्थगन आदेश पारित होकर प्रभावी था तथा अपील संख्या 3/2017 आज तक लंबित है. इसके उपरांत भी सभापति मीतू बोथरा ने उच्च न्यायालय में अपील विचाराधीन होते हुए भी प्रश्नगत भूमि के अपने स्वयं के हस्ताक्षर व आयुक्त के हस्ताक्षर से पट्‌टे जारी कर दिए. इस तरह हाईकोर्ट में 2 प्रकरणों में मामले विचाराधीन होने के बाद भी सभापति ने दो अलग-अलग व्यक्तियों को पट़टे जारी कर दिए. इस आशय की शिकायत मिलने पर अजमेर के उपनिदेशक क्षेत्रीय ने जांच की तो उसमें सभापति दोषी पाई गईं.

ये भी पढ़ेंः Divya Mittal NDPS Case : निलंबित एएसपी को कोर्ट से राहत, जमानत पर रिहा करने के दिए आदेश

SDM की जांच में भी दोषी पाई गईं थीं सभापतिः जिला कलेक्टर के निर्देश पर नागौर एसडीएम ने भी पट्‌टा प्रकरणों की जांच तो उन्हें दोषी माना. ये रिपोर्ट भी उपनिदेशक क्षेत्रीय कार्यालय अजमेर भेजी गई थी. उसमें भी स्पष्ट लिखा है कि पट्‌टे नियम विरूद्ध जारी किए गए हैं. उन्हें 12 मई 2023 को नोटिस जारी कर 3 दिन में स्पष्टीकरण देने के लिए कहा गया, मगर सभापति मीतू बोथरा ने व्यक्तिगत रूप से या डाक से स्पष्टीकरण तक नहीं भेजा. इस आधार पर प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक हृदेश कुमार शर्मा ने सभापति मीतू बोथरा को नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 39(6) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सदस्य एवं अध्यक्ष पद से तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया.

नागौर. नगर परिषद नागौर की सभापति मीतू बोथरा को राज्य सरकार ने निलंबित कर दिया है. उन्हें सभापति व सदस्य दोनों पदों से निलंबित किया गया है. स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक हृदेश कुमार शर्मा ने मंगलवार को इस आशय के आदेश जारी किए हैं. उन्हें गलत तरीके से पट्टे जारी करने के प्रकरण में जांच के बाद दोषी मानते हुए निलंबित किया गया. उनके निलंबन की सूचना आते ही शहर में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया. इसके साथ ही शहर में नए सभापति को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गईं हैं.

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कोर्ट में विचाराधीन जमीन पर जारी किए थे पट्टेः सभापति मीतू बोथरा पर आरोप है कि उन्होंने धारा 69-ए के तहत दो पट़टे जारी किए. जिस जमीन पर पट्‌टे जारी किए उनकी अपील हाईकोर्ट में लंबित थी. उच्च न्यायालय में प्रस्तुत अपील संख्या 20/2017 सपू वगैरहा बनाम राजस्थान सरकार एवं अन्य में स्थगन आदेश पारित होकर प्रभावी था तथा अपील संख्या 3/2017 आज तक लंबित है. इसके उपरांत भी सभापति मीतू बोथरा ने उच्च न्यायालय में अपील विचाराधीन होते हुए भी प्रश्नगत भूमि के अपने स्वयं के हस्ताक्षर व आयुक्त के हस्ताक्षर से पट्‌टे जारी कर दिए. इस तरह हाईकोर्ट में 2 प्रकरणों में मामले विचाराधीन होने के बाद भी सभापति ने दो अलग-अलग व्यक्तियों को पट़टे जारी कर दिए. इस आशय की शिकायत मिलने पर अजमेर के उपनिदेशक क्षेत्रीय ने जांच की तो उसमें सभापति दोषी पाई गईं.

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