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नागौर: हत्या के प्रयास मामले में एडीजे कोर्ट ने चार आरोपियों को सुनाई 7 साल की सजा

नागौर अपर जिला सत्र न्यायालय ने हत्या के प्रयास मामले में चार आरोपियों को सात साल की सजा सुनाई है. कोर्ट ने चारों आरोपियों को आईपीसी 308 और 147 के तहत दोषी करार दिया है.

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Published : Dec 18, 2019, 11:54 PM IST

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हत्या के प्रयास में सजा

नागौर. अपर जिला सत्र न्यायालय संख्या- 2 की न्यायाधीश सोनाली प्रशांत शर्मा ने बुधवार को हत्या के प्रयास में चार आरोपियों को सात साल की सजा सुनाई है. आरोपियों पर आरोप था कि उन्होंने पेट्रोल पंप संचालक से मारपीट की और उस पर बस चढ़ा दी.

हत्या के प्रयास में सजा

2007 में भावडा थाने के धारणावास पेट्रोल पंप पर पैसे के विवाद में पेट्रोल पंप संचालक मुरलीधर को टक्कर मार कर आरोपियों ने बस पर चढ़ा दी. जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. इस मामले में ट्रायल के दौरान 26 गवाह और 35 सबूत पेश किए गए. फिर कोर्ट ने बुधवार को अहम फैसला सुनाते हुए आरोपियों को दोषी करार दिया.

यह भी पढ़ें.नागौरः मकराना में आवारा पशुओं की समस्या का होगा समाधान, नगर परिषद सभापति ने दिया आश्वसन

अपर लोक अभियोजक घनश्याम ने बताया कि परिवादी मिट्ठू लाल ने रिपोर्ट में बताया कि 3 अगस्त 2007 को उसका पुत्र मुरलीधर और नरेश साले का लड़का सत्यनाथ पेट्रोल पंप पर अपना हिसाब किताब कर रहे थे. तभी निजी बस में डीजल भरवाने को लेकर आरोपी ओम प्रकाश, सुखदेव और भगत राम के साथ पैसे के लेनदेन को लेकर तकरार हो गई. वहीं तकरार इतनी बढ़ी कि आरोपियों ने मुरलीधर को बस से टक्कर मार दी.

बस में सवार होकर आरोपियों ने मुरलीधर पर जानलेवा हमला करने की नियत से बस उस पर चढ़ा दी. जिसमें मुरलीधर गंभीर रूप से घायल हो गया. जिसके बाद सभी चारों जने बस लेकर फरार हो गए. इन सभी के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश होने के बाद कुल 26 गवाह पेश हुए. कोर्ट ने ओम प्रकाश, सुखदेव, भगवत और प्रकाश को 308 और 147 आइपीसी में दोषी करार दिया है.

नागौर. अपर जिला सत्र न्यायालय संख्या- 2 की न्यायाधीश सोनाली प्रशांत शर्मा ने बुधवार को हत्या के प्रयास में चार आरोपियों को सात साल की सजा सुनाई है. आरोपियों पर आरोप था कि उन्होंने पेट्रोल पंप संचालक से मारपीट की और उस पर बस चढ़ा दी.

हत्या के प्रयास में सजा

2007 में भावडा थाने के धारणावास पेट्रोल पंप पर पैसे के विवाद में पेट्रोल पंप संचालक मुरलीधर को टक्कर मार कर आरोपियों ने बस पर चढ़ा दी. जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. इस मामले में ट्रायल के दौरान 26 गवाह और 35 सबूत पेश किए गए. फिर कोर्ट ने बुधवार को अहम फैसला सुनाते हुए आरोपियों को दोषी करार दिया.

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अपर लोक अभियोजक घनश्याम ने बताया कि परिवादी मिट्ठू लाल ने रिपोर्ट में बताया कि 3 अगस्त 2007 को उसका पुत्र मुरलीधर और नरेश साले का लड़का सत्यनाथ पेट्रोल पंप पर अपना हिसाब किताब कर रहे थे. तभी निजी बस में डीजल भरवाने को लेकर आरोपी ओम प्रकाश, सुखदेव और भगत राम के साथ पैसे के लेनदेन को लेकर तकरार हो गई. वहीं तकरार इतनी बढ़ी कि आरोपियों ने मुरलीधर को बस से टक्कर मार दी.

बस में सवार होकर आरोपियों ने मुरलीधर पर जानलेवा हमला करने की नियत से बस उस पर चढ़ा दी. जिसमें मुरलीधर गंभीर रूप से घायल हो गया. जिसके बाद सभी चारों जने बस लेकर फरार हो गए. इन सभी के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश होने के बाद कुल 26 गवाह पेश हुए. कोर्ट ने ओम प्रकाश, सुखदेव, भगवत और प्रकाश को 308 और 147 आइपीसी में दोषी करार दिया है.

Intro:nagaur adj कोर्ट का फेसला

एकर ... नागौर अपर जिला सत्र न्यायलय न 2 ने आज अहम फेसला सुनते हुए चार आरोपियों को सात साल की सजा सुनाई है


Body:हत्या के प्रयास मामले मे नागौर ADJ कोर्ट 2 न्यायाधीश सोनाली प्रशांत शर्मा की कोर्ट ने अहम फेसला सुनते हुए चार आरोपियो को सात साल की सजा सुनाया है ओम प्रकाश,सुखदेव,भगवत और प्रकाश को 308,147 ipc मे दोष सिद्ध करार दिया है ।
2007 मे भावडा थाने के धारणावास पेट्रोल पम्प पर पेसे के विवाद मे पम्प सचालक मुरलीधर पर टक्कर मार कर बस को युवक पर चढा दिया जिससे वह गभीर घायल हो गया मामले मे टायल के दोरान 26 गवाह 35 सबूतों को पेश किए फिर कोर्ट ने आज अहम फेसला दिया हे
अपर लोक अभियोजक घनश्याम ने बताया की परिवादी मिटूलाल ने रिपोर्ट मैं बताया कि 3 अगस्त 2007 को मेरा पुत्र मुरलीधर और नरेश और साले का लड़का सत्यनाथ पेट्रोल पंप पर अपना हिसाब किताब कर रहे थे तभी निजी बस में डीजल बढ़ाने को लेकर आरोपी गण ओम प्रकाश एवं सुखदेव और भगत राम के साथ प्रकाश से पैसे के लेनदेन को लेकर तकरार हो गई तकरार इतनी बड़ी कि मेरे पुत्र मुरलीधर को टक्कर मार दी और बस में सवार होकर इन लोगों ने मुरलीधर पर जानलेवा हमला करने की नियत से बस उस पर चढ़ा दी मुरलीधर की पेट की आंते फट गई और गंभीर चोटें आई सभी चारो जने बस लेकर फरार हो गए इन सभी के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश होने के बाद कुल 26 गवाह पेश हुए नागौर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या दो नागौर के न्यायाधीश सोनाली प्रशांत शर्मा की कोर्ट ने 308 और 147 आईपीसी में सजा सुनाई हे


Conclusion:ट्रायल के दौरान वादी और आरोपियों पक्ष के बीच समझौता होने के बावजूद कोर्ट में ट्रायल के दौरान 35 सबूतों को पेश किएऔर महत्वपूर्ण 26 गवाह की बुनियाद पर कोर्ट ने अपना अहम फैसला दिया है

बाइट,: घनश्याम मेहरडा अपर लोक अभियोजक एडीजे कोर्ट नागौर
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