नागौर. जिले के ताऊसर में गोचर भूमि पर अतिक्रमण हटाने के दौरान उपजे विवाद में राजकार्य कार्य में बाधा उत्पन्न कर पथराव करने और जेसीबी चालक की मौत मामले में मंगलवार को सुनवाई हुई. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट में जमानत अर्जी खारिज के बाद मंगलवार को 24 आरोपियों की ओर से पेश की गई ADJ कोर्ट संख्या एक में दो अलग-अलग मामले से जुड़े अभिवक्ताओं की ओर से पेश हुई जमानत याचिका पर सुनवाई हुई.
जेसीबी चालक के परिजनों की ओर से दर्ज प्रकरण मे 8 आरोपियों की ओर से जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान एडवोकेट पीर मोहम्मद ने जमानत देने का विरोध किया, तो ADJ कोर्ट ने आठ आरोपियो की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया. तो वहीं दूसरी ओर नागौर एसडीएम की ओर से दर्ज प्रकरण में राजकार्य बाधा और पथराव मामले में 16 आरोपियों की ओर से जमानत अर्जी पेश होने पर न्यायालय ने स्वीकार कर लिया है.
नागौर ADJ कोर्ट नं 01 में बंजारा समाज के 24 आरोपियों की जमानत प्रार्थना पत्र पर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है. इसी मामले में गोचर भूमि पर अतिक्रमण हटाने के दौरान दो विधायकों की ओर से अग्रिम जमानत अर्जी पेश की गई है. आरएलपी से मेडता विधायक इंदिरा बावरी और भोपालगढ़ विधायक पुखराज गर्ग के सीजेएम कोर्ट में पेश नहीं होने पर विधायक इंदिरा बावरी को समन जारी हुआ था.
तो विधायक पुखराज गर्ग का गिरप्तारी वांरट जारी होने पर मंगलवार को ADJ कोर्ट नं 01 में अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पेश हुआ है. जिसकी सुनवाई नागौर एडीजे कोर्ट नं 01 में सुनवाई बुधवार को होगी.
पढ़ेंः आसाराम पर लिखी किताब की रिलीज पर रोक के ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुनवाई आज
नागौर के ताऊसर ग्राम पंचायत की गोचर भूमि पर काबिज बंजारा बस्ती में 25 अगस्त 2019 को अतिक्रमण हटाने के दौरान उपजे विवाद को लेकर नागौर एसडीएम दिपाशु सांगवान और जेसीबी चालक फारूक के परिजनों द्वारा कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था. हाईकोर्ट के आदेश के बाद कोतवाली थानाधिकारी रामनारायण भंवरिया ने न्यायालय में धारा147, 149, 152, 332, 353, 304 आई पीसी आरोप पत्र (चार्जशीट) पेश कर दिया था.