नागौर. जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने शहर के मुख्य बाजार में कोविड गाइड़लाइन की अनुपालना के संबंध में वहां के तहसीलदार और थानाधिकारी को निर्देश दिए. निर्देश में कहा कि बाजार सुबह 11 बजे से पूर्व बंद हो जाना चाहिए. इस संबंध में उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बाजार की हलचल पर पूर्णतया नजर रखे और बिना मास्क के बाजार में आने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए.
कलेक्टर जितेन्द्र कुमार सोनी और पुलिस अधीक्षक श्वेता धनकड़ ने उपस्थित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि वर्तमान में शादियों का सीजन चल रहा है ऐसे में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गई गाइडलाइन की अनुपालना विशेष रूप से किये जाने पर जोर दें. उन्होंने कहा कि शादियों में इस बात पर भी नजर रखे कि वहां पर निर्धारित 50 लोगों से ज्यादा की संख्या उपस्थित न हो.
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शादियों में नियमों का उल्लंघन होता दिखाई दे तो उसके खिलाफ चालान के साथ-साथ विवाह स्थल को सीज करते हुए नियमानुसार जुर्माना भी वसूला जाऐ. सामुदायिक चिकित्सालय में जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने निरीक्षण के समय वहां के इंचार्ज को निर्देश दिए कि 45 और इससे अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीनेशन का कार्य जोर शोर से करें जिससे इस उम्र के सभी व्यक्तियों को कोरोना का टीका लगाये जाने का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके.